केंद्र ने जारी किए नये नियम, जानें, क्या हैं ये नियम
केंद्र सरकार ने हाल ही वाहनों के भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क करने के नियमों में कई बदलाव किए हैं। इसके लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से इसके नये नियम जारी कर दिए गए हैं। बीएच सीरीज नंबर प्लेट नियमों में संशोधन के पीछे सरकार का मकसद ईकोसिस्टम को और मजबूत बनाना है। मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि नये नियमो से नागरिकों का जीवन पहले से अधिक आसान होगा। इनमें बीएच सीरीज के लिए संबंधित वाहन मालिक के निवास स्थान या कार्य स्थल पर ही आवेदन जमा कराने की सुविधा प्रदान की जाएगी। वहीं इस सीरीज का दुरूपयोग भी रोका जाएगा। हालांकि बीएच सीरीज नंबर कार्गो वाहनों पर लागू नहीं होंगे लेकिन विभिन्न ट्रांसपोर्ट कंपनियों में काम करने वाले प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी या सरकारी कार्मिक भी अपने निजी वाहनों को एक राज्य से दूसरे राज्यों में ले जाते हैं ऐसे में उन्हे यदि बीएच सीरीज नंबर प्लेट मिल जाती है तो इन्हे भी काफी राहत मिल सकेगी। यहां ट्रक जंक्शन पर इस आर्टिकल में आपको bh सीरीज के नये नियमों और इसके लिए आवेदन की पूरी जानकारी दी जा रही है। इसे अवश्य पढें और शेयर करें।
बीएच सीरीज नंबर ट्रांसफर हो सकेंगे
बता दें कि केंद्र सरकार ने जारी किए नये नियमों में यह भी सुविधा प्रदान की है कि जो इस सीरीज के पात्र हैं अथवा नहीं हैं वे यदि ऐसे वाहन को खरीदते हैं जिसमें बीएच सीरीज नंबर प्लेट है तो वे नंबर स्वामित्व के हिसाब से हस्तांतरित हो जाएंगे। इसके साथ ही केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में यह भी कहा है कि नियमित पंजीकरण चिन्ह वाले वाहनों को भी आवश्यक टैक्स का भुगतान करने के बाद bh सीरीज रजिस्ट्रेशन में बदला जा सकेगा।
निजी और सरकारी कर्मचारियों के लिए ये होंगे नियम
वाहनों के भारत सीरीज नंबर का पंजीकरण कराने के लिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अलग-अलग नियम बनाए गए हैं। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के वर्किंग सर्टिफिकेट को लेकर नियम सख्त किए गए हैं, मंत्रालय का मानना है कि इसके पीछे बीएच सीरीज के होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिल सकेगी। वहीं सरकारी कर्मचारी अपने आधिकारिक पहचान पत्र के अलावा अपने सर्विस प्रमाण पत्र के आधार पर भी बीएच सीरीज पंजीकरण हासिल कर सकेंगे।
बिना बीएच सीरीज के यह होती है दिक्कत
बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 47 के अंगर्त अभी यह नियम है कि कोई वाहन मालिक अपने वाहन को यदि दूसरे राज्य में 12 महीने से ज्यादा समय तक नहीं चला सकता। इसके बाद उसे वाहन के पंजीकरण के लिए नये राज्य में अपने पुराने पंजीकरण को ट्रांसफर करना होता है। ऐसे में इन्हे बीएच सीरीज नंबर प्लेट मिल जाती है तो इससे अपने मूल राज्य से नये राज्य में वाहन रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर कराने की कोई जरूरत नहीं होगी। पूरे देश में एक ही नंबर प्लेट चल सकेगी।
कमर्शियल वाहनों के लिए परमिट ही जरूरी
जहां एक ओर निजी और सरकारी वाहनों के लिए बीएच सीरीज की नंबर प्लेट जल्द ही अनिवार्य की जा रही है वहीं अभी माल वाहक वाहनों और अन्य सभी प्रकार के कमर्शियल वाहनों के लिए एक राज्य से दूसरे राज्यों में आल इंडिया ट्यूरिस्ट और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय करने के लिए परमिट ही जारी किया जाता है। ये परमिट शुरू में एक राज्य द्वारा जारी किए जाते हैं। बाद में इन्हे वाहन मालिक अपने कार्य विस्तार के हिसाब से नेशनल परमिट में हस्तांतरित करवा सकते हैं।
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