राजस्थान में डीजल से चलने वाले व्यावसायिक वाहनों पर लगेगी रोक
प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सरकार हरसंभव प्रयास मेें जुटी हुई है। दिल्ली के बाद अब राजस्थान सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राजस्थान में एक अप्रैल 2022 से 15 साल पुराने डीजल से चलने वाले व्यावसायिक वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। राजस्थान के परिवहन विभाग ने राज्य में 15 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के अनुसार जयपुर सहित राज्य के 5 शहरों में 15 साल से अधिक पुराने व्यावसायिक डीजल वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा।
आदेश का असर : इन 5 शहरों में नहीं चलेंगे 15 साल पुराने वाहन
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 15 साल से पुराने पेट्रोल और 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों के परिचालन पर रोक है। वहीं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का 2014 का एक ऑर्डर भी 15 साल पुराने वाहनों को चलने की अनुमति प्रदान नहीं करता है। राजस्थान में इन आदेशों की पालना में ट्रांसपोर्ट विभाग की सूचना के अनुसार, 31 मार्च 2022 से जयपुर, उदयपुर, कोटा, अलवर और जोधपुर में 15 साल से ज्यादा पुराने व्यावसायिक डीजल वाहन नहीं चलाए जा सकेंगे। परिवहन विभाग के अनुसार अब इन 5 जिलों में पंजीकृत 15 साल पुराने व्यावसायिक वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। अगर कोई 15 साल पुराने वाहन का मालिक अपना वाहन चलाना चाहता है तो उसे ऐसा वाहन चलाने के लिए जिला परिवहन अधिकारियों से विशेष अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही संबंधित जिलों में पुराने व्यावसायिक वाहनों का संचालन किया जा सकेगा।
दिल्ली में एनजीटी के निर्देश पर प्रतिबंध लागू
आपको बता दें कि दिल्ली में एनजीटी के निर्देश पर 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध है। लेकिन, दिल्ली का परिवहन विभाग ऐसे वाहनों को दिल्ली से बाहर चलाने के लिए एनओसी जारी कर रहा है, जहां इस तरह के वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। बता दें कि केंद्र सरकार की वाहन कबाड़ नीति के तहत 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को कबाड़ में देने के निर्दश दिए जा चुके हैं।
अप्रैल 2022 से री-रजिस्ट्रेशन शुल्क में वृद्धि
केंद्र सरकार 15 साल पुराने निजी और वाणिज्यिक वाहनों पर री-रजिस्टे्रशन के शुल्क को बढ़ाने की तैयारी में है। नए शुल्क 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएंगे। 15 साल पुराने वाहन के री-रजिस्ट्रेशन पर 8 गुना अधिक शुल्क का भुगतान करना होगा। यहां, आपको बता दें कि इस नीति का दिल्ली-एनसीआर में कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर पहले से ही रोक है।
ट्रक का नवीनीकरण शुल्क 12,500 रुपए तय
नए नियमों के अनुसार रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाने पर फीस में वृद्धि की गई है। 15 साल से अधिक पुराने सार्वजनिक और वाणिज्यिक वाहनों, जैसे बस या ट्रक का पंजीकरण नवीनीकरण शुल्क 10 हजार रुपए से लेकर 12 हजार 500 रुपये के बीच तय किया गया है। वहीं पुराने दोपहिया वाहन का पंजीकरण शुल्क 300 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपए किया गया है। 15 साल से ज्यादा पुरानी कार के लिए अब 5 हजार रुपये का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल शुल्क देना होगा। आयातित (इम्पोर्टेड) बाइक और कारों के लिए भी री-रजिस्ट्रेशन शुल्क पहले से अधिक महंगा हो गया है। ऐसे दोपहिया वाहनों के लिए 10 हजार रुपये और चारपहिया वाहनों के लिए 40 हजार का नवीनीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है।
राजस्थान के 5 जिलों में प्रदूषण की स्थिति बेहद गंभीर
राजस्थान के जिन पांच जिलों मेें 15 साल पुराने डीजल कमर्शियल व्हीकल के संचालन पर रोक लगाई गई है, वहां पर प्रदूषण की स्थिति बेहद गंभीर है। आपको बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने देश के 102 शहरों में प्रदूषण नियंत्रण के आदेश जारी किए थे। इनमें राजस्थान के जयपुर, अलवर, जोधपुर, उदयपुर व कोटा शामिल हैं। इन शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति राष्ट्रीय मानकों की तुलना में गंभीर मानी गई थी।
परिवहन विभाग के आदेशों का यह होगा असर
राजस्थान में 15 वर्ष पुराने डीजल से चलने वाले व्यावसायिक वाहन अब नहीं चलेंगे। चरणबद्ध तरीके से ऐसे वाहनों के पुन: पंजीयन, दूसरे जिलों के वाहनों का स्वामित्व अंतरण व दूसरे राज्यों के वाहनों के अनुज्ञापत्र जारी नहीं होंगे। साथ ही नवीनीकरण व हस्तांतरण और संचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
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