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सौरजेश कुमार
2 अक्टूबर 2024

ऐसे करें कमर्शियल वाहनों का इंश्योरेंस क्लेम, नहीं होगा रिजेक्ट

By सौरजेश कुमार News Date 02 Oct 2024

ऐसे करें कमर्शियल वाहनों का इंश्योरेंस क्लेम, नहीं होगा रिजेक्ट

कमर्शियल वाहन इंश्योरेंस क्लेम करते समय ध्यान रखें ये स्टेप्स, तुरंत मिलेंगे अप्रूवल

कमर्शियल वाहन इंश्योरेंस लेने का उद्देश्य दुर्घटना या नुकसान की स्थिति में सहायता पाना होता है। अगर कभी आपके वाहन का नुकसान होता है, या एक्सीडेंट की स्थिति में वाहन गंभीर या आंशिक रूप से डैमेज हो जाता है तो आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं लेकिन सही तरीके से क्लेम स्टेप्स का ध्यान न रखने पर आपका क्लेम बीमा कंपनी रिजेक्ट भी कर सकती है। इसलिए इस प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा करना जरुरी है ताकि आपको इसका तुरंत फायदा मिल सके और किसी प्रकार की लेट लतीफी या कंप्लेंट की नौबत न आए। आइए जानते हैं, कैसे करें इंश्योरेंस क्लेम और इसका पूरा प्रोसेस समझते हैं।

दुर्घटना के तुरंत बाद करें सूचित

जब भी कोई दुर्घटना हो, तो सबसे पहले अपने इंश्योरेंस प्रदाता को सूचित करें। आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी की कस्टमर केयर हेल्पलाइन या ऐप के जरिए घटना की जानकारी दर्ज कर सकते हैं। यह जानकारी आपको 24-48 घंटे के भीतर दर्ज करना होता है ताकि क्लेम प्रोसेस में किसी प्रकार की देरी न हो।

एफआईआर दर्ज करें

कई बार दुर्घटना होने पर जानकारी न होने की वजह से लोग दुर्घटना को गुप्त रख लेते हैं और किसी को नहीं बताते, ऐसा बिलकुल न करें। दुर्घटना का एफआईआर दर्ज करवाना एक सामान्य प्रक्रिया है जो क्लेम के लिए आवश्यक भी होती है। अगर दुर्घटना बड़ी है या कोई कानूनी विवाद उत्पन्न हो सकता है, तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर (FIR) दर्ज कराना बहुत जरूरी है। इसके बिना आपका क्लेम रद्द हो सकता है। खासकर अगर चोरी, गंभीर दुर्घटना, या तीसरे पक्ष से जुड़े मुद्दे हों, तो एफआईआर का होना जरुरी है।

डॉक्यूमेंट तैयार रखें

क्लेम करते समय निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें :

  • दुर्घटना की तस्वीरें
  • एफआईआर (अगर लागू हो)
  • बीमा पॉलिसी की कॉपी
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • वाहन के पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC)

ये सभी दस्तावेज़ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा मांगे जाते हैं ताकि वे आपकी क्लेम प्रक्रिया शुरू कर सकें।

क्लेम फॉर्म भरें

आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम फॉर्म लेना होगा जिसे आपको प्रिंटआउट निकाल कर भरना होगा। क्लेम फॉर्म भरने के लिए आप इंश्योरेंस हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं। फार्म को आप उनकी वेबसाइट या ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म में आपको दुर्घटना की पूरी जानकारी देनी होगी और मांगे गए संबंधित दस्तावेज संलग्न करने होंगे। सही जानकारी देना भी जरूरी है ताकि क्लेम जल्दी स्वीकृत हो।

सर्वेयर द्वारा निरीक्षण

आपके क्लेम को आगे बढ़ाने से पहले इंश्योरेंस कंपनी एक सर्वेयर नियुक्त करती है, जो दुर्घटनाग्रस्त वाहन का निरीक्षण करेगा। सर्वेयर पूरी रिपोर्ट तैयार करेगा और इंश्योरेंस कंपनी को देगा। इस दौरान, आपको वाहन को उस स्थिति में रखना चाहिए जिस स्थिति में दुर्घटना के समय था, ताकि सर्वेयर सही रिपोर्ट तैयार कर सके।

क्लेम की स्वीकृति और मरम्मत

सर्वेयर की रिपोर्ट और सभी डॉक्यूमेंट के सही पाए जाने पर जब इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को एक्सेप्ट कर लेती है तब आपका वाहन अधिकृत सर्विस सेंटर में मरम्मत के लिए भेज दिया जाएगा, और आपकी गाड़ी की मरम्मत लागत का पूरा भुगतान इंश्योरेंस कंपनी करेगी।

कैशलेस या रिंबर्समेंट प्रोसेस

बहुत सारी कंपनियां कैशलेस क्लेम प्रदान करती है। इससे आपको बिना एक भी पैसा खर्च किए तुरंत क्लेम मिलता है। इंश्योरेंस लेते समय भी इस बात का जरूर ध्यान रखें कि पॉलिसी में कैशलैस का विकल्प है या नहीं है। साथ ही कैशलैस की सुविधा आपकी सिटी में या नजदीकी सेंटर पर दिया जा रहा है या नहीं। आप सीधे अपने वाहन को इंश्योरेंस से जुड़े सर्विस सेंटर में ले जा सकते हैं। जहां कंपनी खुद ही इसका भुगतान कर देती है। अगर आपका इंश्योरेंस कैशलेस फैसिलिटी प्रदान नहीं करता है, तो आपको मरम्मत की लागत का भुगतान पहले करना होगा और फिर रिंबर्समेंट के लिए आवेदन करना होगा। जिसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है, और इसकी जानकारी आपको इंश्योरेंस हेल्प डेस्क से मिल जाएगी।

अगर आप अपने व्यापार के लिए ऑटो रिक्शा, बेहतरीन पिकअप, ट्रक, मिनी ट्रक, ट्रेलर या ई रिक्शा आदि लेना चाहते हैं तो इन कमर्शियल वाहनों की जानकारी पाने के लिए आप ट्रक जंक्शन को विजिट कर सकते हैं। साथ ही इन वाहनों पर लोन पाने या लोन आवेदन करने या फीचर्स, ऑफर्स और कीमत आदि की जानकारी के लिए ट्रक जंक्शन में संपर्क कर सकते हैं।

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