user profile

नया उपयोगकर्ता

ट्रक जंक्शन से जुड़ें

मोटर वाहन एक्ट में होंगे बदलाव, कमर्शियल वाहनों के लिए बदलेंगे कई नियम

Posted On : 06 October, 2024

अब से मोटर वाहन एक्ट में होंगे ये बदलाव, जानें पूरी जानकारी

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन एक्ट में व्यापक बदलाव करने का प्रस्ताव दिया है। इस एक्ट में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए जाने हैं, खासकर कमर्शियल वाहनों के संचालन और मोटर दुर्घटना क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) के तहत भी दावों को तेजी से निपटाने पर सरकार फोकस कर रही है। इन प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य न केवल ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े कानूनी पहलुओं को सुधारना है, बल्कि राइड-हेलिंग सेवाओं और ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी को भी मजबूत करना है।

जानें क्या होंगे प्रमुख बदलाव?

एमवी एक्ट के संशोधन में कई प्रमुख बिंदुओं में बदलाव लाए जाएंगे। जो इस प्रकार है : 

  1. एलएमवी लाइसेंस पर स्पष्टीकरण सरकार सुप्रीम कोर्ट को दिए गए आश्वासन के अनुसार, एलएमवी लाइसेंस धारकों को 7,500 किलोग्राम तक के परिवहन वाहनों को चलाने की अनुमति प्रदान करेगी। 
  2. रैपिडो-उबर जैसे एग्रीगेटर्स के लिए दोपहिया वाहनों के कमर्शियल उपयोग को "अनुबंध गाड़ी" की श्रेणी में स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रस्तावित संशोधन के तहत  जैसे रैपिडो और उबर जैसे राइड सर्विसेज को कमर्शियल मान्यता दी जाएगी।
  3. इसके अलावा शिक्षण संस्थाओं के बसों के नियमों को भी फिर से परिभाषित किया जाएगा। इसके साथ ही, इस श्रेणी के वाहनों द्वारा किए गए यातायात उल्लंघनों के लिए दंड को दोगुना किया जाएगा, जिससे ड्राइवरों और नियोक्ताओं की जवाबदेही बढ़ेगी।
  4. MACT दावों की तेजी से सुनवाई करने पर भी इस एक्ट के जरिए ज्यादा शक्तियां देने पर विचार किया जा रहा है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों और उनके परिवारों को तेजी से मुआवजा दिलाने के लिए, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों (MACT) को दावों को 12 महीने के भीतर हल करने की अनिवार्यता होगी। अगर न्यायाधिकरण इस समय सीमा को पूरा नहीं कर पाता है, तो उन्हें इसके लिए लिखित स्पष्टीकरण देना होगा।
  5. इसके अलावा स्पीड लिमिट  पर राज्यों के अधिकारों में भी संशोधन किया जाएगा। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, राज्य सरकारें राष्ट्रीय राजमार्गों पर गति सीमा में किसी भी प्रकार का बदलाव लाने से पहले संबंधित राजमार्ग प्राधिकरणों से सलाह लेगी। वर्तमान में, राष्ट्रीय राजमार्गों पर गति सीमा 100 किमी/घंटा और एक्सप्रेसवे पर 120 किमी/घंटा निर्धारित किया गया है।

निष्कर्ष:

मोटर वाहन अधिनियम में ये प्रस्तावित बदलाव कमर्शियल वाहनों के संचालन को ज्यादा सुसंगत बनाएंगे। इससे यातायात सुरक्षा, लाइसेंसिंग, और न्याय प्रणाली में भी सुधार की उम्मीद की जा रही है। ताकि दुर्घटना पर रोक लगाया जा सके।

अगर आप अपने व्यापार के लिए ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों, पिकअप, ट्रक, मिनी ट्रक टिपर या ट्रांजिट मिक्सर आदि लेना चाहते हैं या इससे जुड़ी फीचर्स और कीमत की जानकारी पाना चाहते हैं तो ट्रक जंक्शन एक बेहद उपयुक्त वेबसाइट है, जहां विजिट कर आप अपने लिए बेहतरीन वाहनों का चुनाव कर आप उस पर चल रहे ऑफर आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

ट्रक इंडस्टी से संबंधित नवीनतम अपडेट के लिए हमसे जुड़ें -

 Facebook - https://bit.ly/TruckFB

☞  Instagram - https://bit.ly/TruckInsta

 YouTube   - https://bit.ly/TruckYT

कैटेगिरी

लोकप्रिय समाचार

अन्य समाचार

टूल फॉर हेल्प

Call Back Button Call Us