परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की कार्रवाई शुरू, सिर्फ इन शहरों में मिलेगी छूट
देश में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार कई तरह से प्रयास कर रही है। अधिक प्रदूषण फैलाने पर पुराने वाहनों पर सख्ती की जा रही है। अब ताजा अपडेट यह है कि मार्च 2010 से पहले के कमर्शियल वाहनों का रजिस्ट्रेशन निरस्त होगा। यानी 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को सीज किया जाएगा। अगर सड़क पर ऐसा वाहन मिलता है तो आरटीओ उस वाहन को जब्त कर जुर्माना वसूलेगा और रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वाहन को स्क्रैप किया जाएगा। हाल ही में एनजीटी के आदेश के बाद नॉन अटेनमेंट सिटी में पुराने कमर्शियल वाहनों पर कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है। आइए, इस संबंध के ताजा अपडेट को जानते हैं।
जयपुर में 20 हजार वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के निर्देश हैं कि नॉन अटेनमेंट सिंटी में केवल 15 साल ही कमर्शियल वाहन चला सकते है। इससे पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन निरस्त होंगे। यहां आपको बता दें कि "नॉन-अटेनमेंट सिटी" वे शहर होते हैं जहां एयर क्वालिटी राष्ट्रीय मानकों से नीचे रहती है। भारत में ऐसे 131 शहर हैं, जिनमें राजस्थान के जयपुर, अलवर, कोटा, जोधपुर और भीलवाड़ा शामिल हैं। जयपुर में 20 हजार से अधिक पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन आरटीओ 1 की ओर से निरस्त किए जाएंगे।
फ्लाइंग टीम तुरंत सीज करेगी पुराने वाहन
राजस्थन परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग (आरटीओ) प्रथम, जयपुर राजेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार, अब बिना फिटनेस प्रमाणपत्र (No Objection Certificate) के कोई भी कमर्शियल वाहन संचालित नहीं किया जा सकेगा। जिन वाहनों को 15 साल पूरे नहीं हुए हैं उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। तभी ऐसे वाहनों को दूसरे शहरों में चलाया जा सकेगा। वहीं जिन वाहनों की उम्र 15 साल से ऊपर हो चुकी है उनका रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जाएगा। अगर, पुराने कॉमर्शियल वाहनों को चलाते हुए कोई पाया गया तो उस पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वाहन भी सीज किया जाएगा। आरटीओ की फ्लाइंग टीम को ऐसे वाहनों को तुरंत सीज करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। ऐसे वाहनों को एक साथ स्क्रैप करने की प्लानिंग भी विभाग बना रहा है।
खास रजिस्ट्रेशन सीरीज के वाहन नंबर होंगे रद्द
अधिकारियों ने बताया कि पुराने भारी और यात्री वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुछ खास रजिस्ट्रेशन सीरीज के वाहन नंबरों को रद्द किया जाएगा। भारी वाहनों की RJ14GC सीरीज में 0001 से 7635 तक और RJ14GB सीरीज में 2343 से 9999 तक के नंबर वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा। वहीं यात्री वाहनों की RJ14PA सीरीज में 7010 से 9999 तक और RJ14PB सीरीज में 0001 से 3924 तक के नंबर शामिल हैं।
इन शहरों में लागू नहीं होगा यह नियम
देश जो शहर "नॉन-अटेनमेंट सिटी" के दायरे से बाहर हैं, यानी वे शहर जहां वायु गुणवत्ता मानक अपेक्षाकृत बेहतर हैं, वहां 15 साल पुराने वाहनों को कुछ शर्तों के साथ छूट मिल सकती है। हालांकि, यह छूट राज्य सरकारों की नीतियों और स्थानीय नियमों पर निर्भर करती है। अधिकांश राज्यों में, यदि आपका वाहन 15 साल पुराना हो गया है, तो आप उसका पंजीकरण नवीनीकरण करा सकते हैं, बशर्ते कि वह फिटनेस परीक्षण में उत्तीर्ण हो। फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता आमतौर पर 5 वर्षों के लिए होती है, जिसके बाद इसे पुनः नवीनीकरण कराना आवश्यक होता है।
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