सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
इन दिनों पुराने वाहनों को सड़कों पर चलाने को लेकर नए-नए आदेश जारी किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने आदेश जारी किए थे कि 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को सड़कों पर नहीं चलाया जा सकेगा। दिल्ली सहित अन्य मेट्रो सिटी में 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन जैसे कार, ट्रक, थ्री व्हीलर, मिनी ट्रक, टिपर, बस आदि सभी श्रेणी के वाहनों के चालान काटने की हिदायत दी जा रही थी। अब हालिया आदेशों के मुताबिक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि 15 वर्ष से ज्यादा पुराने वाहनों को ट्रैफिक चालान नहीं काटा जाएगा। इससे ऐसे वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी।
यहां बता दें कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही एक अधिसूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि अप्रैल 2022 से पुराने वाहन मालिकों को 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन के रिन्यूव्ल के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा जो कि वर्तमान में भुगतान की तुलना में आठ गुना अधिक है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक अधिसूचना जारी की है। आइए, आपको बताते हैं कि क्या है इस नई अधिसूचना के प्रमुख नियम और कैसे मिलेगा पुराने वाहन मालिकों को इसका फायदा।
इस तरह से होगा पुराने वाहनों का रिन्यूअल
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार 15 साल या इससे अधिक पुराने वाहन जैसे बस, ट्रक, थ्री व्हीलर आदि के फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए मौजूदा दौर में कमर्शियल वाहनों के मालिकों को पहले की तुलना में लगभग आठ गुना अधिक शुल्क देना होगा जैसे 15 साल से अधिक पुरानी कार के लिए अब तक 600 रुपये रिन्यूअल चार्ज दिया जाता रहा है लेकिन अब 5,000 रुपये शुल्क अदा करना होगा। इसी तरह से पुरानी बाइक्स के रजिस्टे्रेशन नवीनीकरण के लिए 300 रुपये की जगह 1000 रुपये चार्ज देना होगा। इसी प्रकार 15 साल पुरानी बस या ट्रक के लिए फिटनेस नवीनीकरण प्रमाण पत्र का शुल्क 1500 रुपये से बढ़ा कर 12,200 रुपये होगा।
अप्रैल 2022 से लागू होंगे नए आदेश
यहां आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना के तहत 1 अप्रैल 2022 से पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन रिन्यूव्ल के लिए वर्तमान दरों से करीब 8 गुना ज्यादा शुल्क लिया जाएगा। वहीं निर्धारित अवधि के बाद 50 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा जो फिटनेस प्रमाण पत्र की समाप्ति पर लगाया जाएगा। यदि पंजीकरण प्रमाण पत्र स्मार्ट कार्ड जैसा है तो इसमें 200 रुपये अधिक का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा।
कमर्शियल वाहन रिन्यूव्ल में ये है नियम
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी की गई अधिसूचना के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन में देरी होने के मामले में निजी वाहनों के मामले में हर महीने की देरी के लिए 300 रुपये और वाणिज्यिक वाहनों के मामले में हर महीने की देरी के लिए 500 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यहां बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति के तहत भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए अनिवार्य फिटनेस परीक्षण 1 अप्रैल 2023 से लागू होने की संभावना है और इसे चरणबद्ध तरीके से अन्य सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए 1 जून 2024 से लागू किया जाएगा।
एनजीटी ने 10 साल से ज्यादा डीजल वाहनों पर लगाया प्रतिबंध
जहां एक ओर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों का चालान नहीं करने का ऐलान किया हैवहीं बता दें कि एनजीटी ने दिल्ली में 10 साल से अधिक पुराने सभी श्रेणी के वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर रखें हैं। एनजीटी के आधिकारिक बयान के अनुसार वाहन स्क्रैपिंग नीति में वाहन मालिकों को पुराने और प्रदूषणकारी वाहनों को छोडऩे की सलाह दी है। वहीं एनजीटी का कहना है कि इन वाहनों में रखरखाव और ईंधन की खपत ज्यादा होने से इनको त्याग देना चाहिए।
नये वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क में मिलेगी छूट
यहां बता दें कि प्रोत्साहन के रूप में रद्द किए जा रहे वाहन के लिए पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा द्वारा जारी जमा प्रमाण पत्र के अधिकार के विरुद्ध खरीदे गए नये वाहनों के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा दंडात्मक कार्रवाई के संबंध में कहा गया है कि 15 साल से अधिक पुराने मोटर वाहनों के लिए फिटनेस टेस्ट और फिटनेस सर्टिफिकेट के नवीनीकरण के लिए शुल्क में वृद्धि होगी। इसके अलावा 15 वर्ष से अधिक पुराने निजी वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क के नवीनीकरण में भी वृद्धि हो सकती है।
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