Posted On : 26 August, 2021
अगर आप नया ट्रक, टिपर, पिकअप, थ्री व्हीलर या अन्य कोई भी वाहन खरीदने जा रहे हैं और परिवहन विभाग में इसके लिए आपको वाहन का रजिस्ट्रेशन भी कराना अनिवार्य होगा। वाहन आप अपने नाम से रजिस्टर्ड करवा रहे हैं लेकिन उत्तराधिकारी के नाम को लेकर आपने अभी तक कुछ नहीं सोचा। कोई बात नहीं आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है अब केंद्रीय सडक़ एवं परिवहन मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए नई व्यवस्था दे दी है। इसके अंतर्गत आप अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन कराते वक्त ही अपने वाहन के उत्तराधिकारी को नामित कर सकते हैं। बता दें कि मंत्रालय ने इसके लिए बाकायदा एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है। वाहन मालिक चाहें तो पंजीकरण के समय नामित व्यक्ति का नाम दर्ज करवा सकते हैं और यदि ऐसा नहीं कर पाएं तो बाद में भी ऑनलाइन आवेदन के जरिए ऐसा कर सकते हैं।
केंंद्र सरकार द्वारा मोटर वाहन नियमों में किया गया यह बदलाव वाहन मालिकों को राहत प्रदान करेगा। अभी तक नोमिनी को लेकर जो पुरानी प्रक्रिया होती थी वह काफी जटिल मानी जाती थी। ऐसे में वाहन मालिकों को यह चिंता सताती रहती थी कि आखिर उनके बाद वाहन का मालिक घोषित करने के लिए क्या करना पड़ेगा। यह भी गौरतलब है कि वाहन को हस्तांतरित करने के लिए अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग प्रक्रिया अपनाई जा रही थी। ट्रक जंक्शन पर आपको बता दें कि अब सडक़ परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में एक ऐसा बदलाव किया है जिससे वाहन मालिक रजिस्ट्रेशन के समय ही अपने उत्तराधिकारी का नाम घोषित कर सकेंगे। नए नियमों के तहत वाहन मालिक द्वारा उत्तराधिकारी के रूप में अपने नामित व्यक्ति की घोषणा किए जाने की स्थिति में वाहन मालिक को उस व्यक्ति की पहचान का सत्यापित प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा।
केंद्रीय सडक़ परिवहन मंत्रालय की ओर से मोटर वाहन नियमों में किए गए नए बदलावों से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि यदि वाहन के असल मालिक की किन्ही कारणों से मृत्यु हो जाती है तो पंजीकरण के समय अपने परिवार के जिस भी व्यक्ति को उसने अपना वाहन उत्तराधिकारी नामित किया था वह तीन महीने तक उसी प्रकार वाहन का इस्तेमाल कर सकता है जैसे वाहन उसे हस्तांतरित कर दिया गया हो। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि नामित व्यक्ति ने वाहन मालिक की मृत्यु के 30 दिन के भीतर पंजीकरण प्राधिकरण को उसकी मृत्यु की सूचना दे दी हो। इसके अलावा यह भी बताना जरूरी होगा कि अब वाहन का इस्तेमाल उसी के द्वारा किया जाएगा।
केंद्रीय सडक़ एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा वाहन हस्तांतरण के संबंध में केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में किए गए बदलाव के तहत नामित व्यक्ति को वाहन का मालिकाना हक प्राप्त करने की आवश्यक प्रकिया अपनानी पड़ेगी। उसे वाहन मालिक की मृत्यु के तीन महीने के भीतर वाहन के मालिकाना हक के हस्तांतरण के लिए पंजीकरण प्राधिकरण के पास फार्म 31 में आवेदन करना होगा। यदि तलाक या संपत्ति बंटवारे जैसी स्थितियों में वाहन मालिक नामित व्यक्ति से जुड़ा बदलाव करने के लिए एक सहमत मानक संचालन प्रक्रिया के साथ नामांकन में परिवर्तन कर सकता है।
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