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दिल्ली में अब नहीं चलेंगे 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन, रजिस्ट्रेशन होंगे रद्द

News Date 03 Jan 2022

दिल्ली में अब नहीं चलेंगे 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन, रजिस्ट्रेशन होंगे रद्द

दिल्ली में 1 लाख 1,247 डीजल वाहनों के पंजीयन किए निरस्त 

दिल्ली में बढ़ते वाहन प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार लगातार कई तरह के कदम  उठा रही है। एक तरफ प्रदूषण रहित इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है तो दूसरी ओर भारत सरकार की नई स्क्रैपिंग नीति के तहत पुराने वाहनों को सडक़ों से हटाने की मुहिम चल रही है। यहां बता दें कि आने वाले दिनों में दिल्ली शहर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक आदेश के तहत 15 साल पुराने पेट्रोल से संचालित होने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसे वाहनों की संख्या 43 लाख के करीब है। वहीं  सरकार ने परिवहन विभाग के जरिए चेतावनी भी दे दी है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिको को जल्द ही नोटिस भी दिए जा रहे हैं। 

चलन से बाहर करने पर वाहन मालिकों के लिए ये रहेंगे विकल्प 

बता दें कि दिल्ली सरकार ने 43 लाख पुराने पेट्रोल वाहनों के पंजीयन को रद्द करने के आदेश जारी करते  हुए इनके मालिकों को विशेष निर्देश भी दिए हैं। इसके तहत इन वाहन मालिकों के सामने तीन विकल्प रहेंगे। पहला यह है कि अब इन वाहनों का पुन: पंजीयन कराने के लिए दूसरे राज्यों में अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। दूसरा विकल्प यह है कि ऐसे पुराने वाहनो को अधिकृत स्क्रैपयार्ड में स्क्रैप करना होगा। इसके अलावा इन्हे इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में भी परिवर्तित करवाया जा सकेगा। वहीं परिवहन विभाग के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में 11 लाख कारों, 32 लाख दोपहिया वाहनों सहित कुल 43 लाख पेट्रोल वाहनों के पंजीयन निरस्त किए जाएंगे।  

1 लाख 1,247 डीजल वाहनों का पंजीकरण किया रद्द 

बता दें कि परिवहन विभाग ने एक जनवरी को 10 साल पूरे कर चुके 1 लाख, 1,247 डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। इनमें से 87,000 कारें हैं। बाकी मालवाहक, बसें, वाणिज्यिक ट्रैक्टर हैं जो 2006 से 2011 के बीच पंजीकृत थे। विभाग ने ऐसे वाहनों के मालिकों को यह भी चेतावनी दी है कि वे सडक़ों और सार्वजनिक स्थानों पर इन वाहनों को नहीं चलाएं और ना ही पार्क करें। यदि नियम तोड़े गए तो परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल द्वारा वाहनों को जब्त कर कबाडख़ाने भेजा जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद परिवहन ने 14 दिसंबर को एक आदेश जारी किया कि 1 जनवरी से सभी अधिक वजन वाले डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। 

एनजीटी के आदेशों की पालना में उठाया यह कदम 

बता दें कि दिल्ली सरकार ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहनों के पंजीयन निरस्त करने का फैसला एनजीटी के आदशों की पालना के तहत लिया है। इसी के चलते 1 लाख से अधिक 10 साल पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द किया गया। अब मालिक अपने वाह को स्क्रैप करवा सकते हैं और नये वाहन खरीदने पर उन्हे रोड टैक्स में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके अलावा वे अन्य राज्यों में इन वाहनों को बेच सकते हैं या पंजीकरण के लिए एनओसी ले सकते हैं। अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रक्रिया परिवहन विभाग की वेबसाइट और दिल्ली सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त मालिक अपने वाहन को परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित पैनल में शामिल एजेंसियों के माध्यम से इलेक्ट्रिक मोड में बदल सकते हैं। 

दिल्ली में पीयूसी किया अनिवार्य 

वहीं बता दें कि सर्दी के मौसम में दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार ने और भी कई कारगर कदम उठाए हैं। दिल्ली परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों से वैध पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट को वाहन के साथ रखने को कहा है। 

पुराने वाहनों को ईवी में बदलने के लिए छह निर्माता सूचीबद्ध 

यहां बता दें कि हाल ही 1 जनवरी को 10 साल पुराने डीजल वाहनों का पंजीयन रद्द करने के बाद दिल्ली सरकार जल्द ही पुरानी कारों सहित वाणिज्यिक वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने का अभियान चलाएगी। इसके लिए विकल्प दिए गए हैं। वहीं राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक किट के छह निर्माताओं को सूचीबद्ध किया है। आने वाले दिनों में और भी निर्माताओं को पैनल में शामिल किया जा सकता है। इनके अलावा जिन इंटरनेशलन सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी द्वारा अनुमोदित किया गया है उनके पास तीन और चार पहिया वाहनों के लिए अलग-अलग बैटरी क्षमता और ईंधन प्रकार के इलेक्ट्रिक किट हैं। आईसीटी देश में अग्रणी टेस्टिंग सर्टिफिकेशन रिसर्च एवं डेवलपमेंट एजेंसी में से एक है। 

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