जानें, किन वाहनों की खरीदी पर मिलेगी सब्सिडी और कितना मिलेगा लाभ
इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सरकार लगातार प्रोत्साहन दे रही है। केंद्र सरकार हो अथवा राज्य सरकारें, सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त कदम उठा रही हैं। इसी प्रयास में उत्तरप्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रोत्साहन देने के इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना शुरू कर चुकी है। योगी सरकार उत्तरप्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022 को पारदर्शी करने के लिए एक स्पेसिफिक पोर्टल भी संचालित कर रही है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की योजना बनाने वाले लोगों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है। ईवी प्रोत्साहन योजना के तहत उत्तरप्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी देने के लिए आवेदन लेने भी शुरू कर दिए हैं।
ट्रक जंक्शन के इस पोस्ट में हम इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी के बारे में, योजना की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और लाभ लेने का प्रोसेस आदि की जानकारी दे रहे हैं।
किन वाहनों पर दी जाएगी सब्सिडी
उत्तरप्रदेश सरकार ने विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को सब्सिडी देने का फैसला किया है। वाहन सब्सिडी योजना के तहत 4 व्हीलर (कार, ट्रैवलर, पिकअप आदि) पर सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा बड़े व्हीकल जैसे इलेक्ट्रिक ट्रक, बस आदि पर भी सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा 4 व्हीलर एवं बड़ी गाड़ियों के अलावा 2 व्हीलर पर भी सब्सिडी दी जा रही है।
कितनी मिलेगी सब्सिडी
वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी का आंकड़ा कुछ इस प्रकार है।
वाहन का प्रकार | प्रतिशत सब्सिडी | अधिकतम सब्सिडी |
ई -गुड्स कैरियर ( कार्गो वाहन ) | 10% | 1 लाख रुपए तक |
4 व्हीलर ( पिकअप, कार, ट्रैवलर) | 10% | 1 लाख रुपए तक |
ई - बस | 15% | 20 लाख रुपए तक |
2 व्हीलर (बाइक) | 15% | ₹5000 रुपए तक |
उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि ई-गुड्स कैरियर वाहन पर 10% सब्सिडी दी जाती है। इस वाहन पर अधिकतम 1 लाख रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। 4 व्हीलर व्हीकल पर 10% सब्सिडी यानी अधिकतम 1 लाख रुपए तक दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा ई-बस पर 15% या अधिकतम 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। 2 व्हीलर या बाइक की खरीदी पर अधिकतम 15% या 5000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
किन्हें मिलेगा लाभ / योजना की पात्रता
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इस योजना के तहत यूपी ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा कुछ पात्रता शर्तों का निर्धारण किया गया है। यूपी इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रय सब्सिडी पोर्टल पर सब्सिडी के लिए वही आवेदन कर पाएंगे, जो निम्नलिखित पात्रता शर्तों का पालन करते हैं।
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जिन्होंने 14 अक्टूबर 2022 के बाद इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा है, उन्हें ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
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योजना का लाभ देने से पहले 4 स्तरीय जांच का भी प्रोसेस है। इस जांच प्रक्रिया में जिनके दस्तावेज पूरी तरह सही पाए जाएंगे, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जा सकेगा।
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योजना का लाभ उत्तरप्रदेश के मूल निवासियों को ही दिया जाएगा।
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योजना का लाभ या सब्सिडी आपके खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज
इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
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आवेदक का आधार कार्ड
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व्हीकल के सभी दस्तावेज
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निवास प्रमाण पत्र
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मोबाइल नंबर
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ईमेल आईडी ( यदि हो )
कैसे उठाएं लाभ / आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूपी इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रय सब्सिडी पोर्टल पर आप इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर आप इस योजना से जुड़ी सब्सिडी की विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लिंक https://upevsubsidy.in/abpot-scheme को ब्राउजर में ओपन करें।
यदि आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन लिंक https://upevsubsidy.in/login पर क्लिक करें। व्हीकल नंबर और कैप्चा दर्ज करते हुए आवेदन की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ें। आवेदन करने के बाद पावती या रेफरेंस नंबर जरूर प्रिंट या नोट कर लें।
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