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18 अक्टूबर 2021

राहत : वाहन दस्तावेज की वैधता 31 अक्टूबर तक बढ़ाई 

By News Date 18 Oct 2021

राहत : वाहन दस्तावेज की वैधता 31 अक्टूबर तक बढ़ाई 

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना 

क्या आपने  ट्रक, पिकअप, लॉरी, कंटेनर, थ्री व्हीलर या अन्य किसी भी वाहन के दस्तावेजों को गौर से देखा है यदि इनकी वैधता खत्म होने जा रही है तो इसकी चिंता नहीं करें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय सडक़ एवं परिवहन मंत्रालय ने हाल ही एक अधिसूचना जारी कर  ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, रजिस्टेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस आदि की वैधता 31 अक्टूबर 2021 तक बढ़ा दी है। इसका लाभ 1 फरवरी 2020 के बाद एक्सपायर हुई वैधता वाले वाहन मालिकों को मिल सकेगा।

यहां यह भी बता दें कि कोरोना काल से लेकर अब तक केंद्र सरकार ने आठ बार वाहनों की वैधता बढ़ाई है। एक बार फिर उन लोगों  को सरकार ने अवसर दिया है जो अभी तक अपने वाहन संबंधी दस्तावेजों का परिवहन कार्यालय से नवीनीकरण नहीं करवा पाए हैं। आइए जानते हैं सरकार की ओर से बढाई गई वाहन दस्तावेज वैधता के पीछे क्या-क्या कारण रहे और इससे कैसे मिलेगी देश के लाखों वाहन मालिको को राहत? 


चालान की परेशानी से मिलेगी राहत 

केंद्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अंतर्गत अब 31 अक्टूबर 2021 तक वाहनों के दस्तावेजों की वैधता को मान्यता प्रदान कर दी गई है ऐसे में उन लाखों वाहन संचालकों को फायदा हो गया है जो अब तक नवीनीकरण नहीं करवा पा रहे थे। वहीं सरकार ने अक्बूबर माह से प्रस्तावित चालान कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अब दस्तावेजों की वैधता के कारण पुलिस और परिवहन विभाग चालान नहीं कर सकेंगे। केंद्र सरकार के सडक़ एवं परिवहन मंत्रालय ने सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण कार्यालयों में परिपत्र भेज कर इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा यदि कोई वाहन मालिक अपने दस्तावेजों को रिन्यू करवाना चाहता है तो वह ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर अपने वाहन की पासिंग करवा सकता है। 


कब-कब बढ़ाई गई वैधता सीमा 

कोरोना महामारी के चलते केंद्र सरकार ने वाहनों के दस्तावेजों की वैधता कई बार बढ़ाई। यहां बता दें कि 30 मार्च 2020, इसके बाद 9 जूून 2020, इसके बाद 24 अगस्त 2020, 27 दिसंबर 2020 और 26 मार्च 2021 को वाहन दस्तावेज वैधता सीमा बढाई गई। वहीं इसके बाद 17 जून 2021, 30 सितंबर 2021 और अब आठवीं बार 31 अक्टूबर तक वाहनों के दस्तावेजों की वैधता अवधि बढ़ाई गई है। 


फरवरी 2020 के बाद खत्म वैधता के वाहनों पर होंगे नए आदेश

यहां बता दें कि जिन वाहनों के दस्तावेजों की वैधता फरवरी 2020 के बाद समाप्त हुई है उनके दस्तावेजों को एक नवंबर से पहले यानि 31 अक्टूबर 2021 तक रिन्यू करवाना अनिवार्य होगा। यदि इस नियम का पालन संबंधित वाहन धारकों ने नहीं किया तो एक नवंबर से सरकार की ओर से प्रस्तावित चालान अभियान में उनके वाहन का चालान हो सकता है वहीं इन्हे भारी जुर्माना राशि का भुगतान करना होगा। 


ऑनलाइन प्रकिया रहेगी जारी

यहां बता दें कि केंद्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक 31 अक्टूबर तक वाहनोंं के दस्तावेजों की वैधता सीमा बढ़ाने के साथ ही यह व्यवस्था भी रहेगी कि जो वाहन मालिक अपने वाहन के दस्तावेजों रिन्यू करवाना चाहता है तो वह ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर अपने वाहन की पासिंग कर सकता है। वहीं वाहन चालकों ने अभी तक यह प्रक्रिया नहीं अपनाई है वे चिंतित नहीं हों क्योंकि अक्टूबर में प्रस्तावित चालान प्रक्रिया पर पहले ही सरकार ने रोक लगा दी है।

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