Posted On : 06 August, 2021
ट्रक जंक्शन पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रखी हैं। इसी कड़ी में हाल हीे फोर व्हीलर मिनी ट्रक लोन पर सब्सिडी दिए जाने की नई योजना लांच की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय उन लोगों की मदद करना है जो ट्रक कारोबार में मेहनत कर रहे हैं और अपने व्यवसाय को बढाना चाहते हैं। कोरोना काल में देश भर के ट्रक कारोबारियों पर बड़ा संकट आ गया था। अनेक ट्रक मालिकों को अपने वाहन बेचने पड़ गए थे। आंध्र प्रदेश सरकार ने इन सब बातों के मद्देनजर ही इस नवीन योजना का शुभारंभ किया है। सरकार ने मिनी ट्रक की खरीद पर 60 प्रतिशत सब्सिडी दिए जाने की घोषणा की है। योजना में यह भी प्रावधान है कि लाभार्थी को एक मिनी ट्रक ( Mini Truck ) की खरीद पर यह सब्सिडी तभी मिलेगी जब वह सब्सिडी से जुड़े सामान का परिवहन लोगों के घरों तक करेगा। वहीं इसके लाभार्थी केवल अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही होंगे।
यदि आप चार पहिया मिनी ट्रक सब्सिडी लोन स्कीम के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आंध्रप्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। चूंकि अभी केवल इसी राज्य में इस तरह की स्कीम चल रही है इसलिए आंध्रप्रदेश में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इसका लाभ ले सकते हैं। इसमें परिवार की वार्षिक आय का मापदंड शहरी क्षेत्र के निवासियों के लिए 12 हजार और ग्रामीणों के लिए 10, 000 रुपये है। इसके अलावा आवेदक सरकारी कर्मचारी नहीं हो, पेंशनधारक नहीं हो, उसके नाम से कोई चौपहिया वाहन नहीं हो एवं वह करदाता नहीं होना चाहिए। ये आवश्यक शर्तें हैं। ट्रक के लिए लोन के लिए शैक्षिक योग्यता न्यूनतम सातवीं कक्षा उत्तीर्ण रखी गई है।
चौपहिया मिनी ट्रक लोन सब्सिडी आंध्रप्रदेश सरकार की ओर से लांच की गई नई योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है। ट्रक सब्सिडी के लिए सबसे पहले आंध्रप्रदेश अल्पसंख्यक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर आपको फोर व्हीलर मिनी ट्रक स्कीम टू यूथ माइनॉरिटी पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही इस पर क्लिक किया जाएगा तो पेज खुलने पर एप्लीकेशन फार्म लिंक पर जाना होगा। इसके बाद प्रिंट आउट लिया जा सकता है। यदि आप आंध्रप्रदेश के निवासी हैं और अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत आते हैं तो निर्धारित नियमों के तहत मिनी ट्रक लोन सब्सिडी योजना का लाभ ले सकते हैं।
मिनी ट्रक लोन सब्सिडी योजना के अंतर्गत आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको आवेदन की सभी प्रविष्टियां सही तरीके से भरनी हैं। सबसे पहले आपको अपना नाम और व्यक्तिगत विवरण भरना होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर, आधार नंबर एवं शैक्षिक योग्यता का विवरण भरें। वहीं एकीकृत जाति प्रमाण पत्र, उपजाति, आवेदक का मूल निवास स्थान, एलवीएम लाइसेंस संख्या, निर्धारित तिथि, बैंक एकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, मासिक पारिवारिक आय, वाहन की उपलब्धता आदि कॉलम भरने होंगे।
आंध्रप्रदेश सरकार की नई योजना मिनी ट्रक लोन सब्सिडी के लिए पात्र आवेदकों को चाहिए कि वे जब आवेदन की पूरी प्रविष्टियां भर लें तो जहां स्वयं के हस्ताक्षर वाला स्थान है वहां अपने हस्ताक्षर करना नहीं भूलें। इसके अलावा आवासीय विवरण में मकान, गली आदि का यदि नंबर हो तो अवश्य लिखें। पिनकोड सही भरें और अंत में पासपोर्ट साइज का अपना फोटो भी चस्पा करें।
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