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ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों को मिलेगी ग्रेच्युटी और इंश्योरेंस की सुविधा

Posted On : 23 June, 2024

ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के लिए कॉरपोरेशन बनाएगी सरकार

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में ऑटोरिक्शा और टैक्सी चालकों और मालिकों के कल्याण के लिए वेलफेयर कॉरपोरेशन बनाने की घोषणा कर दी है। ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए यह घोषणा बड़ी सुविधाएं और स्टेबिलिटी साथ लाएगी। इसके तहत सरकार लाभुकों को दुर्घटना बीमा और ग्रेच्युटी का लाभ प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार महाराष्ट्र ऑटोरिक्शा एवं टैक्सी चालक कल्याण निगम का गठन करेगी और इसके तहत चालकों के हित में कई कदम उठाए जाएंगे।

चलिए इस खबर को विस्तार से जानते हैं..

क्या-क्या मिलेगा लाभ?

सीएम ने कहा, "नए गठित किए जाने वाले निगम के माध्यम से राज्य के सभी ऑटोरिक्शा और टैक्सी चालकों को हम वित्तीय सहायता और ग्रेच्युटी लाभ देने पर फोकस करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत पंजीकृत सदस्यों को दुर्घटना के मामले में 50,000 रुपये दिए जाएंगे जिसकी जल्द ही एक विस्तृत नीति तैयार की जाएगी।

ना सिर्फ दुर्घटना बीमा और ग्रेच्युटी बल्कि यह निगम पंजीकृत सदस्यों के बच्चों को छात्रवृत्ति और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों को सहायता भी प्रदान करेगा। राज्य सरकार कौशल विकास विभाग के माध्यम से सरकार पंजीकृत सदस्यों के बच्चों को तकनीकी कोर्स करने में भी सहायता प्रदान करेगी।

किन्हें मिलेगी ग्रेच्युटी और कैसे मिलेगा लाभ 

60 साल से ज्यादा उम्र के रिटायर्ड टैक्सी और ऑटो चालकों को ग्रेच्युटी दी जाएगी। इस स्कीम के तहत एक कोष बनाया जाएगा जिसमें उद्योग एवं परिवहन विभाग तथा सरकार योगदान देगी। साथ ही ग्रेच्युटी का लाभ उठाने के लिए चालकों को भी 60 साल की उम्र तक सालाना 300 रुपये का योगदान करना होगा। सीएम शिंदे ने आगे कहा है कि यह फैसला एक नई मिसाल कायम करता है क्योंकि पिछली किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग द्वारा स्वरोजगार योजना के बारे में भी लोगों को जागरूक किया है जिसके तहत लोगों 35% तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है।

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