वाहनों पर टैक्स छूट को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की बड़ी घोषणा, इतनी मिलेगी छूट
हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने कमर्शियल वाहन मालिकों द्वारा भुगतान किए गए कर पर व्यापक छूट देने की घोषणा की है। गौरतलब है कि देश में लगातार कमर्शियल वाहनों की मांग में तेजी देखी जा रही है। बढ़ते बिजनेस और ट्रांसपोर्टेशन की मांग को देखते हुए अब राज्य सरकारें भी वाहन मालिकों को राहत देना चाह रही है। यह वजह है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने वाहनों पर टैक्स छूट को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 15% से 40% तक की बड़ी छूट की घोषणा की। चलिए इस खबर को विस्तार से जानते हैं :
किन शर्तों पर मिलेगी छूट
राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, कोई भी कमर्शियल वाहन मालिक अगर तीन साल के लिए टैक्स का एडवांस पेमेंट करता है, तो उस अवधि के दौरान उसके द्वारा देय कुल राशि पर सरकार 15% की छूट देगी। अगर वाहन मालिक पांच साल के लिए अग्रिम कर का भुगतान करते हैं तो उन्हें उनकी देय राशि पर कुल 30% की छूट मिलेगी। साथ ही अगर वाहन मालिक 10 वर्षों का भुगतान करते हैं तो इसे 40% तक भी बढ़ाया जा सकता है।
कितना होगा फायदा
सरकार के इस कदम से वाहन मालिकों को भी सामान्य लाभ ही है। अगर देखा जाए तो अग्रिम भुगतान करने से सामान्य लोगों को प्रतिवर्ष के हिसाब से 4 से 5 % की छूट मिल रही है जो बैंक ब्याज दर के लगभग ही है।
पश्चिम बंगाल के परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'छूट की पेशकश कई कमर्शियल वाहन मालिकों को अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जो राज्य के खजाने में इजाफा करेगी। अधिकारी के अनुसार, अग्रिम भुगतान पर छूट की पेशकश का प्रस्ताव इस साल की शुरुआत में ही राज्य विधानसभा में पारित किया गया था।
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