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07 Sep 2021
Automobile

हरियाणा में लॉकडाउन : वाहन चलाते समय करनी होगी कोविड गाइडलाइन की पालना

By News Date 07 Sep 2021

हरियाणा में लॉकडाउन : वाहन चलाते समय करनी होगी कोविड गाइडलाइन की पालना

ट्रैफिक नियम और कोविड-19 गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर लग सकता है जुर्माना

भारत में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से इजाफा हो रहा है। देश में करीब 40 हजार कोरोना केस सामने आ रहे हैं ऐसे में तीसरी लहर की आशंका होने लगी है। बता दें कि हरियाणा क्षेत्र मेें भी कोरोना के मरीज बढऩे के कारण यहां की सरकार ने अगस्त से जारी लॉकडाउन की अवधि आगामी 20 सितंबर तक बढ़ा दी है। लॉकडाउन के चलते हरियाणा में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है। गाइड लाइन के तहत ट्रक ड्राइवरों को भी कड़े नियमों की पालना करनी पड़ रही है। लॉकडाउन की गाइड लाइन के अंतर्गत रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ़्यू जारी रहेगा। इस दौरान हरियाणा में ट्रक और अन्य वाहनों के प्रवेश में गाइड लाइन की पूरी पालना करना जरूरी है। ट्रक ड्राइवरों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जगह-जगह हरियाणा पुलिस की ओर से चेकिंग अभियान चल रहा है। इसमें मास्क नहीं पहनने और गाइड लाइन की पालना नहीं करने वाले वाहनों का चालान करने के निर्देश हैं। जानते हैं, हरियाणा में लगे इस लॉकडाउन का ट्रक व्यवसाय पर कितना और किस तरह से बुरा असर पड़ रहा है। 


Haryana Lockdown Update : बिना मास्क नहीं मिलेगी कोई भी सेवा 

हरियाणा सरकार ने जो कोरोना गाइडलाइन जारी की है उसमें बंद हॉल में अधिकतम 100 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति दी गई है। हालांकि खुले में 200 लोग एकत्र हो सकते हैं। राज्य में नो मास्क, नो सर्विस सिस्टम लागू कर दिया गया है जो लोग मास्क का उपयोग नहीं करेंगे उन्हें किसी तरह की सेवा प्रदान नहीं की जाएगी। इस नियम का ट्रक ड्राइवर भी पूरा ध्यान रखें। गौरतलब है कि रोजाना राजस्थान एवं अन्य सीमावर्ती राज्यों से हरियाणा में हजारोंकी संख्या में वाहनों का आवागमन होता है। इनमें राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और पंजाब से भी रोजाना हजारों वाहनों का आवागमन होता है। ऐसे में ट्रक ड्राइवरों को भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। 


प्रोटोकॉल में ये दुकानें खोलने की दी अनुमति 

यहां बता दें कि हरियाणा सरकार ने कोरोना गाइड लाइन के मुताबिक ही दुकानें खोलनें की अनुमति प्रदान की है। इसके अलावा स्वीमिंग पूल खोलने के भी निर्देश हैं। स्वीमिंग पूल में वे ही लोग तैराकी करने आ सकते हैं जिन्होंने  दोनों वैक्सीन लगवा ली हैं। उधर हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव  ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने जिलों में कोरोना से बचाव  के लिए जागरूता अभियान चलाएं। इसी तरह से विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों को भी निर्देशित किया गया है कि वे आगामी पंद्रह अक्टूबर तक आनलाइन कक्षाएं चलवाएं। 


ट्रक ड्राइवरों को रखनी होगी विशेष सावधानी 

कहते हैं सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। यह किसी सडक़ दुर्घटना से ही जुड़ा वाक्य नहीं है बल्कि आजकल  कोरोना के फिर से फैल प्रकोप के दौरान लापरवाही बरतने वालों पर लागू होता है। इन दिनों हरियाणा में कोरोना के चलते लॉकडाउन है। ऐसे में हरियाणा आने-जाने वाले हजारों ट्रक ड्राइवरों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनने, सेनेटराइजर का प्रयोग करने और सोशल डिस्टेंस की पालना करने के प्रति पूरी सावधानी बरतनी होगी। यदि कहीं लापरवाही हुई तो कोरोना एक राज्य से दूसरे राज्यों में भी तेजी से फैलेगा क्योंकि ट्रक ड्राइवर अंतरराज्यीय व्यापार से जुड़े होते हैं। 


अनेक व्यापारी हरियाणा जाने से कतरा रहे, घबराएं नहीं 

हरियाणा में कोरोना के कारण चल रहे लॉकडाउन के कारण  राजस्थान सहित अन्य सीमावर्ती प्रदेशों से रोजाना सैकड़ों वाणिज्यिक वाहनों का आवागमन हरियाणा में होता है। इन वाहनों में पिकअप, मिनी ट्रक, लोडिंग टैंपों, थ्री व्हीलर आदि वाहन सब्जियां, फल, निर्माण सामग्री सहित अन्य आवश्यक सामान के परिवहन से जुड़े हैं। बहुत से व्यापारी अभी हरियाणा जाने से कतरा रहे हैं। ऐसे में व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। कई वस्तुओं का कारोबार प्रभावित हो रहा है। यहां बता दें कि हरियाणा सरकार की गाइड लाइन के अनुसार व्यापारिक गतिविधियों जारी हैं लेकिन गाइड लाइन की सख्ती से पालना होना अनिवार्य है। 

 

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