गलत चालान की शिकायत कहां और कैसे करें? जानिए अपने कानूनी अधिकार
सड़कों पर वाहन चलाते समय यातायात के किन-किन नियमों की पालना करनी चाहिए, इसकी जानकारी अधिकांश वाहन चालकों को नहीं होती है। जानकारी के अभाव में जब वाहन चालक यातायात नियमों को तोड़ देता है तब ट्रैफिक पुलिस की ओर से चालान काट दिया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा गलत चालान काट दिया जाता है या नियमों के उल्लंघन पर गलत धारा में जुर्माना लगा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में चालान का पेमेंट करना चाहिए या जुर्माना से बचने के लिए कानूनी तरीका अपना चाहिए? आइए, इस विषय पर विस्तार से जानते हैं।
कैसे पहचानें कि चालान गलत है?
गलत चालान की पहचान के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे चालान में दी गई लोकेशन या समय गलत हो सकता है। चालान में दिखाई गई गाड़ी आपकी नहीं है। गाड़ी का नंबर मिलता-जुलता है, लेकिन गाड़ी का रंग/मॉडल अलग है। आप उस दिन गाड़ी लेकर बाहर ही नहीं निकले थे। फोटो या वीडियो में सबूत अस्पष्ट या अधूरे हैं। अगर इनमें से कोई भी बात सच है, तो हो सकता है चालान गलती से जारी किया गया हो।
गलत चालान पर ऐसे करें शिकायत
सबसे पहले echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं और वहां अपने वाहन नंबर या चालान नंबर सबमिट करें। अब चालान की डिटेल्स चेक करें – जैसे तारीख, जगह, गाड़ी की फोटो/वीडियो आदि। अगर कुछ गड़बड़ लगे, तो उस फोटो या वीडियो को ध्यान से देखें। अगर चालान गलत है जैसे गाड़ी आपकी नहीं, जगह गलत, या रूल तोड़ा ही नहीं, तो शिकायत करें। इसके दो तरीके हैं:
ऑनलाइन शिकायत का तरीका : ई-चालान पोर्टल पर जाएं और "Grievance Redressal" सेक्शन पर क्लिक करें। चालान नंबर, गाड़ी की डिटेल्स और स्पष्टीकरण लिखकर अपनी शिकायत दर्ज करें। अगर कोई फोटो, डॉक्यूमेंट हो तो अपलोड करें।
ऑफलाइन शिकायत का तरीका : स्थानीय ट्रैफिक पुलिस ऑफिस जाएं और वहां लिखित में शिकायत दें, चालान की कॉपी साथ लेकर जाएं। ऑफिस में मौजूद अधिकारी को अपनी बात समझाएं और चालान रद्द करवाने की रिक्वेस्ट करें
पेमेंट कब करें और कब नहीं? : अगर चालान सही है, यानी आपने रूल तोड़ा है तो पेमेंट करना चाहिए। अगर चालान गलत है, तो कभी भी पेमेंट ना करें। एक बार पेमेंट कर देने के बाद आपकी शिकायत स्वीकार नहीं की जाएगी।
शिकायत के बाद क्या होता है?
अगर आपकी शिकायत सही पाई जाती है तो चालान रद्द कर दिया जाएगा और आपको पेमेंट नहीं करना होता है। कई बार आपको SMS या ईमेल के जरिए अपडेट मिल जाता है। कोशिश करें कि शिकायत 15 से 30 दिनों के अंदर करें, तभी कार्रवाई होने की संभावना ज़्यादा होती है।
जानिए कानूनी रूप से आपके अधिकार क्या हैं?
मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार, आप चालान के खिलाफ सुनवाई का अधिकार रखते हैं। अगर आप दोषी नहीं हैं, तो कोई भी आपसे जबरन जुर्माना वसूल नहीं कर सकता। आप अपने जिले के लोक अदालत या उपभोक्ता फोरम में भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं अगर पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। हाई कोर्ट में रिट याचिका (Writ Petition) दायर करना अंतिम ऑप्शन हो सकता है यदि बार-बार गलत चालान भेजे जा रहे हों।
चालान से बचने के लिए हमेशा सावधान रहें
अगर आप चालान से बचना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना होगा जो इस प्रकार है :
- अपनी गाड़ी पर स्पष्ट नंबर प्लेट रखें।
- हेलमेट, सीट बेल्ट जैसे नियमों का पालन करें।
- गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस वैध रखें।
- समय-समय पर ई-चालान वेबसाइट चेक करते रहें।
- चालान का स्क्रीनशॉट और मेल का रिकॉर्ड सेव करें।
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