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20 सितंबर 2021

ट्रैफिक नियम सख्त : वाहन चालकों को भरना पड़ सकता है 5 हजार का जुर्माना 

By News Date 20 Sep 2021

ट्रैफिक नियम सख्त : वाहन चालकों को भरना पड़ सकता है 5 हजार का जुर्माना 

ट्रैफिक नियम : नींबू-मिर्च या काले कपड़े से बनी चोटी लगाने पर होगी पुलिस की सख्त कार्रवाई

खासतौर पर ट्रक ड्राइवरों के लिए यह खबर चौंकाने वाली हो सकती है। अब यदि ट्रकों पर नीबू-मिर्च लटकाएं तो पुलिस चालान करेगी और आपको 5000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। बता दें कि ट्रकों के आगे अक्सर बुरी नजर से बचने के लिए नीबू-मिर्च या काला कपड़ा लटका दिया जाता है। इससे कई बार ट्रक या अन्य संबंधित वाहनों की नंबर प्लेट ढंक जाती है। ऐसे में ट्रैफिक नियम तोडऩे पर भी इन वाहनों का नंबर सीसीटीवी कैमरा या पुलिस पता नहीं कर सकती। इसका फायदा उठा कर ऐसे वाहन नियमों की अवहेलना कर निकल जाते हैं।

पुलिस ने इसका तोड़ खोज लिया है। अब दिल्ली में इस तरह के वाहनों का तेजी से चालान किया जाएगा। यही नहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर डॉक्टर मुक्तेशंचद्र के आदेशानुसार गाडियों पर नीबू-मिर्च या काला कपड़ा आदि बांधने वाले वाहनों की धरपकड़ के लिए स्पेशल ड्राइव भी शुरू कर दी है। जानते हैं नींबू-मिर्च या काले कपड़े से बनी चोटी लगाने पर क्या होगी  पुलिस की कार्रवाई। 


दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दी चेतावनी 

ट्रक और अन्य कई वाहनों की नंबरप्लेट पर नींबू-मिर्च या काला कपड़ा जैसी चीजें लटकाने वाले वाहन ड्राइवरों को अलर्ट करते हुए  दिल्ली पुलिस के कमिश्नर डॉ. मुक्तेशचंद्र ने ट्विटर हैंडल पर कहा है कि वाहनों पर इन चीजों को लटका कर नियम का उल्लंघन नहीं करें। उनके इस पोस्ट पर कुछ लोगों ने कमेंट करते हुए ऐसी ही गाडियों की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि इन वाहनों पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी। 


ऐसे मामलों में कटेगा चालान 

यहां बता दें कि यदि ट्रक, थ्री व्हीलर, पिकअप, लॉरी या अन्य किसी भी वाहन की नंबर प्लेट से किसी भी तरह की छेड़छाड़ की गई तो पुलिस की नजर पड़ते ही संबंधित वाहन का चालान होगा। इस कार्रवाई में मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के तहत 5000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर नियम का उल्लंघन दोबारा किया जाता है तो जुर्माना की राशि दोगुना हो जाएगी। 


रियर व्यू मिरर हटाना भी गलत 

जिस तरह से बुरी नजर से बचाने के लिए ट्रकों की नंबर प्लेट पर नींबू-मिर्च आदि लटकाया जाना गैरकानूनी माना गया है। ठीक उसी प्रकार दोपहिया वाहनों पर रियर व्यू मिरर यानि पीछे से आने वाले वाहन का पता लगाने के लिए लगाए जाने वाले सीसे को हटाना भी यातायात नियमों का उल्लंघन है। इससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं। दिल्ली पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों को भी चेतावनी दी है। 


दिल्ली में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट किया अनिवार्य 

दिल्ली पुलिस यातायात नियमों की पालना कराने के लिए लगातार सख्त होती जा रही है। अन्य मेगा सिटी में भी इसी तरह पुलिस की कार्रवाई होती है। यह लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी भी है। यदि हाई सिक्योरिटी नंबर की बात की जाए तो दिल्ली पुलिस ने इसे अनिवार्य कर दिया है। आपको बता दें कि यूं तो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट दिखने में एक साधारण नंबर प्लेट के जैसी होती है लेकिन इसकी तकनीकी विशेषताएं इसे अलग बनाती हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में क्रोमियम होलोग्राम स्टीकर का उपयोग किया जाता है। इससे वाहन से संबंधित जानकारी जैसे रजिस्टे्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चेचिस नंबर आदि अंकित होते हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की विशेषता यह है कि एक बार लगने के बाद इसे निकालना मुश्किल होता है। यदि निकालने की कोशिश कि तो यह टूट जाती है।

 

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