सड़क परिवहन मंत्रालय ने तैयारियां की शुरू, उपकरण को विकसित करने में जुटे वाहन निर्माता
देश की सड़कों पर दौड़ रहे ओवरलोड वाहन आए दिन लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। ओवरलोड वाहनों की टक्कर से हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती है। केंद्र सरकार का मानना है कि ओवरलोड वाहन सड़कों पर सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं। अब केंद्र सरकार ने ओवरलोड वाहनों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ओवरलोड वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए माल और भारी वाहनों पर 'ऑनबोर्ड वजन' सिस्टम (Onboard Weighing System) की स्थापना को अनिवार्य करने की योजना बना रही है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने पिछले सप्ताह लोकसभा में इस पहल की घोषणा की है। यह कदम देश में सुरक्षित और अधिक विनियमित सड़क परिवहन प्रणाली सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।
वाहनों पर लगाया जाएगा सेंसर युक्त उपकरण
'ऑनबोर्ड वजन ' सिस्टम (Onboard Weighing System) की स्थापना के पीछे सरकार का मकसद वाहन दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाना है। इसके तहत वाहनों में सेंसर युक्त उपकरण लगाया जाएगा और सटीक भार ऑटोमैटिकली उनके डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होगा। सूत्रों के अनुसार, वाहन निर्माताओं सहित कई संस्थाएं इस नए उपकरण को विकसित करने पर काम कर रही हैं। साथ ही उनका ध्यान इस बात पर है कि यह उपकरण माल वाहनों में भार को कितनी सटीकता से माप सकता है।
हेरफेर की नहीं होगी कोई गुंजाइश
'ऑनबोर्ड वजन' सिस्टम (Onboard Weighing System) से प्रवर्तन एजेंसियों को यह जांचने में मदद मिलेगी कि वाहन अधिकतम भार क्षमता से अधिक भार का परिवहन तो नहीं कर रहा है, जिसकी उसे अनुमति है। वे कार्रवाई शुरू करने के लिए कंसोल पर प्रदर्शित भार और वाहन के पंजीकरण प्रमाणपत्र के अनुसार स्वीकृत भार की तुलना कर सकते हैं। इससे हेरफेर की कोई गुंजाइश नहीं होगी।
जानिए मोटर वाहन अधिनियम में ओवरलोडिंग का प्रावधान?
संशोधित मोटर वाहन अधिनियम, 2019 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ओवरलोड वाहनों को स्वीकृत भार सीमा के अंदर ही चलना होगा। अगर वाहन में स्वीकृत भार सीमा से अधिक भार है तो उसे हटाना होगा। अभी वाहन चालक इन नियमों की अनदेखी कर रहे हैं और अधिकारी जुर्माना लगाने की कार्रवाई कर रहे हैं। यहां आपको बता दें कि ओवरलोडिंग गंभीर सड़क दुर्घटनाओं और सड़कों को नुकसान पहुंचाने वाले मुख्य कारणों में से एक है। साल 2023 में, सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 12,000 लोग मारे गए थे।
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