सीएम ग्राम परिवहन योजना : आधी कीमत पर मिलेंगे ट्रक और पिकअप
गांव में रोजगार के साधन विकसित के लिए सरकार द्वारा लगातार समय-समय पर प्रयास किए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर रोजगार देने के मामले में एक बड़ा क्षेत्र है, इस सेक्टर से जुड़ कर करोड़ों की संख्या में लोग कमाई कर रहे हैं। लेकिन बड़े ट्रांसपोर्ट कारोबार में ग्रामीण और पिछड़े लोगों की भागीदारी बहुत कम है। जो पिछड़े, दलित और गरीब वर्ग के लोग हैं वह तीन पहिया, चार पहिया या ट्रक आदि की खरीद करने में सक्षम नहीं होते हैं। यही वजह है कि सरकार भी समय-समय पर ट्रांसपोर्ट वाहन पर सब्सिडी देकर लोगों की मदद करती है ताकि वह इन वाहनों का उपयोग कर रोजगार के साधन विकसित सकें। इसी तरह की एक योजना है, जिसका नाम सीएम ग्राम परिवहन योजना/मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना है। जिसके अंतर्गत समय समय पर ट्रक, पिकअप, कमर्शियल वाहनों पर 50% सब्सिडी दी जाती है और इससे लोग आधी कीमत पर इन महंगे वाहन को खरीद पाते हैं और इसका लाभ ले पाते हैं। इस योजना में अभी आवेदन किया जा सकता है। जिसकी प्रकिया हम आगे बताने वाले हैं।
ट्रक जंक्शन के इस पोस्ट में हम मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के बारे में, योजना की खासियत, योजना की विशेषता और लाभ आदि के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
कितना मिलता है लाभ ( How much benefit do you get? )
सीएम ग्राम परिवहन योजना के तहत लाभुकों को 3 पहिया से लेकर 10 पहिया तक का वाहन खरीदने पर 50% का अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान अधिकतम 1 लाख रुपए का होता है। अगर आप 2 लाख रूपए का कोई वाहन खरीदते हैं तो वह मात्र 1 लाख रुपए की कीमत में किसानों को मिल जाएगी। इस तरह आवेदक को 1 लाख रूपये की बचत वाहन की खरीद में हो जाएगी।
किन्हें मिलेगा योजना का लाभ / पात्रता ( Who will get the benefit of the scheme/eligibility )
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ बिहार सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इसके अलावा कुछ पात्रता शर्तें इस प्रकार है।
- बिहार के बेरोजगार युवक जो एससी, एसटी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी की श्रेणी में आते हैं उन्हें ही वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाती है।
- योजन का लाभ लेने के लिए बिहार का मूलनिवासी होना अनिवार्य है।
- नया वाहन खरीदने पर ही अनुदान दिया जाएगा।
- इस योजना का लाभ 21 साल से अधिक उम्र के युवक को ही दिया जाएगा।
- लाभार्थी सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए।
- हर पंचायत से 5 लोगों का चयन इस योजना के लिए किया जाता है।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज ( Some important documents to avail benefits from mukhyamantri gram parivahan yojana )
बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत आवेदन के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों का होना जरुरी है।
- निवास का प्रमाण पत्र
- आधार यानी पहचान का प्रमाण
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
लाभ लेने की प्रक्रिया / आवेदन की प्रक्रिया
सीएम ग्राम परिवहन योजना का लाभ लेने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
- बिहार परिवहन विभाग की इस योजना का नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए इस लिंक https://state.bihar.gov.in/cache/16/Schemes/Mukhyamantri%20Gram%20Parivahan%20Yojana/823-05-09-2018.pdf को ओपन करें।
- सीएम ग्राम परिवहन योजना में आवेदन करने के लिए इस लिंक appsonline.bih.nic.in/MMGPY/NewRegistrationUser.aspx को ब्राउजर में ओपन करें।
- इस योजना की अंतिम अधिसूचना वर्ष 2018 में जारी की गई।
- वर्ष 2018 में 42,025 युवाओं को इस योजना के तहत सब्सिडी दिया गया। 8405 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया।
योजना का लाभ देने के लिए सरकार आवेदन लेती रहती है। वर्तमान में इस योजना के लक्ष्य पूरे हो चुके हैं। लक्ष्य बढ़ाने के साथ ही रजिस्टर्ड आवेदकों को इस योजना का लाभ देने के लिए नामित किया जाएगा। इसमें आवेदन करके भविष्य में मिलने वाले लाभ के लिए आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं। योजना से जुड़ी आगे के अपडेट्स या ट्रक या पिकअप वाहनों पर सब्सिडी से जुड़ी नवीनतम जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ।
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