Posted On : 16 September, 2024
Delhi Government : पुराने पेंडिंग चल रहे ट्रैफिक चालान और बार-बार चालान कटने से परेशान वाहन मालिकों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली सरकार ने लंबे समय से चल रहे पेंडिंग ट्रैफिक चालानों के निपटारे को प्रोत्साहित करने तथा नए चालानों के शीघ्र भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए एक नई पहल की है। इस पहल के तहत मोटर व्हीकल अधिनियम (Motor Vehicle Act) की कुछ विशेष धाराओं के अंतर्गत किए गए चालानों का भुगतान एक निर्धारित समय सीमा के भीतर करने पर जुर्माने की राशि पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। अगर आप पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगना था, तो केवल 500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर आपके भी बहुत सारे पुराने ट्रैफिक चालान पेंडिंग हैं, तो आप इनका तय समय में निपटारा कर छूट का लाभ उठा सकते हैं।
परिवहन निगम, दिल्ली सरकार ने इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार करके परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के पास भेजा था, जिसे मंजूरी देकर फाइनल एप्रूवल के लिए एलजी के पास भेज दिया है। एलजी से एप्रूवल मिलने पर इस संबंध में अधिसूचना जारी की जाएगी। अधिसूचना जारी होने के 90 दिनों के भीतर मौजूदा चालानों का एवं नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात काटे गए नए ट्रैफिक चालानों का 30 दिनों के अंदर निपटारा करने पर सरकार की इस छूट का लाभ मिलेगा।
दिल्ली परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एक बयान में बताया गया कि पेंडिंग ट्रैफिक चालान तथा नए चालानों की जुर्माने राशि में 50 फीसदी की छूट देकर हम दिल्लीवासियों को चालानों का निपटारा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। सड़क सुरक्षा के मद्देनजर डीटीसी के एटीआई को चालानों हेतु अधिकृत करके सड़क पर चलने वाले सभी नागरिकों की सुरक्षा और लेन नियम अनुपालन सुनिश्चित कर रहे हैं, जिससे ऑपरेशनल ऑवर्स के वक्त लेन ड्यूटी पर मौजूद एटीआई को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही रियल टाइम एनफोर्समेंट करने में भी सहायता होगी। इसके अलावा, इस फैसले से परिवहन विभाग के अधिकारियों पर भी काम के बढ़ते बोझ को कम किया जा सकेगा और अधिकारियों को जुर्माने की राशि वसूलने के लिए सशक्त बनाया जा सकेगा।
परिवहन मंत्री के बयान के अनुसार, मोटर व्हीकल एक्ट-1988 की इन विभिन्न धाराओं के तहत काटे गए चालानों पर छूट मिलेगी। जो इस प्रकार है :
मंत्री ने कहा, जिन नियमों के उल्लंघन में चालान कटने पर जुर्माने में छूट का प्रावधान किया गया है, उनमें कुछ ऑफेंस ऐसे भी हैं, जिनमें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस तथा ट्रांसपोर्ट विभाग के हेड कांस्टेबल या उनसे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के साथ-साथ डीटीसी के सहायक यातायात निरीक्षक (एटीआई) भी चालान काट सकेंगे। साथ ही जुर्माना वसूल सकेंगे। हालांकि, यह जुर्माना नकद राशि में नहीं, बल्कि ई-चालान मशीनों या सरकार द्वारा अधिकृत अन्य ऑनलाइन माध्यमों के जरिए ही ले सकेंगे।
दिल्ली सरकार का मानना है कि इस फैसले से लोगों को काफी राहत मिलेगी। साथ परिवहन विभाग के साथ-साथ लोक अदालतों पर भी काम का बोझ कम होगा। इसके अलावा, लंबे समय तक पैंडिंग चलने वाले कानूनी विवादों का निपटारा किया जा सकेगा। इस पहल से सबसे बड़ा लाभ उन लोगों को होगा, जो अपने पेंडिंग चालानों के निपटारे के लिए लोक अदालत लगने का इंतजार करते रहते हैं, हालांकि कई बार प्रयास करने के बाद भी उन्हें अपने चालान के निपटारे का मौका नहीं मिल पाता है।
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