थ्री व्हीलर पर सब्सिडी के लिए 31 मार्च 2025 से पहले करें ऑनलाइन आवेदन
देश में हर साल लगभग 12 से 13 लाख थ्री व्हीलर बिकते हैं। इनमें सभी कैटेगरी के थ्री व्हीलर जैसे इलेक्ट्रिक रिक्शा (पैसेंजर), इलेक्ट्रिक रिक्शा (कार्ट), 3-व्हीलर (गुड्स), 3-व्हीलर (पैसेंजर) और 3-व्हीलर (पर्सनल) शामिल है। अब लंबे समय बाद साल 2025 में सरकार ने चुनिंदा लोगों को थ्री व्हीलर पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का निर्णय लिया। भीषण गर्मी की शुरुआत होने से पहले सरकार ने योजना में आवेदन आमंत्रित किए हैं। आइए, ट्रक जंक्शन की इस खबर में थ्री व्हीलर पर सब्सिडी 2025 की पूरी डिटेल जानते हैं।
छोटे बिजनेस की लाइफ लाइन बने थ्री व्हीलर
भारत के गावों, कस्बों, छोटे शहरों व मेट्रो सिटी में छोटे व्यवसायों के लिए थ्री व्हीलर लाइफ लाइन बन चुके हैं, जो न केवल परिवहन में सहायक हैं, बल्कि व्यापार को सुगम और लाभकारी बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। चाहे वह सामान की डिलीवरी हो, या ग्राहकों तक सेवाएं पहुंचाना। थ्री व्हीलर छोटे व्यवसायों के लिए एक किफायती और प्रभावी विकल्प के रूप में उभर कर सामने आए हैं। थ्री व्हीलर आपको कम लागत में अधिक लाभ पाने का एक अवसर प्रदान करता है।
इस बिजनेस के लिए थ्री व्हीलर पर मिलेगा सब्सिडी का लाभ
बिहार सरकार ने अपने राज्य के चुनिंदा लोगों को थ्री व्हीलर पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने इसके लिए मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत मत्स्य परिवहन के लिए थ्री-व्हीलर वाहन, आइस बॉक्स सहित सब्सिडी पर उपलब्ध कराया जाएगा। इससे उपभोक्ताओं तक ताजी मछलियां पहुंच सकेंगी। इच्छुक मत्स्य विक्रेता जो थोक या खुदरा में मछली की बिक्री का कार्य करते हैं, वे निर्धारित इकाई लागत पर 50 प्रतिशत अनुदान पर थ्री व्हीलर विथ आइस बॉक्स सहित खरीदने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
योजना के तहत लाभार्थियों का चयन कैसे होगा?
यदि आप बिहार राज्य के निवासी हैं और थ्री व्हीलर पर 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके लिए नियमों की जानकारी होना जरुरी है जो इस प्रकार है :
- लाभार्थी वर्ग : योजना का लाभ निम्नलिखित लाभार्थी प्राप्त कर सकते हैं :
- मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य
- अन्य मछुआरे (अनुसूचित जाति, जनजाति)
- जीविका समूह
- एफपीओ (जो मछलियों की बिक्री करते हैं)
- आवेदन पत्र : आवेदन पत्र में आवेदक को अपना मोबाइल नंबर, बैंक शाखा का नाम, बैंक खाता संख्या और आईएफसी कोड अंकित करना होगा।
- चयन प्रक्रिया: आवेदन के बाद, लाभार्थियों का चयन उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा।
- फोटोग्राफ : आवेदक को अपने मत्स्य विक्रय स्थल/दुकान का पोस्टकार्ड साइज में फोटोग्राफ आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
- स्व-हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र: आवेदक को यह स्व-हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र समर्पित करना होगा कि उनका मत्स्य विक्रय स्थल विवाद रहित है। यदि आवेदक को पूर्व में सदृश्य मत्स्य विपणन या वाहन योजना का लाभ मिल चुका है, तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
ऐसे करना होगा ऑनलाइन आवेदन
मछुआ कल्याण योजना में थ्री व्हीलर पर 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति को मत्स्य निदेशालय, बिहार की विभागीय वेबसाइट fisheries.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 है। योजना की अधिक जानकारी के लिए प्रखंड एवं जिले के मत्स्य निदेशालय कार्यालय पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा मत्स्य निदेशलय के टोल फ्री नंबर 1800-345-6185 पर भी कॉल कर योजना से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। प्रमुख ईवी मेकर में महिंद्रा, कायनेटिक, बजाज, पियाजियो, ओएसएम, यूलर, अल्टिग्रीन आदि शामिल है। इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल मार्केट में इलेक्ट्रिक टिपर से लेकर इलेक्ट्रिक मिनी ट्रक तक विभिन्न ईवी श्रेणियां शामिल है। अगर आप भी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर पर बेस्ट ऑफर प्राप्त करना चाहते हैं तो ट्रक जंक्शन पर विजिट करें।
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