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Saurjesh Kumar
12 मई 2024

वाहन मालिक हो जाएं अलर्ट, ये सर्टिफिकेट नहीं तो होगा 10 हजार का चालान!

By Saurjesh Kumar News Date 12 May 2024

वाहन मालिक हो जाएं अलर्ट, ये सर्टिफिकेट नहीं तो होगा 10 हजार का चालान!

गाड़ी चलाते हैं और ये सर्टिफिकेट नहीं है तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना

अगर आप भी किसी कमर्शियल या पैसेंजर वाहनों के मालिक हैं तो दस्तावेजों को लेकर कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस पोस्ट में हम ऐसे ही महत्वपूर्ण दस्तावेज के बारे में बता रहे हैं जिसका ना होना आपके जेब के लिए भारी पड़ सकता है। क्योंकि इस डॉक्यूमेंट के ना होने पर पुलिस आप से 10 हजार रुपए का चालान कर सकती है। इस सर्टिफिकेट का नाम “पॉल्यूशन सर्टिफिकेट” है। बता दें कि लोगों के मन में अक्सर ये सवाल होता है कि आखिर वाहनों में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है? दरअसल  सरकार वर्तमान में देश में हो रहे वायु प्रदूषण को गंभीरता से ले रही है। मौजूदा समय में वायु प्रदूषण एक बेहद गंभीर समस्या बन गया है। ऐसे में जरूरी है कि वाहनों से निकलने वाले धुएं को अच्छी तरह कंट्रोल किया जाए। यही वजह है कि वाहनों के लिए भारत सरकार ने पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC) को अनिवार्य कर दिया है। यह सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण होता है कि आपका वाहन सरकार द्वारा निर्धारित उत्सर्जन मानकों का पालन करता है।

PUC सर्टिफिकेट का महत्व?

PUC सर्टिफिकेट एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो यह सुनिश्चित करता है कि वाहन कम से कम प्रदूषण फैलाए। वाहन के उत्सर्जन और इंजन क्वालिटी को मापते हुए वाहन मालिकों को यह प्रमाण पत्र दिया जाता है। जिससे हवा की गुणवत्ता में सुधार हो। दरअसल, वाहनों से उत्सर्जित धुआं वायु प्रदूषण का बड़ा स्रोत है। जो कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन जाता है। सांस लेने में तकलीफ, हृदय रोग, और कैंसर आदि बीमारियों का बड़ा कारण प्रदूषण ही है। यही वजह है कि सरकार पीयूसी सर्टिफिकेट को बड़ा महत्व देती है, जो स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देकर इन स्वास्थ्य जोखिमों को कम करता है।

पीयूसी सर्टिफिकेट ना रहने पर इतना होगा जुर्माना

PUC सर्टिफिकेट के लिए इसके टेस्ट से गुजरना होता है। इस टेस्ट के दौरान वाहन के उत्सर्जन प्रणाली की जांच होती है। किसी तरह की खराबी होने पर उसे ठीक किया जा सकता है, जिससे वाहन की माइलेज और परफॉर्मेंस में भी सुधार आता है। इसके अलावा बता दें कि पीयूसी सर्टिफिकेट रखना भारत में किसी भी वाहन के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य है। इस सर्टिफिकेट के न होने पर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।

ऐसे बनाएं PUC सर्टिफिकेट, जानें इसकी वैधता

आप किसी भी ऑफिशियल पीयूसी सेंटर पर जाकर PUC सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरते हुए इसका सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और ड्राइविंग लाइसेंस की एक प्रति साथ में ले जानी है। टेस्ट में कुछ मिनट लगेंगे और आपको एक नियत फीस का भी भुगतान करना होगा। अगर आपकी गाड़ी एमिशन स्टैंडर्ड का पालन करती है तो आपको PUC सर्टिफिकेट स्वीकृत कर दिया जाएगा।

वहीं इसकी वैधता की बात करें तो आपको बता दें कि नए वाहनों के लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की वैलिडिटी एक साल के लिए होती है। वहीं, पुराने वाहनों के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट की वैधता 6 महीने के लिए होती है।

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