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हरियाणा सरकार के नए आदेश से इलेक्ट्रिक ऑटो संचालकों को होगा फायदा

Posted On : 23 October, 2021

हरियाणा के सीएम खट्टर के नए आदेश, 5000 डीजल ऑटो सडक़ों से हटेंगे

देश में एक के बाद केंद्र और राज्य सरकारें इस समय तेजी से ई नीति को लागू करने के लिए कड़े कदम उठा रही हैं। केंद्र सरकार की नई स्क्रैपिंग पॉलिसी  और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के चलते सडक़ों से पंद्रह साल पुराने ट्रक, पिकअप, मिनी ट्रक, थ्री व्हीलर आदि वाहनों को हटाने की कवायद दिल्ली सहित कई राज्यों में शुरू हो चुकी है। यहां आपको बता दें कि हाल ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने गुरूग्राम जिले में दिसंबर 2021 तक 5000 डीजल वाले ऑटो को सडक़ों से हटाने के आदेश जारी किए हैं। इनके स्थान पर सरकार इलेक्ट्रिक ऑटो संचालन को प्रोत्साहित करेगी। आइए, जानते हैं क्या हैं हरियाणा सरकार के ये नए आदेश और क्या होगा इनका असर। 

डीजल ऑटो को स्क्रैप कराने पर मिलेंगे 30 हजार रुपये 

यहां बता दें कि हरियाणा सरकार के गुरूग्राम जिले में इस साल के अंत तक 5 हजार डीजल ऑटो सडक़ो से हटाए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर के अनुसार गुरूग्राम में डीजल ऑटो प्रदूषण फैलाने के कारण बड़ी समस्या बन गए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना और पर्यावरण संरक्षण के तहत सरकार ने यह निर्णय लिया है। हरियाणा के सीएम खट्टर ने मीडिया के सामने सरकार के इन नए आदेशों की जानकारी दी। 

उन्होंने कहा कि डीजल ऑटो के स्थान पर सरकार इलेक्ट्रिक ऑटो चलाएगी। इसके लिए सरकार ने डीजल ऑटो मालिकों को आकर्षक ऑफर भी दिया है इसके तहत पुराने ऑटो के स्क्रैप के तौर पर उन्हे 30,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना के लिए एनसीआर जिलों में प्रदूषण फैलाने वाले 10 से 15 साल पुराने ट्रकों सहित अन्य वाहनों को भी सडक़ों से हटाया जाएगा। 

नए आदेशों से ई ऑटो संचालकों को होगा फायदा 

यहां बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल  खट्टर के नए आदेशों के बाद गुरूग्राम जिले में संचालित डीजल ऑटो जल्द बंद हो जाएंगे। इनकी जगह सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक ऑटो संचालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। गुरूग्राम की सडक़ों पर ई ऑटो के चलने से इनके मालिकों को सीधा लाभ मिलेगा। इन्हे ऑटो के ऋण चुकाने में आसानी रहेगी। वहीं पहले से ज्यादा बचत भी होगी। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना के तहत हरियाणा सरकार एनसीआर से 10 से 15 साल पुराने वाहनों को हटाने का निर्णय भी ले चुकी है। 

हरियाणा में बनेगी नई व्हीकल पॉलिसी

हरियाणा में जल्द ही नई व्हीकल नीति बनाई जाएगी। सीएम मनोहर खट्टर ने कहा है कि तीन माह में डीजल ऑटो को पूरी तरह से सडक़ों से हटा दिया जाएगा। इन्हे स्क्रैप में बेच कर इनके मालिकों को इसके बदले प्रति ऑटो के हिसाब से 30000 रुपये दे दिए जाएंगे। वहीं इनके स्थान पर ई ऑटो चलाए जाएंगे। बता दें कि  हरियाणा सरकार नई ई व्हीकल नीति बनाने के लिए काम कर रही है। परिवहन विभाग को इसके तहत आदेश दे दिए गए हैं। वहीं नई ई व्हीकल पॉलिसी को लागू करने में उद्योग विभाग की भी अहम भूमिका रहेगी। इस नीति से परिवहन के क्षेत्र में बड़े बदलाव आएंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए हरियाणा सरकार लगातार प्रयासरत है।

