दिल्ली में 10-15 साल पुराने वाहनों पर लगा ईंधन प्रतिबंध अस्थायी रूप से हटा, सरकार ने लिया यू-टर्न
पुरानी गाड़ी के मालिकों को पिछले कुछ समय से यह डर लग रहा था कि उनकी गाड़ियों को सरकार की ओर से सीज किया जा सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई 2025 से लागू किए गए पुराने वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध को फिलहाल रोक दिया है। यह फैसला भारी जन विरोध, तकनीकी समस्याओं और दिल्ली हाईकोर्ट में याचिकाओं के बाद लिया गया है। अब राजधानी में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को अस्थायी रूप से फिर से ईंधन मिल सकेगा और उनको सीज करने की कार्रवाई भी नहीं होगी। अब दिल्ली सरकार का कहना है कि गाड़ियों को उम्र के हिसाब से नहीं, बल्कि पॉल्यूशन स्तर के हिसाब से बंद किया जाएगा। आइए, इस खबर को विस्तार से जानते हैं।
दिल्ली सरकार के इस आदेश के बाद परेशान हुए लोग
सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देश के आधार पर दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया था कि 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। इस प्रतिबंध को लागू करने के लिए पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए गए थे, जो वाहनों की उम्र पहचानकर ईंधन देने से मना कर देते थे।
सरकार ने इन कारणों से लिया यू-टर्न?
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि यह नीति तकनीकी रूप से तैयार नहीं थी और इससे जनता को भारी असुविधा हुई। जिन प्रमुख कारणों से इस आदेश को वापस लिया गया वह इस प्रकार है :
ANPR कैमरों में तकनीकी खामियां : ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरों में कई तकनीकी खामियां देखने को मिली। जैसे कई स्थानों पर लगे कैमरे वाहनों की नंबर प्लेट को सही ढंग से पढ़ नहीं पा रहे थे, जिससे प्रतिबंधित और वैध वाहनों के बीच पहचान करना मुश्किल हो रहा था। खासतौर पर हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) को स्कैन करने में भी कैमरे असमर्थ साबित हुए। इसके अलावा, कई पेट्रोल पंपों पर लगाए गए सेंसर और स्पीकर भी काम नहीं कर रहे थे, जिससे वाहन चालकों को कोई स्पष्ट सूचना नहीं मिल पा रही थी।
एनसीआर में एकरूपता की कमी : पड़ोसी राज्य जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद में यह प्रतिबंध लागू नहीं था। इससे लोग आसानी से दूसरे जिलों में जाकर ईंधन भरवा सकते थे, जिससे नीति का असर खत्म हो जाता।
जनता और यूनियनों का विरोध : लाखों वाहन मालिकों, विशेषकर दोपहिया धारकों ने विरोध किया कि उनके पुराने वाहन अच्छी हालत में हैं और मनमाने तरीके से प्रतिबंध अनुचित है। इससे आजिविका और दैनिक आवागमन प्रभावित होने की आशंका थी।
अब क्या होगा?
दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल "एंड-ऑफ-लाइफ" (EOL) वाहनों पर प्रतिबंध को अगली सूचना तक रोका गया है। सरकार अब ऐसे उपायों पर काम करेगी जो वाहन की उम्र की बजाय उसके असली प्रदूषण स्तर पर आधारित हों। पूरे एनसीआर में एक समान नीति लागू करने के लिए केंद्र और अन्य राज्यों से बातचीत की जाएगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भरोसा दिलाया कि सरकार वायु प्रदूषण को लेकर गंभीर है, लेकिन जनता की परेशानी को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। निर्णयों में संतुलन जरूरी है।
कोर्ट का दखल
दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस मुद्दे पर दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन की याचिका पर राज्य सरकार और CAQM को नोटिस जारी किया है, जिसमें यह कदम "अव्यावहारिक और निजी ऑपरेटरों के लिए असंगत" बताया गया है।
आखिरी बात
दिल्ली सरकार ने प्रदूषण रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया, लेकिन तकनीकी खामियों और जनता की परेशानी को ध्यान में रखते हुए ईंधन प्रतिबंध नीति को फिलहाल टाल दिया है। अब देखना होगा कि सरकार संतुलित और व्यावहारिक समाधान कैसे लेकर आती है। अगर आपके पास 10 या 15 साल पुराना वाहन है, तो फिलहाल आप निश्चिंत रह सकते हैं, लेकिन आने वाले महीनों में नई व्यवस्था लागू हो सकती है।
नागरिकों के लिए जरूरी सवालों के जवाब
क्या अब पुराने वाहन में ईंधन भरवा सकते हैं?
हां, दिल्ली सरकार ने फिलहाल यह प्रतिबंध हटा दिया है।
क्या यह फैसला स्थायी है?
नहीं, यह अस्थायी राहत है। सरकार भविष्य में नई व्यवस्था ला सकती है।
किसे फायदा हुआ?
करीब 62 लाख पुराने वाहन मालिकों को अस्थायी राहत मिली है।
अब नीति कैसे बनेगी?
भविष्य की नीति में वाहन की उम्र नहीं, बल्कि उसका प्रदूषण स्तर मुख्य आधार होगा।
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