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मोटर व्हीकल एक्ट : ट्रैफिक नियम तोडऩे पर जब्त नहीं होगा ट्रक चालक का लाइसेंस

News Date 18 Aug 2021

मोटर व्हीकल एक्ट : ट्रैफिक नियम तोडऩे पर जब्त नहीं होगा ट्रक चालक का लाइसेंस

ट्रैफिक नियमो में संशोधन :  वाहन चालकों को मिलेगी राहत, नया ट्रैफिक प्लान जल्द होगा जारी 

आप ट्रक, टिपर, बोलेरो, पिकअप, बस, कार या कोई भी वाहन ड्राइव करते हुए हाइवे या किसी शहर के व्यस्त सडक़ मार्ग से गुजर रहे हैं और आपने ट्रैफिक नियमों को तोड़ा है तो आपका लाइसेंस तीन माह के लिए इन्बाउंड हो सकता है। इसके अलावा जुर्माना राशि भी अदा करनी पड़ती है, लेकिन आगे  ऐसा नहीं होगा। इसके लिए  केंद्र सरकार की ओर से  ट्रैफिक नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर ली है। अब ट्रैफिक नियमों को तोडऩे पर भी लाइसेंस इन्बाउंड नहीं किया जाएगा। इस संबंध में केंद्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से शीघ्र ही निर्देश जारी किए जा सकते हैं। केंद्रीय सडक़ परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस तरह के संकेत दिए हैं। समाचार पत्रों एवं मीडिया से मिली जानकारी के आधार पर सडक़ परिवहन मंत्रालय जल्द ही ट्रैफिक नियमों में बदलाव लाने की तैयारी  कर रहा है। इससे सभी वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। 

नहीं लगाने पड़ेेंगे लाइसेंस वापसी के लिए चक्कर 

केंद्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से मौजूदा ट्रैफिक नियमों में बदलाव के जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उससे स्पष्ट होता है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के बाद वाहन चालक का लाइसेंस तीन माह के लिए इन्बाउंड नहीं होगा। ऐसा बदलाव वाहन चालकों की वर्तमान समस्या को देखते हुए किया जा रहा है। आपको बता दें कि  वर्तमान में ट्रैफिक नियमों को तोडऩे पर निर्धारित जुर्माना राशि भरने के अलावा यातायात पुलिस द्वारा संबंधित वाहन चालक का लाइसेंस तीन माह के लिए जब्त कर लिया जाता है। ऐसे में उन वाहन मालिकों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है जो एक राज्य से दूसरे राज्यों में परिवहन करते हैं। उन्हे लाइसेंस जब्त होने के बाद उसे तीन माह बाद लेने के लिए उसी संबंधित राज्य के पुलिस कार्यालय जाना होता है जहां उनका लाइसेंस इन्बाउंड किया गया था। अब नए नियम लागू होने के बाद  सभी प्रकार के वाहन चालकों को इस समस्या से निजात मिल सकेगी। 

बार-बार नियम तोड़े तो बदनामों की वेबपोर्टल पर आएगा नाम 

आपको यह भी बता दें कि नए ट्रैफिक नियमों में सरकार जितनी शिथिलता दे रही है उससे ज्यादा कठोरता भी लाई  जा रही है यानि एक बार से अधिक या बार-बार किसी वाहन चालक ने ट्रैफिक नियमों को तोडऩे का प्रयास किया तो उसके लिए यह भारी पड़ सकता है। केंद्रीय परिवहन विभाग ने बार-बार यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के लिए एक अहम फैसला लिया है। इसके तहत ऐसे वाहन चालकों के नाम बदनामों की लिस्ट में डाले जाएंगे। इसके अलावा नशे की हालत में या  तेज गति से गाडी चलाना, हैलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। 

नेम एंड शेम कैटेगरी के ड्राइवरों का लाइसेंस होगा अयोग्य  

परिवहन विभाग बार-बार ट्रैफिक नियमों को तोडऩे वालों के लिए नेम एंड शेम नाम से एक कैटेगरी बनाने जा रहा है। इस श्रेणी में उन लोगों के नाम विभाग की नेम एंड शेम वेब पोर्टल पर डाले जाएंगे जब तक वे अपने अयोग्य  लाइसेंस के संबंध में किसी तरह की अपील नहीं करेंगे। एक महीने बाद भी अपील नहीं करने पर ड्राइविंग लाइसेंस  अपने आप निरस्त कर दिया जाएगा। पोर्टल से ऐसे लोगों के नाम के प्रिंट भी लिए जा सकेंगे। 

आने वाले दिनों में लाइसेंस स्किल टेस्ट होगा कठिन 

केंद्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस चाहने वालों को अब कड़े स्किल टेस्ट के दौर से गुजरना पड़ेगा। आवेदक को इसे क्वालीफाई करने के लिए परफैक्शन की जरूरत होगी। इसके तहत  वाहन को रिवर्स में भी करना पड़ेगा। वहीं सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस पासिंग के लिए परसेंटेज 69 प्रतिशत की जाएगी।

 

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