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8 मार्च 2022

थर्ड पार्टी मोटर वाहन बीमा कराना 1 अप्रैल से होगा महंगा

By News Date 08 Mar 2022

थर्ड पार्टी मोटर वाहन बीमा कराना 1 अप्रैल से होगा महंगा

सडक़ एवं परिवहन मंत्रालय ने थर्ड पार्टी बीमा वृद्धि का प्रस्ताव किया पेश 

आप कोई नया वाहन खरीदने जा रहे हैं और जाहिर है कि वाहन का आप थर्ड पार्टी बीमा भी कराएंगे, यहां बता दें कि केंंद्रीय सडक़ एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से थर्ड पार्टी मोटर वाहन बीमा का प्रीमियम बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया गया है। इसके चलते थर्ड पार्टी बीमा की प्रीमियम की प्रस्तावित दरें एक अप्रैल से लागू होने की संभावना है। नई दरों के अनुसार थर्ड पार्टी बीमा महंगा हो जाएगा। दोपहिया वाहनों से लेकर चौपहिया वाहनों पर अधिक बीमा प्रीमियम राशि चुकानी पड़ेगी। नये बीमा प्रीमियम की दरें बढ़ाने को लेकर सरकार ने 14 मार्च तक सभी प्रभावित होने वाले हितकारकों से सुझाव मांगे हैं। आइए, जानते हैं क्या है थर्ड पार्टी बीमा और किस वाहन पर कितना प्रीमियम बढ़ सकता है? 

थर्ड पार्टी बीमा कवर क्या है? 

यहां बता दें कि थर्ड पार्टी बीमा कवर दुर्घटना में शामिल अन्य वाहनों के लिए होता है। यह अनिवार्य बीमा कवर है। वाहन खरीदते समय वाहन मालिक को खुद के डेमेज कवर के साथ दूसरे वाहनों के डेमेज क्लेम को पूरा करने के लिए थर्ड पार्टी बीमा कवर लेना होता है। यह बीमा कवार किसी दुर्घटना के कारण किसी तीसरे पक्ष, आम तौर पर एक इंसान को होने वाली किसी भी क्षति के लिए है। 

ये हो सकती हैं संशोधित बीमा प्रीमियम दरें 

थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम की दरें एक अप्रैल से लागू होंगी। इससे पहले बता दें कि अगले वित्तीय वर्ष यानि एक अप्रैल से कौन-कौन से वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा कितना बढ़ेगा। प्रस्तावित संशोधित दरों के अनुसार 1000 सीसी की प्राइवेट कारों का थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम 2072 रुपये से बढ़ कर 2094 रुपये होगा। इसी तरह से 1500 सीसी वाली प्राइवेट कारों पर अब 3221 रुपये के स्थान पर 3416 रुपये की दर से थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम लिया जाएगा। वहीं 15,00 सीसी से ज्यादा की कार मालिकों को 7890 रुपये की जगह 7,897 रुपये का प्र्रीमियम चुकाना पड़ेगा। 

कोरोना महामारी के चलते दो साल देरी से बढ़ीं दरें 

यहां बता दें कि थर्ड पार्टी बीमा कवर के लिए प्रीमियम बढ़ जाएगा। यदि दोपहिया वाहनों की बात की जाए तो 150 सीसी से 350 सीसी के बीच के आने वाले सभी श्रेणी के वाहनों पर यह लागू होगा। इनकी प्रीमियम दर 1,366 रुपये की होगी। इसके अलावा 350 सीसी से अधिक क्षमता के दोपहिया वाहनों के लिए संशोशित प्रीमियम दर 2804 रुपये का होगा।  

बीमा नियामक ने थर्ड पार्टी दरों को अधिसूचित किया 

आपको बता दें कि बीमा नियामक द्वारा थर्ड पार्टी बीमा दरों को अधिसूचित किया गया था। यह पहली बार है जबकि सडक़ एवं परिवहन मंत्रालय बीमा नियामम के परामर्श से थर्ड पार्टी मोटर वाहन बीमा दरों को अधिसूचित करेगा। अधिसूचना के अनुसार इलेक्ट्रिक निजी कारों, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों, इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों के लिए 15 प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव है। 

हितधारकों से मांगे सुझाव 

यहां बता दें कि सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन फिटनेस की वैधता को दर्शाने के लिए नये नियमों को अधिसूचित किया है। इस अधिसूचना के अनुसार वाहनों पर निर्धारित तरीके  से फिटनेस प्रमाण पत्र और पंजीकरण की वैधता प्रदर्शित करनी होगी। वहीं नियमों के अनुसार वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र दिन महीने साल के प्रारूप में वाहन पर प्रदर्शित किए जाएंगे। 

ऐसे करानी होगी फिटनेस की वैधता प्रदर्शित 

बता दें कि यदि किसी वाहन पर नियमानुसार फिटनेस की वैधता प्रदर्शित करनी पड़े तो वैधता मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारी माल अथवा यात्री वाहनों, मध्यम माल / और हल्के वाहनों के मामले में इसे विंडस्क्रीन के बांई और ऊपरी किनारे पर प्रदर्शित किया जाएगा। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और क्वाड्रिसाइकिल के मामले में भी इसे विंडस्क्रीन के बांई ओर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। 

देश में 50 लाख से ज्यादा हल्के मोटर वाहन 

यदि परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों पर गौर करें तो देश में वर्तमान में 50 लाख से ज्यादा ऐसे हल्के मोटर वाहन हैं जो रोजाना सडक़ों पर चलते हैं जबकि ये 20 साल से अधिक पुराने हैं। वहीं 34 लाख ऐसे हल्के मोटर वाहन हैं जो बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के चलाए जा रहे हैं। मंत्रालय का यह भी कहना है कि सडक़ों पर चलने वाले ऐसे वाहन ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं इसलिए जल्द से जल्द इन्हे चिन्हित कर स्क्रैप करना आवश्यश्क है। वाहन कबाड़ नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप करवाने वाले वाहन मालिकों को उचित मुआवजा और नया वाहन खरीदने पर छूट जैसी कई नीतियोंं का उल्लेख किया गया है। 

पुराने वाहनों पर बढ़ेगा टैक्स 

यहां बता दें कि केंद्र सरकार सभी पुराने निजी और वाणिज्यिक वाहनों पर लगने वाले शुल्क को बढ़ाने जा रही है। अप्रैल 2022 से 15 साल से ज्यादा पुरानी बाइक, कार या बस के दोबारा पंजीयन के लिए 8 गुना ज्यादा शुल्क का भुगतान करना होगा। दिल्ली में अब 15 साल से पुराने वाहनों के नवीनीकरण के लिए 5000 रुपये तक का शुल्क देना होगा। 

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