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सुप्रीम कोर्ट का फैसला : अब एलएमवी लाइसेंस से चला सकेंगे कमर्शियल वाहन

Posted On : 11 November, 2024

LMV लाइसेंस होल्डर चला सकेंगे 7500 किलोग्राम तक के कमर्शियल वाहन

अब हल्के मोटर वाहन (LMV) लाइसेंस धारक भी 7500 किलोग्राम तक के कमर्शियल वाहन चला सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर 2024 को इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि बीमा कंपनियां अब LMV लाइसेंस के आधार पर इंश्योरेंस क्लेम से मना नहीं कर सकतीं। इस फैसले से उन लाखों ड्राइवरों को राहत मिली है जो कमर्शियल वाहन चलाकर आजीविका कमाते हैं।

2017 के फैसले पर इंश्योरेंस कंपनियों ने दायर की थी याचिका

यह मुद्दा 2017 में मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मामले में पहली बार उठा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने कहा था कि जिन ट्रांसपोर्ट व्हीकल का वजन 7500 किलोग्राम से कम हो, वे LMV की परिभाषा में आते हैं। इस फैसले के बाद बीमा कंपनियों के खिलाफ बड़ी संख्या में इंश्योरेंस क्लेम दाखिल किए गए, जिसके विरोध में इंश्योरेंस कंपनियों ने याचिका दायर की थी। अब सुप्रीम कोर्ट के इस नए फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि LMV लाइसेंस धारक कमर्शियल वाहन चला सकेंगे और उनके इंश्योरेंस क्लेम से इनकार नहीं किया जा सकता। यह फैसला न केवल ड्राइवरों के लिए राहत भरा है, बल्कि यह भारत में परिवहन और सड़क सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम भी है।

सामाजिक प्रभाव पर ध्यान देने की बात

बेंच की तरफ से फैसला पढ़ते हुए जस्टिस ऋषिकेश राय ने कहा कि इस मुद्दे में केवल कानून का ही नहीं, बल्कि इसके सामाजिक प्रभाव का भी ध्यान रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों के रोजगार पर इस फैसले का सीधा असर होगा, इसलिए नियमों को समझने में व्यावहारिकता का ध्यान रखा जाना चाहिए।

लाइसेंसिंग ऑथोरिटी के लिए सुझाव

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7500 किलोग्राम तक के वाहनों के लिए विशेष लाइसेंस की जरूरत नहीं है। उन्होंने लाइसेंसिंग ऑथोरिटी को निर्देश दिया कि वे ड्राइविंग लाइसेंस जारी करते समय सभी नियमों का सही ढंग से पालन करें और ड्राइविंग टेस्ट को अनिवार्य बनाएं। कोर्ट ने यह भी कहा कि विशेष लाइसेंस नियम केवल अधिक वजन वाले वाहनों के लिए ही होना चाहिए।

बीमा कंपनियों की दलील खारिज

चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने यह फैसला सर्वसम्मति से दिया। कोर्ट ने बीमा कंपनियों की दलील को खारिज करते हुए कहा कि लाखों लोग ऐसे कमर्शियल वाहन चला रहे हैं जिनका वजन 7500 किलोग्राम से कम है। ऐसे ड्राइवरों पर दुर्घटनाओं का आरोप लगाना उचित नहीं है। अदालत ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं के कई कारण होते हैं जैसे सीट बेल्ट और हेलमेट का न पहनना, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल, और शराब पीकर गाड़ी चलाना। इन सभी कारणों से दुर्घटनाएं होती हैं और यह कहना गलत होगा कि इसके लिए सिर्फ LMV लाइसेंस धारक जिम्मेदार हैं।

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