किन चार पहिया वाहन मालिकों को मिलेगा खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ
राजस्थान में भजनलाल सरकार ने हाल ही में एक बड़ा आदेश जारी किया है। इसके तहत 4 व्हीलर मालिकों को अब “राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना” का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने इसके लिए 4 व्हीलर वाहन मालिकों को अपात्र घोषित कर दिया है। अब जिन लोगों के पास 4 व्हीलर वाहन है, उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने इसको लेकर एक आदेश जारी कर दिया है, और खाद्य आपूर्ति विभाग ने परिवहन विभाग से इन 4 व्हीलर वाहन मालिकों की डिटेल की मांग की है। इस डिटेल के बाद खाद्य आपूर्ति विभाग अभियान चलाकर ऐसे वाहन मालिकों का नाम लाभार्थी सूची से रद्द करेगा।
4 व्हीलर वाहन मालिकों को किया अयोग्य
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर राजस्थान सरकार ने यह फैसला लिया है कि इसके तहत जिन लोगों के पास चार पहिया वाहन हैं। उन्हें खाद्य योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए आपूर्ति, खाद्य, नागरिक, और उपभोक्ता मामले के चीफ सचिव भास्कर ए सावंत ने आदेश जारी कर दिए हैं। सावंत ने पत्र लिखकर परिवहन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा से निर्धारित श्रेणी के वाहन मालिकों के आधार संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। इसके बाद अभियान चलाकर ऐसे वाहन मालिकों का नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से हटा दिया जाएगा।
कमर्शियल वाहनों और ट्रैक्टर मालिकों को बड़ी राहत
राजस्थान सरकार ने इस फैसले में उन लोगों को छूट दी है, जो ट्रैक्टर एवं कमर्शियल वाहन का उपयोग करते हैं। चूंकि ये वाहन जीविकोपार्जन के लिए उपयोग में लाया जाता है। बाकी इसके अलावा सभी श्रेणी के 4 पहिया वाहन मालिकों को इस योजना में आयोग्य घोषित किया गया है। सरकार ने कमर्शियल वाहनों और ट्रैक्टर मालिकों को बड़ी राहत प्रदान की है।
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