जानें, कैसे मिलेगा सब्सिडी का लाभ और इसके लिए क्या करना होगा
इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सब्सिडी देने की योजना तैयार की है। इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए लोगों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। हाल ही में राजस्थान सरकार ने इस दिशा में एक कदम बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत 200 करोड़ रुपए का ई-व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया गया है। इसके तहत लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी दी जाएगी।
कब से शुरू होगी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी की योजना
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 के तहत फेम-2 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आधुनिक बैटरी वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्रेताओं को स्टेट जीएसटी राशि का पुनर्भरण एवं एकमुश्त अनुदान ई–व्हीकल प्रमोशन फंड में से दिए जाने का प्रावधान किया गया है। पुनर्भरण एवं एकमुश्त अनुदान राशि एक सितंबर 2022 से क्रय किए गए एवं राज्य में पंजीकृत किए गए वाहनों पर दी जाएगी। परिवहन विभाग ऐसे वाहनों का डाटा तैयार कर रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि परिवहन विभाग की ओर से इसी महीने के अंतिम सप्ताह से इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देने की इस योजना को शुरू किया जा सकता है। इसके लिए विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। बता दें कि पिछली सरकार के समय में भी सरकार ने ई–व्हीकल पॉलिसी बनाई थी लेकिन वित्त विभाग में फाइल अटक जाने से लोगों को सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाया था। अब संबंधित वाहन विनिर्माता, वाहन डीलर्स और वाहन क्रेता अनुदान यानी सब्सिडी की राशि प्राप्त करने के लिए जल्द पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। हालांकि प्रोत्साहन के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या प्रत्येक श्रेणी के लिए दी गई सीमा के अनुसार होगी।
कैसे मिलेगी इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी/क्या रहेगी सब्सिडी वाहनों पर सब्सिडी की प्रक्रिया
इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी दिए जाने की प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। इसमें विनिर्माता कंपनी और वाहन क्रेता को ऑनलाइन जानकारी दर्ज करनी होगी, सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन के प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी-
- इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी दिए जाने वाली पॉलिसी के तहत फेम-2 में पंजीकृत वाहन विनिर्माता को विभागीय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक होगा।
- रजिस्ट्रेशन के बाद विभाग की ओर से सत्यापन किया जाएगा।
- इसके बाद निर्माता द्वारा पुन: पोर्टल पर फेम-2 के दिशा–निर्देशों के अनुसार आधुनिक बैटरी (एडवांस बैटरी जैसे– Lithium-ions) युक्त वाहन का मॉडल, बैटरी का प्रकार व बैटरी की क्षमता की जानकारी दर्ज करनी होगी।
- विभाग की ओर से वाहन का मॉडल, बैटरी का प्रकार, बैटरी क्षमता इत्यादि का सत्यापन किया जाएगा।
- इसके बाद विभाग द्वारा वाहन क्रेताओं को पुनर्भरण एवं अनुदान राशि के क्लेम के लिए आवेदन हेतु वाहन पोर्टल पर अनुमति दी जाएगी।
- वाहन स्वामी द्वारा अपने वाहन के पंजीयन क्रमांक और चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक पोर्टल पर दर्ज करने होंगे।
- इसके बाद आवेदन के मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिये ओटीपी भेजा जाएगा।
- वाहन स्वामी अपने बैंक खाते का विवरण को बैंक के दस्तावेज जैसे– पासबुक के पहले पेज की कॉपी, रद्द किए चेक के साथ अपलोड करेगा।
- इसके बाद वाहन स्वामी को इस पूर्ण रूप से भरे आवेदन को सबमिट करना होगा।
- इसके बाद सब्सिडी की राशि सीधे वाहन के मालिक के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
किन इलेक्ट्रक वाहनों पर मिल सकती है सब्सिडी
हर राज्य के पास इलेक्ट्रक वाहनों के लिए अपने मानदंड और नीति है। ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए राज्य सरकार का प्रोत्साहन अलग–अलग हो सकता है। महाराष्ट्र, गुजरात, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, मेघालय, ओडिशा में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी दी जाती है। हालांकि राजस्थान में भी पहले ई-स्कूटर, ई–रिक्शा पर सब्सिडी दी जाती रही है। इसके तहत अधिकतम सब्सिडी 10,000 रुपए तक है। लेकिन नई नीति के तहत राज्य सरकार की ओर से इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। अब यहां के लोगों सभी इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदने पर सब्सिडी दी जा सकती है। जिन इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी दी जा सकती है, उनमें ईवी कारें, एसयूवी, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाइक, ई–रिक्शा, ई–बसें सब्सिडी के लिए पात्र माने गए हैं। हालांकि यह राज्य की नीति पर निर्भर है कि वे किन हाइब्रिड कमर्शियल वाहनों को इस दायरे में लाती है। बता दें कि 15 लाख रुपए से कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन और 2 करोड़ रुपए से कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक बसें सब्सिडी व प्रोत्साहन के लिए पात्र माने गए हैं।
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