17 नवंबर, 2023 से वाहनों पर अनिवार्य होगी एचएसआरपी
भारत के कई राज्यों में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य है जिसका मुख्य उद्देश्य वाहनों संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाना रहता है। इसी कड़ी में कर्नाटक सरकार के परिवहन विभाग ने राज्य में सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी पंजीकरण प्लेट लगाने के लिए अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना आदेश के रूप में आगामी 17 नवंबर 2023 से लागू हो जाएगी। इसके तहत 1 अप्रैल 2019 से पहले के पंजीकृत सभी वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। इसकी पालना नहीं करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ चालान की कार्रवाई शुरू की जाएगी। कर्नाटक में वाहनों की हाई सिक्योरिटी पंजीकरण वाली नंबर प्लेट अनिवार्य किए जाने से ट्रकों पर भी इस तरह की पंजीकरण प्लेट लगाना जरूरी होगा। हाई सिक्योरिटी पंजीकरण प्लेट लगाने के कई फायदे होते हैं। इनमें वाहन की पहचान सरल हो जाती है। वहीं वाहन नंबर प्लेट से किसी प्रकार की आपराधिक छेड़छाड़ करना असंभव होता है। कर्नाटक में वाहनों पर जल्द लगने वाली एचएसआरपी के और क्या फायदे हैं, इसे क्यों अनिवार्य किया गया है। इसके लिए आप यहां ट्रक जंक्शन के इस आर्टिकल में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।
क्या है एचएसआरपी?
वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट क्या होती है? इसे क्यों लगाया जाता है। इस संबंध में टीईओ की एक रिपोर्ट के अनुसार यह वाहन की स्थायी पहचान संख्या होती है। इसमें क्रोमियम आधारित होलोग्राम सहित अनूठी विशेषताएं होती हैं। इसके अलावा इस प्लेट के लगने के बाद इसे क्षतिग्रस्त करना लगभग असंभव होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट पर नंबर प्रेशर मशीन से लिखा जाता है। प्लेट पर एक तरह का पिनकोड होता है जो आपके वाहन से जोड़ता है। यह पिन एक बार आपके वाहन से प्लेट को पकड़ लेता है तो दोनों तरफ से लॉक हो जाता है जिससे किसी से भी यह नहीं खुलता। एचएसआरपी की अनिवार्यता से एक राज्य से दूसरे राज्य के वाहनों के अनाधिकृत प्रवेश पर भी रोक लगेगी और अन्य प्रकार के अपराधों के लिए भी इससे पुलिस को सहायता मिलेगी।
2019 से पहले करीब 2 करोड़ वाहन थे पंजीकृत
कर्नाटक के परिवहन विभाग के अनुसार राज्य में 1अप्रैल 2019 से पहले बड़ी संख्या में वाहन पंजीकृत थे। पुराने वाहनों के लिए भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य होगी। अगर इसमें कोई कोताही बरती गई तो वाहन मालिक आवश्यक कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
वाहनों की नंबर प्लेट की रेट क्या होगी?
परिवहन विभाग के अधिकारी के अनुसार एचएसआरपी के लिए डीलरों के मार्फत भी ऑर्डर दिए जा सकते हैं। वाहन निर्माता इसके लिए कीमत निर्धारत करते समय अधिकृत एचएसआरपी आपूर्तिकर्ताओं को नियुक्त करते हैं। इस प्रकार से चार चक्के के वाहनों की नंबर प्लेट की लागत 400 से 500 रुपये तक हो सकती है। वहीं दोपहिया वाहनों की एचएसआरपी कीमत 250 से 300 रुपये के बीच हो सकती है। इस तरह का नियम भारत के करीब एक दर्जन राज्यों में पहले से ही प्रभावी है।
डीलरों और व्हीकल निर्माताओं के लिए क्या है जरूरी
बता दें कि कर्नाटक में वाहनों पर एचएसआरपी अनिवार्य किए जाने से वाहन निर्माताओं और डीलरों के लिए भी वाहन पोर्टल पर लेजर कोडिंग को अपडेट करना जरूरी होगा। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र की कमी वाले वाहन या अधिक रोड टैक्स वाले वाहनों के लिए एचएसआरपी अनिवार्य नहीं होगी।
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