नए रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट वाहनों पर लगेगा अतिरिक्त टैक्स, जानें सरकार की योजना
कर्नाटक में ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल वाहनों का पंजीकरण अब और महंगा होने वाला है। राज्य में कर्नाटक मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट के संशोधित अधिनियम 2024 को मंजूरी मिल गई है। इस नए कानून को 6 मार्च 2024 को राज्यपाल थावरचंद गहलोत से सहमति मिली, जिसके बाद इस नए कानून को 7 मार्च 2024 को राजपत्रित भी कर दिया गया।
इस अधिनियम के तहत अब नए वाहनों के पंजीयन पर 3% अतिरिक्त कर लगेगा। इससे राज्य में वाहन खरीदना महंगा हो सकता है, चूंकि यह वाहन के पंजीयन पर लगने वाला अतिरिक्त टैक्स है। अतः वाहन खरीदने वालों के लिए यह ज्यादा महंगा नहीं होगा। 3% पंजीयन राशि का उपयोग सरकार सामाजिक कल्याण के लिए करेगी।
किन वाहनों के पंजीयन पर लगेगा अतिरिक्त टैक्स?
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि, केवल नए पंजीकृत वाहनों पर यह अतिरिक्त सेस यानी उपकर लिया जाएगा। यह उपकर ऑटो रिक्शा, टैक्सी और बस के ऊपर लागू होगा।
अधिनियम के अनुसार, सरकार इस संग्रहित राशि का उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए उपयोग करेगी। यह राशि कर्नाटक मोटर्स ट्रांसपोर्ट के संबद्ध श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कोष के लिए उपयोग में लाई जाएगी।
25 लाख से ऊपर के इलेक्ट्रिक वाहनों पर लाइफटाइम टैक्स का प्रावधान
कर्नाटक के नए टैक्सेशन अधिनियम के तहत सरकार को 25 लाख रुपए से अधिक लागत के इलेक्ट्रिक वाहनों पर आजीवन 10% टैक्स लागू करने का अधिकार मिलता है। बता दें कि मार्च 2016 से कर्नाटक सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% सड़क टैक्स में छूट दे रही है। कर्नाटक सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर दिए जाने वाले 100% सड़क टैक्स छूट को भी हटाने पर विचार कर रही है, जिससे भारत की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियां चिंतित है।
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