वृद्धावस्था में पेंशन पाने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में करें आवेदन
आप किसी भी प्रकार की मेहनत मजदूरी करके अपनी आजीविका चला रहे हैं और आपको अपने भविष्य की चिंता भी सताती रहती है कि आखिर वृद्धावस्था में जब कमाने लायक नहीं रहेेंगे तो कैसे होगा गुजारा? अब आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत आप घर बैठे पेंशन पा सकते हैं। पीएमएसवाईएम एक ऐसी सरकारी योजना है जिसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। इस योजना में ट्रक व्यवसाय के अंतर्गत काम करने वाले मिस्त्री, ड्राइवर, खलासी, मैकेनिक आदि भी आवेदन कर सकते हैं। यह योजना 2019 में शुरू की गई थी जो वर्तमान में भी जारी है। योजना के तहत एक निश्चित राशि किश्त के रूप में जमा करानी पड़ती है 60 साल पूरे होने के बाद आपको पेंशन मिलने लगेगी। आइए, बताते हैं क्या है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना? कैसे आप बनेंगे 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन पाने के हकदार?
कैसे करें पेंशन के लिए आवेदन
केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत सबसे पहले आपको आवेदन प्रक्रिया अपनानी होगी। बता दें कि यह आवेदन ऑनलाइन किया जाता है। इसके लिए maandhan.in/shramyogi होम पेज पर क्लिक हियर टू एप्लाई नाउ लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद Self Enrollment लिंक पर जाकर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और Proceed पर क्लिक करें। अब आपको आवेदक का नाम, ई-मेल आईडी, कैप्चाकोड भरने के बाद OTP आएगा। इसे भरकर जरूरी दस्तावेज भी संलग्न करें। इसके कुछ देर बाद फार्म जमा कराने के बाद प्रिंट निकलवा कर आपको इसका प्रिंट मिल जाएगा।
पीएमएसवाई मानधन योजना की पात्रता
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्रता इस प्रकार है-:
- आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक आयकर दाता नहीं हो।
- आवेदक ईपीएफओ, एनपीएस, ईएसआईसी के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए।
- आवेदक की मासिक आय 15,000 से कम होनी चाहिए।
- आवेदक के पास अपना बैंक एकाउंट या जनधन खाता होना चाहिए।
इस श्रेणी के श्रमिक आते हैं दायरे में
बता दें कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में असंगठित श्रमिक आवेदन कर सकते हैं। इनमें रेहड़ी-पटरी वाले, हैड लोडर, ईंट भट्टा मालिक, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शाचालक ट्रक कारोबार से जुड़े कामगार , ग्रामीण मजदूर, कृषि मजदूर, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा और चमड़ा तैयार करने वाले श्रमिक शामिल हैं।
लाभार्थी की मृत्यु या अपंगता होने पर परिवार को लाभ
बता दें कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी की मृत्यु या अपंगता होने पर उसके परिवार को योजना का लाभ दिया जाता है। यदि मृत्यु पेंशन प्राप्ति की अवधि में होती है तो उस स्थिति में पति या पत्नी को पेंशन का 50 प्रतिशत हिस्सा प्रदान किया जाता है। यह पेंशन केवल लाभार्थी के पति या पत्नी को ही प्रदन की जाएगी। इसके अलावा यदि लाभार्थी द्वारा नियमित अंशदान किया गया है तो 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ही किसी कारण लाभार्थी अपंग या अक्षम हो गया हो तो ऐसी स्थिति में भी आश्रित को लाभ मिलेगा।
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 साल की आयु के बाद 3000 रुपये प्रति माह पेंशन देकर उनकी आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के जरिए मिलने वाली धनराशि के द्वारा लाभार्थी वृद्धावस्था में अपना जीवनयापन कर सकता है। वहीं अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे परेशानी नहीं आती। यह योजना सभी प्रकार के श्रमिकों के लिए फायदेमंद है।
पीएम श्रमयोगी मानधन योजना में पैसे की निकासी पर लाभ
बता दें कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में यदि लाभार्थी योजना की तिथि से 10 वर्ष से कम अवधि के भीतर इस योजना से निकासी करता है तो इस स्थिति में उसे योगदान का हिस्सा केवल उस पर देय ब्याज की बचत बैंक दर के साथ ही वापस किया जाएगा। लाभार्थी द्वारा यदि नियमित रूप से योगदान किया गया है तो उसकी नामिनी के तौर जो भी जिम्मेदार हो वह योजना को जारी रख सकता है।
योजना संचालक भारतीय जीवन बीमा निगम
बता दें कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की नोडल एजेंसी के तौर पर भारतीय जीवनबीमा निगम को अधिकृत किया गया है। लाभार्थी द्वारा मासिक प्रीमियम भी एलआईसी कार्यालय में ही जमा करवाया जाएगा। वहीं योजना के पूर्ण होने पर लाभार्थी को मासिक पेंशन भी एलआईसी की ओर से दी जाएगी
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