Posted On : 04 October, 2024
हाल ही में कमर्शियल वाहनों पर टैक्स में भारी छूट प्रदान करने के लिए उत्तरप्रदेश सरकार ने नई स्कीम लांच की है। यह स्कीम प्रदेश में वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से लांच किया गया है। पिछले सप्ताह के जारी आदेश और स्क्रैपिंग प्रक्रिया पर लागू शर्तों के मुताबिक यह योजना अगले साल 11 सितंबर से 10 मार्च के बीच 6 महीने के लिए टैक्स छूट प्रदान करेगी।
2015 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर एनसीआर में प्रतिबंध लगा दिया था। इन वाहनों से निकलने वाला धुआं कैंसरकारी होता है, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। एनजीटी के आदेश का पालन करते हुए अब इन वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।
इस योजना के अनुसार, 2008 से पहले पंजीकृत वाहनों को स्क्रैप कराने पर 50% की छूट दी जाएगी। वहीं 2003 से पहले पंजीकृत वाहनों पर 75 प्रतिशत टैक्स छूट प्रदान की जाएगी। यह स्कीम विशेष रूप से उत्तरप्रदेश में पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए लागू की गई है, ताकि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके।
सरकार ने पिछले साल भी इसी तरह की योजना शुरू की थी, जिसमें 11 मार्च, 2023 से 10 मार्च, 2024 तक के लिए पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर छूट दी गई थी। इस बार की योजना में छूट की अवधि छह महीने होगी, जो अगले साल 11 सितंबर से शुरू होकर 10 मार्च तक चलेगी।
स्क्रैपिंग प्रक्रिया को लेकर सरकार ने कुछ शर्तें लागू की हैं। पिछले सप्ताह जारी आदेश के मुताबिक, वाहनों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र में ही स्क्रैप करना होगा। इसके साथ ही, यदि वाहन मालिक बकाया टैक्स का भुगतान नहीं कर सके हैं, तो उन्हें बकाया राशि पर दंड माफी भी प्रदान की जाएगी।
नोएडा में लगभग 1.5 लाख पुराने वाहन हैं, जिनमें से 25,000 से अधिक कमर्शियल वाहन हैं, जिन्होंने अभी तक अपना बकाया भुगतान नहीं किया है। सहायक आरटीओ (प्रशासन) सियाराम वर्मा ने बताया कि विभाग एनजीटी के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान शुरू करेगा और वाहन मालिकों को अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
यह नई योजना वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। इससे ना केवल प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि वाहन मालिकों को भी वित्तीय लाभ मिलेगा।
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