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ड्राइवर रहें सतर्क : पांच बार चालान कटा तो परमिट होगा रद्द

News Date 05 Aug 2021

ड्राइवर रहें सतर्क : पांच बार चालान कटा तो परमिट होगा रद्द

यूपी सरकार ने ट्रैफिक नियमों पर बढाई सख्ती : ड्राइवर रहें सतर्क पांच बार चालान कटा तो परमिट होगा रद्द 

अगर आप ट्रक या अन्य कमर्शियल वाहन से कोई सामान यूपी ले जा रहे हैं या बस अथवा अन्य यात्री वाहन का संचालन उत्तरप्रदेश में कर रहे हैं तो अब यहां पहले से ज्यादा संभलकर चलने की जरूरत है। यूं तो यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर हर राज्य में यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जाती है लेकिन बात उत्तरप्रदेश की हो तो आजकल कुछ नया देखने और सुनने को मिलता है। उत्तरप्रदेश की सरकार ने ट्रैफिक रूल कड़े कर दिए हैं। यूपी में अब अगर किसी परमिट वाली बस या ट्रक का एक साल के भीतर पांच से अधिक बार चालान हुआ तो इनके परमिट निरस्त कर दिए जाएंगे। ट्रक जंक्शन पर आपको बताते हैं कि यूपी शासन ने परिवहन विभाग को ये सख्त आदेश क्यों जारी करने पड़े? इसका प्रमुख कारण तो यह है कि ओवर स्पीड और शराब पीकर गाडी चलाने वालों पर अंकुश लग सके। आए दिन होने वाली सडक़ दुर्घटनाओं पर भी इससे लगाम लगेगी। 


बाराबंकी हादसे से लिया कठोर निर्णय 

यूपी में ट्रैफिक नियम सख्त होने के पीछे पिछले दिनों बाराबंकी में हुआ बस हादसा मुख्य कारण रहा। इस हादसे में बीस लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग के आला अधिकारियों पर खासी नाराजगी व्यक्त की थी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में अब तक जिन बसों को परमिट जारी किए गए हैं, उनकी जांच दोबारा से की जाए। इसके अलावा नियम तोडऩे वाले बस चालक हो अथवा ट्रक एवं अन्य भारी वाहन चालक इनके ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सख्ती की जाए। ऐसे में अब सभी ट्रक और बस ड्राइवरों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है जो अक्सर यूपी की यात्रा पर जाते रहते हैं। 


इन कारणों से भी लाइसेंस हो सकता है निरस्त 

यूपी शासन ने मोटर वाहन कानून में ट्रैफिक पुलिस को यह भी अधिकार दिया है कि वह केवल यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर ही लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई नहीं करे बल्कि ड्राइवर के अभद्र व्यवहार पर भी एक्सन ले सकती है। बस या ट्रकों के डिजायन में किसी प्रकार का अवैध बदलाव नहीं होना चाहिए। चालक को उचित ड्र्राइविंग प्रशिक्षण प्राप्त हो और उसके वाहन का परमिट वैध हो। यदि ऐसा नहीं पाया जाता है तो लाइसेंस निरस्त किया जाए। इसके अलावा बसों या ट्रकों की जर्जरहालत भी लाइसेंस रद्द करवा सकती है। वहीं गाडी में हाईसिक्योरिटी प्लेट लगी हो और क्षमता से अधिक यात्री और सामान नहीं होना चाहिए। 


नए मोटर कानून में हुए सख्त प्रावधान  

यूपी के अलावा देश के एवी एक्ट की बात की जाए तो  मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद काफी सख्त प्रावधान किए गए हैं। केंद्रीय सडक़ परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ड्राइविंग लाइसेंस और इससे जुड़ी सभी सेवाओं के संदर्भ में कई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें मॉडर्न टेक्नालॉजी के इस्तेमाल और ड्राइवरों के व्यवहार पर निगरानी करने की व्यवस्था भी शामिल है। 

 

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