हरियाणा के इन जिलों में नहीं चल सकेंगे पुराने ट्रक 

यहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा सरकार की ओर से पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना में नए आदेश जारी किए गए। इन आदेशों में कहा गया कि 10 साल से अधिक पुराने डीजल ट्रक और 15 साल पुराने पेट्रोल ट्रकों से किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन नहीं किया  जा सकेगा। 

एनसीआर में प्रदूषण पर काबू पाने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। हरियाणा के जिन 14 जिलों को इस तरह के ट्रकों के बेन करने के लिए चिन्हित किया गया है इनमें गुरूग्राम, पलवल, दादरी,जींद, करनाल, झज्झर, फरीदाबाद, नूंह, सोनीपत, महेंद्रगढ, रेवाड़ी सहित अन्य जिले हैं। इन जिलों के सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं परिवहन विभाग को भी अलर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा संबंधित परिवहन  विभागों को सरकार की ओर से निर्देशित किया गया है कि वे पुराने वाहनों से संबंधित किसी प्रकार की एनओसी जारी नहीं करें। संबंधित जिलों के रूटों पर 10 साल पुराने डीजल ट्रक और 15 साल पुराने पेट्रोल ट्रकों का आवागमन निषेध रहेगा। यदि नियमों का उल्लंघन किया गया तो संबंधित वाहन को जब्त कर स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत कबाड़ में बदल दिया जाएगा। 

पुलिस और परिवहन विभाग बरतेंगे सख्ती 

बता दें कि पिछले दिनों हरियाणा सरकार की ओर से जारी नये आदेशों के तहत प्रतिबंधित जिलों में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल ट्रकों के संचालन पर सख्तीपूर्वक रोक लगाने के लिए टैक्सियों में बैनर और लाउडस्पीकर के जरिए बार-बार चेतावनी दी गई ताकि एनसीआर के संबंधित 14 जिलों के रूटों पर ये वाहन संचालित नहीं हो सकें। 

पुराने वाहनों को बेचने और एनओसी पर भी रोक 

हरियाणा सरकार के आदेश पर परिवहन मंत्रालय ने आदेश जारी किए गए हंै कि एनसीआर क्षेत्र के संबंधित 14 जिलों में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाले ट्रकों को ट्रांसपोर्ट प्रतिबंधित रहेगा। बता दें कि यदि किसी भी ट्रक मालिक ने निर्धारित अवधिपार ट्रक बेचने की कोशिश की तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। वहीं इन ट्रकों के परमिट भी नहीं बढ़ाए जा सकेंगे। एनओसी पर भी रोक लगाई गई है। यहीं नहीं करनाल जिले से मुंबई जाने वाले ट्रकों पर भी रोक लगा दी गई है। ये ट्रक मुंबई से करनाल किसी तरह का ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकेंगे। 

ट्रक ऑपरेटर यूनियन के जरिए कर रहे जागरूक 

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर के आदेशानुसार हरियाणा परिवहन मंत्रालय, पुलिस विभाग और प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से संयुक्त रूप से एक अभियान छेड़ा गया है। इसके तहत ट्रक ऑपरेटर्स यूनियनों के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे संबंधित यूनियनों से जुड़े ट्रक ऑपरेटर्स को सरकार की नई नीति के बारे में जागरूक करें। 

ट्रकों के अलावा पुरानी कारें भी की जाएंगी जब्त 

हरियाणा के एनसीआर के 14 जिलों में 10 साल पुराने डीजल और 15  साल पुराने पेट्रोल ट्रकों के संचालन पर प्रतिबंध के साथ ही नई स्क्रैपिंग पॉलिसी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले अन्य इस अवधिपार के पुराने वाहन मालिकों पर भी लागू होंगे।  हरियाणा सरकार के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पुरानी कारें और अन्य प्रदूषणकारी वाहनों को भी स्क्रैप कराना जरूरी होगा। यदि इसमें कोताही बरती गई तो पुलिस की ओर से ऐसे वाहनों की धरपकड़ का अभियान चलाया जाएगा।

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