इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने जारी किया सर्कुलर, अब होगी सीधी कार्रवाई
देश के टोला प्लाजा पर जो टोल टैक्स वाहन चालकों से वसूला जा रहा है, वह सरकार के खाते में जा रहा है, इसकी क्या गारंटी है? कुछ घोटालेबाजों के कारण कई जगह टोल टैक्स निजी खातों में जा रहा है। हाल ही में स्पेशल टॉस्क फोर्स ने ऐसे ही एक गिरोह के सदस्यों को पकड़ा है जो सामान्तर सॉफ्टवेयर की मदद से टोल टैक्स को निजी खातों में ट्रांसफर कर रहे थे। इस खुलासे के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने PoS यानी पाइंट ऑफ सेल डिवाइस और अन्य बिलिंग मशीनों से भुगतान प्राप्त करने पर रोक लगा दी है। आइए, इस खबर के बारे में विस्तार से जानते हैं।
यह है एनएचएआई का निर्देश
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ( NHAI ) ने सभी टोल ऑपरेटरों और सिस्टम इंटीग्रेटर्स को निर्देशित किया है कि कोई भी हैंडहेल्ड पॉइंट ऑफ सेल (PoS) डिवाइस और ऐसी अन्य बिलिंग मशीनों का उपयोग यूजर फी और ओवरलोडिंग चार्जेज वसूलने में नहीं किया जाए। एनएचएआई ने यह निर्देश उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पेशल टॉस्क फोर्स द्वारा हाल ही में यह पता लगाने के बाद आया है कि घोटालेबाज, एक अवैध सॉफ़्टवेयर सिस्टम का उपयोग करके, टोल संग्रह राशि को अपने सहयोगियों के निजी बैंक खातों में भेज रहे हैं। यह सॉफ़्टवेयर बिना FASTag वाले या अपर्याप्त FASTag बैलेंस वाले वाहनों को टारगेट करता है, जिनसे आमतौर पर दोगुना टोल वसूला जाता है।
इन तरीकों से किया जाता है घोटाला, अब रहेगी सीधी नजर
भारत के टोला प्लाजा पर टोल टैक्स वसूली में कई तरीकों से धांधली की जाती है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग के लिए जिम्मेदार संस्था इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (IHMCL) ने एक सर्कुलर जारी कर, सभी सिस्टम इंटीग्रेटर्स को निगरानी करने और किसी भी अनियमितता या संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है। ऐसी गतिविधियों में किसी भी अनधिकृत समानांतर सॉफ़्टवेयर और मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग, बेहिसाब लेनदेन के लिए PoS मशीन, टोल लेन को बिना रिकॉर्ड किए बंद करना और लेन कैमरों को निष्क्रिय करना आदि शामिल है।
जुर्माने की राशि 10 गुना बढ़ाई
आईएचएमसीएल के सर्कुलर के बाद यदि कोई गड़बड़ी पकड़ी जाती है तो संबंधित ठेका कंपनी से 10 गुना तक जुर्माना वसूला जाएगा। IHMCL के मुख्य परिचालन अधिकारी एआर चित्रांशी द्वारा हस्ताक्षरित सर्कुलर में कहा गया है, "रात के समय हाइब्रिड/कैश लेन की निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट की जानी चाहिए। अगर टोल संग्रह एजेंसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट नहीं करती है तो सिस्टम इंटीग्रेटर की मिलीभगत मानी जा सकती है और इसके परिणामस्वरूप सख्त कार्रवाई हो सकती है। अनुबंध के प्रत्येक उल्लंघन के लिए जुर्माना भी बढ़ा दिया गया है। यदि यूजर्स फी वसूलने के लिए टोल मैनेजमेंट सिस्टम के अलावा पीओएस मशीनों का उपयोग किया जाता है तो जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना बढ़ाकर 10 लाख रुपये प्रति माह कर दिया गया है, जो पहले के जुर्माने से 10 गुना अधिक है।”
अगर आप अपने बिजनेस के लिए कमर्शियल वाहनों की खरीद करना चाहते हैं तो आप ट्रक जंक्शन पर विजिट कर सकते हैं और कमर्शियल वाहनों जैसे ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मिनी ट्रक, ट्रक, टिपर, पिकअप, ट्रांजिट मिक्सर और अन्य थ्री व्हीलर वाहनों के फीचर्स और लोन आदि की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
ट्रक इंडस्टी से संबंधित नवीनतम अपडेट के लिए हमसे जुड़ें -
☞ Facebook - https://bit.ly/TruckFB
☞ Instagram - https://bit.ly/TruckInsta
☞ YouTube - https://bit.ly/TruckYT