ट्रक बॉडी मेकिंग, ट्रक पेंटिंग, ऑटोरिक्शा, थ्री व्हीलर, पिकअप या ट्रक सेक्टर में कर सकते हैं काम
कोविड -19 के दौरान लगभग पूरे देश में ही रोजगार के अवसर कम हो गए हैं। अनेक लोगों का रोजगार छूट गया। व्यापार के क्षेत्र की बात की जाए तो जो लोग अपने व्यापार का दायरा बढाना चाहते हैं उन्हे कर्ज की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में यदि सरकार की ओर से लोन देने की योजना हो तो रोजगार के अवसर बढाने के लिए जरूरतमंदों को यह बहुत लाभदायक साबित हो सकती है। बता दें कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग शिक्षा में काफी पिछड़े रहते हैं। ये लोग अक्सर खेती-बाडी से लेकर ट्रक चलाने, ट्रक बॉडी मेकिंग, ट्रक सेक्टर, ट्रक पेंटिंग, ऑटोरिक्शा, थ्री व्हीलर या पिकअप आदि चलाकर अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं। बिहार सरकार ने अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना आरंभ कर रखी है। जानते हैं क्या है यह योजना और इसके क्या-क्या फायदे हैं। किस तरह से यह लोन आपको मिल सकता है।
क्या है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का उद्देश्य
बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2021 संचालित की है। इसका मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। योजना में यह भी प्रावधान है कि पात्र लोग किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। बिहार सरकार की अल्पसंख्यक वित्तीय निगम समिति द्वारा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का आरंभ किया गया। योजना में अधिकतम पांच लाख रुपये तक का ऋण मंजूर करने के निर्देश हैं। योजना के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया में आवेदन किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत आवेदकों को ऋण वितरित करने के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी सह सहायता सचिव एवं जिला चयन समिति ऋण आवेदन पत्रावलियों का चयन करती है।
सीएम अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना की विशेषताएं
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं-:
- यह योजना सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए है। इसमें मुस्लिम, सिक्ख, क्रिश्चिन और बौद्ध धर्म के लोग आवेदन कर सकते हैं।
- इस योजना में लोन की राशि की अधिकतम सीमा 5 लाख रुपये रखी गई है।
- योजना की मॉनिटरिंग बिहार की अल्पसंख्यक वित्तीय निगम समिति करती है।
- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का बजट 100 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष रखा गया है।
- इसमें सरकार द्वारा 5 प्रतिशत ब्याज की दर निर्धारित की गई है।
- इस योजना के अंतर्गत ऋण की राशि 20 बराबर त्रैमासिक किस्तों में भरी जाएगी।
- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना में यदि लाभार्थी द्वारा पूरे ऋण की राशि का सही समय पर भुगतान कर दिया जाता है तो उसे ब्याज दर में 0.5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना की पात्रता
- मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए बिहार राज्य का ही स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक अल्पसंख्यक समुदाय का होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच होनी जरूरी है।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 4 लाख या इससे कम होनी चाहिए।
ये हैं जरूरी दस्तावेज
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के महत्वपूर्ण दस्तावेजों में आवेदक का आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और मोबाइल नंबर होने आवश्यक हैं।
क्या है आवेदन करने की प्रक्रिया
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना 2021 में आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है-
- सबसे पहले आवेदक को अपने नजदीकी बैंक जाना होगा।
- अब आपको बैंक से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का आवेदन पत्र लेना होगा।
- आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक दर्ज करें।
- आवेदन पत्र के सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
- इसके बाद आवेदन पत्र को संबंधित बैंक में जमा करवाएं।
आप मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना में आवेदन करने के लिए हेल्प नंबर की भी मदद ले सकते हैं जो इस प्रकार हैं-: हेल्प नंबर- 18003456123
लोन राशि लाभार्थी के खाते में होगी ट्रांसफर
यहां बता दें कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अंतर्गत लोन की राशि सीधे लाभार्थी के खातें में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचाई जाती है। यह योजना अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए खासी लाभदायक है। यदि आप मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लिए आवेदक की पात्रता रखते हैं तो आपको अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।
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