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ट्रैफिक नियमों को लेकर ये 3 गलतियां पड़ेगी भारी, जाना पड़ सकता है जेल

Posted On : 18 April, 2024

सड़क पर वाहन चलाते समय पर ये 3 हरकतें बिल्कुल न करें, नहीं तो कटेगा चालान और जाएंगे जेल

सड़क पर गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कई बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन आपके लिए भारी पड़ सकता है। ट्रैफिक नियमों को ताख पर रखने वाले वाहनों चालकों के लिए सरकार ने बेहद सख्त नियम लागू कर दिए हैं। कई बार कुछ लोग ट्रैफिक पुलिसकर्मी के टोकने पर अकड़ दिखाते हैं और कई तो ऐसे उद्दंड होते हैं कि वो मार-पिटाई करने पर भी उतारू हो जाते हैं। अब सरकार ने सड़कों के किनारे बिजली के खंभों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। चलिए जानते हैं कि ट्रैफिक नियमों के किन तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आमजन को जेल की सैर न करनी पड़े।

ट्रैफिक नियमों का करें पालन

आजकल ट्रैफिक नियमों का पालन बेहद कड़ाई से करवाया जा रहा है। सही मायने में देखा जाए, इन सीसीटीवी कैमरों की मदद से अब वाहनों या वाहन चालकों की कोई भी हरकत हो, उसे रिकॉर्ड कर लिया जाता है। कैमरे से वाहनों की स्पीड का पता चल जाता है। साथ ही गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन वाली जगहों का भी पता चलता है। इसे कंट्रोल रूम से ऑपरेट किया जाता है और चौक चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे तो स्वतः ही ऑपरेट होते हैं। अतः ट्रैफिक नियमों का पालन करें।

ट्रैफिक पुलिसकर्मी से बेअदबी न करें

ट्रैफिक पुलिस के साथ सामान्य व्यवहार रखें। मांगे गए दस्तावेज या कागजात प्रदर्शित करें, यदि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन होता है तो उसे स्वीकार करें और चालान प्राप्त करें। कई बार लोग पुलिस कर्मी से लड़ जाते हैं या बेअदबी करते हैं। ट्रैफिक पुलिस से बेअदबी करना कई बार आम लोगों के लिए भारी पड़ जाता है और उन्हें जेल की सैर करनी पड़ जाती है।

चालान का भुगतान समय से करें

अगर कभी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर ट्रैफिक कंट्रोल रूम की ओर से एसएमएस के माध्यम से ई-चालान भेजा जाएगा अथवा कई बार ऑफलाइन चालान भी दिया जाता है। आप अपने चालान का भुगतान निर्धारित समय सीमा के अंदर ही करें, नहीं तो समय सीमा के अंदर चालान की रकम जमा नहीं करने पर वाहन जब्त करने की कार्यवाही भी की जा सकती है। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की धारा के आधार पर जेल की सजा भी हो सकती है।  

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