कमर्शियल वाहन मालिकों को ज्यादा भरना पड़ेगा रोड टैक्स, इन वाहनों को मिलेगी छूट
कमर्शियल वाहनों की उपयोगिता लगातार बढ़ रही है, इसी बीच कमर्शियल वाहन मालिकों के लिए उत्तरप्रदेश सरकार की ओर से खबर आ रही है कि अब कमर्शियल वाहनों पर लगने वाले टैक्स को वाहन मालिक को एकमुश्त भुगतान करना पड़ सकता है। वर्तमान में नियम यह है कि वाहन मालिक रोड टैक्स का भुगतान किश्तों में करते हैं लेकिन अब यह नियम बदल सकता है। कमर्शियल वाहनों की एक लिस्ट भी जारी की गई है, जिसमें यह उल्लेख है कि किन-किन कमर्शियल वाहनों पर सरकार यह नियम लागू कर सकती है।
ट्रक जंक्शन के इस पोस्ट में हम यूपी में कमर्शियल वाहन की एक लिस्ट प्रदान कर रहे हैं, जिसके तहत सरकार अब कमर्शियल वाहनों पर एकमुश्त टैक्स वसूलेगी।
इन वाहनों पर लिया जाएगा एकमुश्त रोड टैक्स
बता दें कि वर्तमान में थ्री व्हीलर से सालाना, तीन टन तक गुड्स ढोने वाले वाहनों से तिमाही, टैक्सी और मैक्सी कैब से तिमाही या सालाना और यात्री वाहन से मासिक या तिमाही टैक्स वसूला जाता है। एकमुश्त टैक्स वसूलने के इस नियम से इन वाहन मालिकों पर पर अतिरिक्त फाइनेंशियल लोड आ जाएगा।
उत्तरप्रदेश में बढ़ने वाले रोड टैक्स नियम के तहत परिवहन विभाग अब नीचे लिस्ट में दिए गए सीवी से एकमुश्त टैक्स वसूलेगी:
वाहन का प्रकार |
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आटो |
ई रिक्शा |
टेंपो |
साढ़े सात टन भार वाले वाहन |
टैक्सी |
मैक्सी कैब |
जेसीबी |
क्रेन |
इन वाहनों को नियम से रखा जाएगा बाहर
उत्तरप्रदेश परिवहन विभाग बस व ट्रक एकमुश्त टैक्स से बाहर रखेगी। परिवहन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि इस नियम के अंतर्गत कमर्शियल वाहनों जैसे ट्रक और रोडवेज बसों को शामिल नहीं किया गया है। क्योंकि इन व्हीकल्स पर 8 हजार से 10 हजार रुपये तक मासिक टैक्स आता है। एक साथ इतनी राशि का भुगतान करने से वाहन मालिकों पर लोड ज्यादा बढ़ जाएगा।
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