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27 Jan 2022
Automobile

ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता मार्च 2022 तक बढ़ाई, वाहन मालिकों को मिलेगी राहत

By News Date 27 Jan 2022

ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता मार्च 2022 तक बढ़ाई, वाहन मालिकों को मिलेगी राहत

दिल्ली सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस वैधता को 31 मार्च तक किया मान्य 

दिल्ली में एक बार फिर वाहन चालकों को सरकार ने राहत प्रदान करते हुए ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता बढ़ा दी है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने 1 फरवरी 2020 से 31 जनवरी 2022 के मध्य समाप्त होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ड्राइविंग लाइसेंस बढ़ाए जाने की यह सूचना जारी कर दी है। यहां जानते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता बढ़ाए जाने से मोटर वाहन चालकों को किस तरह से मिलेगी राहत और इसकी वैधता के क्या मायने हैं? 

कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर बढ़ाई वैधता सीमा 

बता दें कि दिल्ली में कोरोना महामारी के की तीसरी लहर के चलते ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट बंद कर दिए गए थे। विभाग ने लर्नर लाइसेंस की वैधता को 31 जनवरी 2020 से बढ़ा कर 31 मार्च 2022 तक कर दिया है। इस संदर्भ में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि ड्राइविंग टेस्ट के बंद होने के कारण लोग ऑनलाइन टेस्ट स्लॉट बुक नहीं करवा पा रहे थे, ऐसे में सरकार ने 1 फरवरी 2020 से 31 जनवरी 2022 के बीच समाप्त होने वाले लर्नर लाइसेंस की वैधता अब 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी है। 

मंत्री ने कहा है कि इससे मोटर वाहन चालकों को बड़ी राहत मिल पाएगी। यहां बता देें कि जनवरी 2022 के आरंभ में कोविड मामलों में वृद्धि देखी गई। इससे सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षणों को निलंबित कर दिया था। वहीं 6 जनवरी 2022 से दिल्ली के सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में नये और मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस यहां तक कि लर्निंग लाइसेंस परीक्षणों के लिए भी नियुक्तियों पर रोक लगानी पड़ी। 

पुराने वाहनों के संचालन पर लगाया प्रतिबंध 

यहां बता दें कि पुराने वाहनों पर दिल्ली सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग ने करीब 2 लाख पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण निरस्त कर दिया है।  इससे प्रदेश में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को अनुमति देने के लिए दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। इधर डीजल वाहनों के अलावा 15 साल  से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों का भी पंजीकरण रद्द किया जा रहा है। 

अवधिपार पुराने वाहनों में इलेक्ट्रिक किट की मंजूरी 

बता दें कि दिल्ली सरकार ने डीजल और पेट्रोल से चलने वाले पुराने वाहनों में इलेक्ट्रिक किट लगवाने की मंजूरी प्रदान कर दी है। राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 2016 में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। वर्तमान में सरकार ने अपने इसी फैसले को दोहराते हुए प्रदेश में इन वाहनों पर रोक लगाने की सूचना जारी की है।

इसके तहत सरकार ने डीजल वाहनों की पंजीकरण अवधि 15 वर्ष से घटा कर 10 वर्ष करने के लिए परिवहन कानून में संशोधन किया था। दिल्ली परिवहन विभाग ऐसे वाहनों को दिल्ली से बाहर उन राज्यों में चलाने के लिए एनओसी  जारी कर रहा है जहां ये वाहन प्रतिबंधित नहीं किए गए हैं।  सरकार ने पुराने प्रतिबंधित वाहनों को चलाने के विकल्प के तौर पर इनमें इलेक्ट्रिक किट लगवाने की मंजूरी दे दी है। इससे पेट्रोल और डीजल वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक किट के रेट्रोफिटमेंट की अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रिक और शून्य उत्सर्जन वाहनों को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी। 

इलेक्ट्रिक किट लगवाने पर मिलेगी सरकारी सब्सिडी 

दिल्ली में पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध के बाद अब सरकार इन वाहनों को इलेक्ट्रिक किट प्रदान करवाने के लिए प्रयासरत है। जो पुराने वाहन मालिक अपने वाहनों में इलेक्ट्रिक किट लगवाएंगे उन्हे सरकार सब्सिडी भी देगी। बता दें कि दिल्ली परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक किट  बनाने वाली कंपनियों को सूचीबद्ध करना शुरू कर दिया है। बता दें कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल और पेट्रोल से चलित पुराने वाहन प्रदूषण का बड़ा कारण साबित हो रहे थे। इसमें डीजल से चलने वाले वाहनों की अधिक भूमिका बताई जाती है। अब सरकार की इस नई नीति के अंतर्गत डीजल वाहनधारक अपने वाहनों में इलेक्ट्रिक किट फिट करवा कर सरकार की सब्सिडी भी प्राप्त कर सकते हैं।

कैसे बनवाएं घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस 

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आपको परिवहन विभाग के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली सहित राजस्थान एवं अन्य प्रदेशों में यह प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूरी कर दी जाती है। बता दें कि कोविड महामारी के दौरान अनेक सरकारी काम-काम ठप हो गए थे। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन सुविधा मुहैया करवाई है। अगर आपके पास किसी भी श्रेणी का वाहन है तो अपना लाइसेंस घर बैठे बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाकर निर्धारित शुल्क जमा कराना होता है। 

ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया 

बता दें कि ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कुछ खास प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। इसमें परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर स्टेप बाई स्टेप जाना पड़ता है। यह प्रक्रिया इस तरह से जानें- 

  • सबसे पहले परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://parivahan.gov.in/ पर जाएं। 
  • यहां क्लिक करने के बाद होम पेज खुलेगा और आपको ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस पर क्लिक करें। 
  • इसके बाद अपने आप एक नया  पेज खुल जाएगा। यहां आपको अपने राज्य का चयन करना है जहां के आप स्थायी निवासी हैं। 
  • राज्य के चयन के बाद आपको नये पेज पर जाना होगा जहां ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू के ऑप्सन का चुनाव करें। 
  • इसके उपरांत नया पेज खुलने पर आवश्यक दस्तावेज सबमिट करने के लिए क्लिक करें। 
  • यहां आपको ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सारी जानकारी बॉक्स में भरनी है। इसके बाद दस्तावेजों को अपलोड कर दें। 
  • दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको अपनी स्कैन की गई फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। 
  • समस्त डाक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करें।  इसके बाद रिसिप्ट मिल जाएगी। 

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