Posted On : 02 October, 2024
एनएचएआई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) ने टोल कलेक्शन को ज्यादा मजबूत बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के अनुसार, टोल टैक्स बकाया रखने वाले वाहन मालिकों को जल्द ही बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस खबर को पूरी तरह पढ़ें और अगर आपका भी कोई टोल पेमेंट पेंडिंग हैं तो उसको जल्द से जल्द भुगतान करना आवश्यक है अन्यथा ट्रैफिक नियमों में इस नियम के आने के बाद आपको गंभीर जुर्माना भरना पड़ सकता है।
एनएचएआई ने अनुरोध किया है कि जिन लोगों ने अपने कमर्शियल वाहनों पर टोल टैक्स का भुगतान नहीं किया है, उनका बकाया टोल 'वाहन पोर्टल ऐप' पर दिखेगा। साथ ही पुलिस किसी वाहन की जांच करते हुए उसके टोल की जानकारी देख सकेगी और टोल वसूली कर सकेगी।
अगर आपका फास्टैग दोषपूर्ण है या ब्लैकलिस्टेड है और आप बिना भुगतान के टोल पार कर जाते हैं, तो नई गाइडलाइन के तहत आपको राहत नहीं मिलेगी। एनएचएआई ने रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से यह अनुरोध किया है कि ऐसे सभी बकाया टोल का पूरा रिकॉर्ड रखते हुए इसे वाहन पोर्टल पर अपलोड किया जाए। ताकि वाहन के किसी भी दस्तावेजी काम, जैसे कि आरसी ट्रांसफर या एनओसी में बकाया चुकाए बिना कोई कार्यवाही नहीं होगी।
अगर कोई वाहन मालिक बकाया राशि से सहमत नहीं है, तो उसे सात दिनों के समय में बकाया राशि का भुगतान करने या नोटिस पर आपत्ति दर्ज कराने का विकल्प दिया जाएगा। यह कदम सरकार द्वारा सैटलाइट आधारित टोलिंग प्रणाली को लागू करने के पहले चरण के तहत उठाया गया है, ताकि टोल शुल्क वसूली की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सके।
भविष्य में, इसे और सख्त बनाने के लिए एनएचएआई यह सुनिश्चित करने की योजना बना रही है कि बिना टोल भुगतान के वाहनों का बीमा नवीनीकरण या अन्य सेवाएं भी नहीं मिल सकें। यह प्रणाली वाहन मालिकों को टोल भुगतान के प्रति और अधिक जिम्मेदार बनाएगी।
इस नई गाइडलाइन से यह सुनिश्चित होगा कि टोल भुगतान में पारदर्शिता आए और बकाया भुगतान करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके।
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