user profile

नया उपयोगकर्ता

ट्रक जंक्शन से जुड़ें

अब वाहन खरीदते समय ही तय कर सकेंगे नॉमिनी

Posted On : 03 May, 2021

Vehicle ownership transfer : जानें, केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में क्या हुआ है बदलाव


सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नए नियमों के अनुसार अब वाहन मालिक के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) में किसी व्यक्ति का नाम शामिल करने में आसानी होगी। मंत्रालय ने किसी वाहन के मालिक के पंजीकरण प्रमाणपत्र में किसी व्यक्ति को नामित करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में कुछ बदलाव अधिसूचित किए हैं। जारी अधिसूचना के मुताबिक नामित व्यक्ति का उल्लेख किए जाने की स्थिति में मालिक को उस व्यक्ति की पहचान का डॉक्टूमेंट जमा करवाना होगा।


केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में बदलाव से मिलेगा फायदा

केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में कुछ बदलाव से मोटर वाहन मालिक के मृत्यु की स्थिति में नामित व्यक्ति के नाम से मोटर वाहन पंजीकृत करने या हस्तांतरित करने में आसानी होगी। वाहन मालिक अब वाहन के पंजीकरण के समय नामित व्यक्ति का नाम डाल सकते हैं या बाद में ऑनलाइन आवेदन के जरिए भी ऐसा कर सकते हैं। आपको बता दें कि  पुरानी प्रक्रिया बहुत जटिल है और हर राज्य में अलग-अलग तरह से लागू है। 


वाहन मालिक की मृत्यु होने पर अपनानी होगी यह प्रक्रिया

गाड़ी मालिक की मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति या जो वाहन का उत्तराधिकारी बनता है। वह तीन माह तक वाहन का इस तरह से इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि नामित व्यक्ति ने वाहन मालिक के मौत के एक महीने के अंदर पंजीकरण अधिकारी को इसकी जानकारी दी हो। अधिसूचना में कहा गया है कि तलाक या संपत्ति के बंटवारे जैसी स्थिति में वाहन नामित शख्स से जुड़ा बदलाव करने के लिए एक एसओपी के साथ नामांकन में बदलाव कर सकता है।


फॉर्म 31 से नॉमिनी के नाम व्हीकल होगा ट्रांसफर

नई अधिसूचना में कहा गया है कि नामित व्यक्ति या वाहन का मालिकाना हक हासिल करने वाला व्यक्ति वाहन मालिक की मृत्यु के तीन महीने के भीतर वाहन के मालिकाना हक के हस्तांतरण के लिए पंजीकरण प्राधिकरण के पास फॉर्म 31 में आवेदन देना होगा। साथ ही तलाक या संपत्ति के बंटवारे जैसी स्थितियों में वाहन मालिक नामित व्यक्ति से जुड़ा बदलाव करने के लिए एक सहमत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के साथ नामांकन में बदलाव कर सकता है।

 

क्या आप नया ट्रक खरीदना या पुराना ट्रक बेचना चाहते हैं, किफायती मालाभाड़ा से फायदा उठाना चाहते हैं, ट्रक पर लोन, फाइनेंस, इंश्योरेंस व अन्य सुविधाएं बस एक क्लिक पर चाहते हैं तो देश के सबसे तेजी से आगे बढ़ते डिजिटल प्लेटफार्म ट्रक जंक्शन पर लॉगिन करें और अपने फायदे की हर बात जानें।

कैटेगिरी

लोकप्रिय समाचार

अन्य समाचार

टूल फॉर हेल्प

Call Back Button Call Us