जानें, अटल पेंशन योजना का कैसे मिलेगा लाभ और आवेदन का तरीका
आप अपना खुद का कोई छोटा-मोटा व्यवसाय कर अपने परिवार का खर्च चलाते हों जैसे ट्रक, ऑटो, पिकअप, टिपर या थ्री व्हीलर चला कर रोजी-रोटी कमा रहे हैं। इसके अलावा ट्रक, बस, कार, ट्रैक्टर, ऑटो मिस्त्री का काम करते हैं या फिर प्राइवेट नौकरी करते हैं। जैसे-जैसे आपकी उम्र बढती जाती है आपको एक ही चिंता होने लगती है कि आखिर बुढापे में क्या होगा? कैसे चलेगा गुजारा? अब आप यह चिंता छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल पेंशन योजना जो शुरू कर रखी है। प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना से ट्रक चालकों सहित सभी प्रकार की प्राइवेट जॉब करने वालो को वृद्घावस्था में पेंशन मिलेगी।
क्या है अटल पेंशन योजना
अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) कम आय वाले लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से जारी एक ऐसी लोकप्रिय योजना है जिसमें निवेश के अनुसार तय आय की गारंटी होती है। इस योजना से जुड़ कर लाभार्थी 60 साल के बाद अधिकतम 5000 रुपये मासिक पेंशन पा सकते हैं। वहीं न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये मिलती है। इसमें पेंशन निवेश पर निर्भर करती है। निवेश का अमाउंट बड़ा नहीं होता। यह आयु के आधार पर होता है। योजना से जुडऩे के लिए कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। सबसे ज्यादा प्रीमियिम 30 साल से अधिक आयु वालों को देना होता है।
अटल पेंशन योजना में कैसे करें आवेदन
अटल पेंशन योजना 2021 के तहत आवेदन के लिए सर्वप्रथम इसके इच्छुक व्यक्ति को किसी भी सरकारी बैंक में जाना होगा।इसके बाद यहां से आप अटल पेंशन योजना का आवेदन लें और उसमें पूछी गई जानकारियां की प्रविष्टि करें जैसे आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक एकाउंट नंबर आदि। इसके बाद फार्म को भरने के बाद बैंक मैनेजर के पास जमा करवा दें। इसके पश्चात आपके सभी दस्तावेंजों का सत्यापन कर आपका अटल पेंशन योजना के अंतर्गत बैंक में खाता खोल दिया जाएगा।
क्या है अटल पेंशन स्कीम की पात्रता
- अटल पेंशन योजना 2021 के लिए आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए।
- उम्मीदवार की आयु 18 से 40 वर्ष होना जरूरी है।
- आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है।
- आवेदक के पास उसका आधार कार्ड, पहचान पत्र, स्थायी पते का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज का फोटो आदि दस्तावेज आवश्यक हैं।
पति-पत्नी को मिलती है दस हजार प्रतिमाह पेंशन
अटल पेंशन योजना में यदि पति और पत्नी दोनो ही निवेश करें तो बुढापे में दोनो को दस हजार रुपये की पेंशन मिलती है। इसके लिए शर्त यह है कि अटल पेंशन के लिए आवेदन करने वाले पति और पत्नी की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। इन्हे 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति लाभार्थी 5 हजार के हिसाब से दोनों को 10,000 रुपये की पेंशन मिलती है।
लाभार्थियों को मिलती है आयकर में छूट
अटल पेंशन योजना को मुख्य रूप से ऐसे लोगो के लिए शुरू किया गया था जो असंगठित क्षेत्र के होते हैं। इनमें अधिकांश मजदूर एवं गरीब तबके के लोग शामिल होते हैं लेकिन योजना का लाभ वे सभी लोग लेना चाहते हैं जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हो। ऐसे में अनेक लोगों को पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। नियमों के तहत योजना में शामिल लोगों को आयकर में भी छूट प्रदान की जाती है। इसी के साथ आयकर अधिनियम के सेक्शन 80 सीसीडी आईबी के अंतर्गत इस योजना में किए गए योगदान पर भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
तेजी से लोकप्रिय हो रही है अटल पेंशन योजना
अटल पेंशन योजना के प्रति लोगों का रुझान बढता ही जा रहा है। अटल पेंशन योजना के प्रति लोगों की दिलचस्पी बढती ही जा रही है। यदि 2020-21 के वित्तीय की बात की जाए तो अटल पेंशन योजना में 3 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को जोड़ा जा चुका है। इसके अलावा इसी वित्तीय वर्ष में इस योजना में 79 लाख से अधिक नए अंशधारक जुड़ेे हैं। वर्ष 2020-2021 में नेशनल पेंशन सिस्टम के खाताधारकों की संख्या में 23 प्रतिशत बढोतरी हुई है। कुल मिला कर देखा तो यह योजना वृद्धावस्था के लिए पेंशन प्राप्प्त करने और सम्मान साथ जीने की बेहतर योजना है।
सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है मुख्य ध्येय
अटल पेंशन योजना 2021 का मुख्य उद्देश्य है कमजोर आय वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। इस योजना से जुडऩे के बाद बुढापे में किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती। अनेक ऐसे उदाहरण होते हैं जब पैसे के लिए लोगों को अधिक ब्याज चुकाना पड़ता है। कर्जदार हो जाते हैं। कहीं से कोई सहारा नहीं मिले तब याद आती है पेंशन।
अटल पेंशन योजना की निकास कब और कैसे
अटल पेंशन योजना में चूंकि निवेश करना होता है और यह निवेश 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक किया जाता है। पेंशन मिलना साठ वर्ष पूरे होने के बाद ही शुरू होती है। यदि पति और पत्नी दोनों का ही अटल पेंशन योजना में खाता है और इनमें से एक की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन नोमिनी को लौटाई जाती है। विशेष परिस्थितियों में ही ऐसा होता है जब 60 वर्ष से पहलेे पेंशन राशि का भुगतान होता हों। ऐसा लाभार्थी की मृत्यु होने या गंभीर बीमारी की दशा में हो सकता है।
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