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वाहन ऋण लेने वालों को एक नवंबर से बैंक जाने की जरुरत नहीं

Posted On : 06 October, 2021

वाहन पोर्टल अपडेट ( Vehicle Portal Update ) : घर बैठे मिलेगी एनओसी, बैंक जाने के झंझट से मिलेगी मुक्ति

क्या आप ट्रक, थ्री व्हीलर, ऑटो या अन्य कॉमर्शियल वाहन के लिए बैंक से लोन लेने के इच्छुक हैं। यदि हां, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब दिल्ली सहित कई प्रदेशों की सरकारें वाहन लोन के नियम-कायदों को सरल बना रही हैं। दिल्ली सरकार ने बैंकों, वित्तीय संस्थानों और एनबीएफसी को वाहन ऋण डेटा को सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वाहन पोर्टल के साथ एकीकृत करने का निर्देश दिया है। हाल ही दिल्ली परिवहन मंत्रालय ने एक आदेश में कहा है कि नवंबर माह से दिल्ली में किसी भी वित्तीय संस्थान से वाहन ऋण लेने वाले किसी भी आवेदक को बैंक जाने या भौतिक रूप से कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। यहां जानते हैं कि इस तरह के इन नवीन आदेशों के बाद वाहन लोन लेने में आने वाली कठिनाइयां किस तरह से होंगी आसान। 


नई प्रकिया तेज होने पर परिवहन मंत्री ने जताई खुशी 

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने वाहन लोन प्रक्रिया में कुछ दिनों पहले सभी बैंकों को अपने वाहन लोन डेटा को वाहन पोर्टल के साथ एकीकृत करने के लिए सख्त समय सीमा तय की थी ताकि हाईपोथेकेशन सेवाओं पर समाप्ति की अनुमति दी जा सके।  इस पर बैंकों ने तेजी से इस कार्य को अंजाम दिया है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा है कि इससे वाहन लोन लेने में लोगों को आसानी होगी। 


अब किसी भौतिक दस्तावेज की नहीं होगी जरूरत 

दिल्ली में वाहन लेने के लिए लागू की गई नवीन व्यवस्था के तहत अब 31 अक्टूबर के बाद यानि नवंबर से आवेदनकर्ता को किसी प्रकार के भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी। इस आदेश के बाद वाहन लोने देने वाली कंपनियां या  वित्तीय संस्थानों को हाईपोथिकेशन टर्मिनेशन ओर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन लेना होगा। 


दिल्ली आरटीओ मिले 2 लाख से ज्यादा के लाइसेंस आवेदन 

यहां बता दें कि दिल्ली सरकार के आदेशानुसार आरटीओ ने वर्ष 2021 से फेसलेस सेवा शुरू कर दी थी। इसके अंतर्गत अब तक वाहनों से संबंधित 2 लाख 16 हजार 835 लाइसेंस आवेदन विभाग प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों में 92 फीसदी ड्राइविंग लाइसेंस और 79.9 फीसदी वाहन संबंधी अन्य आवेदनों को 27 सितंबर तक मंजूरी दी गई। आपको बता दें कि दिल्ली में 7 अगस्त से ऑनलाइन ड्राइविंंग लर्नर लाइसेंस ( Driving Learner's License ) का आवेदन शुरू होने के बाद 28 सितंबर तक कुल 57 हजार 755 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदकों में से 78 प्रतिशत से अधिक को ई लर्नर लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। 


दिल्ली में प्रदूषण सर्टिफिकेट अनिवार्य (पीयूसी / PUC)

यहां बता दें कि एनसीआर क्षेत्र दिल्ली में सर्दी का मौसम आने से पहले ही प्रदूषण से निबटने की तैयारी दिल्ली सरकार ने कर ली है। राज्य में वैध पीयूसी सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया गया है। अब बिना वैध पीयूसी के वाहन चलाते पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। यही नहीं, अगर वाहन का वैध पीयूसी नहीं करवाया तो 6 महीने की जेल या 3 महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। दिल्ली में परिवहन विभाग द्वारा 900 से अधिक अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्र हैं, जो शहर में फैले पेट्रोल पंपों और कार्यशालाओं में स्थापित हैं।

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