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22 मार्च 2022

1 अप्रैल से नए वाहन के रोड टैक्स पर मिलेगी 25 प्रतिशत छूट

By News Date 22 Mar 2022

1 अप्रैल से नए वाहन के रोड टैक्स पर मिलेगी 25 प्रतिशत छूट

चंडीगढ़ के लोगों को मिलेगा व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का फायदा

केंद्र सरकार व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी पर पिछले कुछ सालों से लगातार काम कर रही है। जिसके फायदे अब सामने आने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2021 में नई व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी की शुरुआत की थी। जिसके तहत पुरानी गाड़ी का स्क्रैप सर्टिफिकेट देने पर जहां नई गाड़ी पर डिस्काउंट मिलता है वहीं रोड टैक्स में भी छूट मिलती है। केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ में भी 1 अप्रैल 2022 से पुरानी गाड़ी का स्क्रैप सर्टिफिकेट देने पर नया वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में 25 फीसदी की छूट मिलेगी।

पुरानी गाड़ी का स्क्रैप देने पर मिलेगी छूट, यूटी प्रशासन ने जारी किए निर्देश

चंडीगढ़ में नया वाहन खरीदने पर मोटर वाहन टैक्स में छूट मिलेगी। यह छूट पुराने वाहन को स्क्रैप में देने के बाद नया वाहन खरीदने पर मिलेगी। यूटी प्रशासन ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार रोड टैक्स में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। नया नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा।

स्क्रैप सर्टिफिकेट दिखाने के बाद मिलेगी छूट

नया वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में 25 प्रतिशत छूट का फायदा तभी मिलेगा जब उपभोक्ता पुराने वाहन का स्क्रैपेज सर्टिफिकेट दिखाएगा। केंद्रीय सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 5 अक्टूबर 2021 को जारी अधिसूचना में बताया गया है कि नया वाहन खरीदते समय मोटर व्हीकल टैक्स में छूट तभी दी जा सकेगी, जब वाहन के मालिक को रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैप सुविधा (आरवीएसएफ) के तहत सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (सीडी) जारी किया गया हो। 

कमर्शियल वाहनों के लिए मिलेगी 15 प्रतिशत की छूट

यूटी प्रशासन की ओर से जारी किए गए निर्देशों में पर्सनल और कमर्शियल वाहनों के लिए छूट का दायरा अलग-अलग निर्धारित किया गया है। 15 साल पुराने नॉन ट्रांसपोर्ट (पर्सनल) वाहनों पर 25 प्रतिशत और 8 साल पुराने कमर्शियल वाहनों के लिए 15 प्रतिशत छूट का प्रावधान रखा गया है। आपको बता दें कि व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी में पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को कबाड़ में देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही वाहन मालिकों को इंसेंटिव के रूप मेें यह छूट देने की व्यवस्था की गई है। कंडम हुए पंजीकृत वाहनों को जमा कराकर प्राप्त हुए प्रमाण पत्र को दिखाकर यह छूट प्राप्त की जा सकती है।

8 साल बाद सीवी को नहीं मिलेगी रोड टैक्स में छूट 

अधिसूचना के अनुसार कमर्शियल वाहनों को 8 साल बाद रोड टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। नए नियमों को सेंट्रल मोटर व्हीकल्स (24वां संशोधन) नियम 2021 कहा जाएगा और ये एक अप्रैल 2022 से प्रभावी होंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि कॉमर्शियल वाहनों को 8 साल बाद रोड टैक्स में कोई छूट नहीं मिलेगी। इसी प्रकार पर्सनल वाहनों को 15 साल बाद रोड टैक्स में मिलने वाली छूट उपलब्ध नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले साल अगस्त में लांच की गई नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत एक अप्रैल 2023 से भारी कॉमर्शियल वाहनों के लिए फिटनेस टेस्टिंग करवाना अनिवार्य होगा। अन्य श्रेणियों के वाहनों के लिए यह चरणबद्ध तरीके से 1 जून 2024 से अनिवार्य होगा।

जानें, भारत में क्यों लांच की गई स्क्रैप पॉलिसी

देश की सडक़ों पर वाहनों से चलने वाले और पैदल चलने वाले लोगों की सुरक्षा और स्वच्छ वातावरण के लिए सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी बनाई है। यह एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है जिससे वाहनों के आधुनिकीकरण को अपनाकर 21वीं सदी के भारत के लिए स्वच्छ, भीड़भाड़ मुक्त और सुविधाजनक सफर का माहौल बनाना है। आपको बता दें कि देश में 20 साल से पुराने 51 लाख हल्के मोटर वाहन हैं और 15 साल से पुराने 34 लाख हल्के मोटर वाहन हैं। इसके अलावा 15 साल पुराने करीब 17 लाख मध्यम और भारी कमर्शियल वाहन है। साथ ही इनके पास वैध फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं हैं। पुराने वाहन, फिट वाहनों की तुलना में पर्यावरण को 10 से 12 गुना अधिक प्रदूषित करते हैं और सडक़ सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। इन सभी कारकों को देखते हुए व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लांच की गई है। 
 

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