Posted On : 03 May, 2021
सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नए नियमों के अनुसार अब वाहन मालिक के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) में किसी व्यक्ति का नाम शामिल करने में आसानी होगी। मंत्रालय ने किसी वाहन के मालिक के पंजीकरण प्रमाणपत्र में किसी व्यक्ति को नामित करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में कुछ बदलाव अधिसूचित किए हैं। जारी अधिसूचना के मुताबिक नामित व्यक्ति का उल्लेख किए जाने की स्थिति में मालिक को उस व्यक्ति की पहचान का डॉक्टूमेंट जमा करवाना होगा।
केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में कुछ बदलाव से मोटर वाहन मालिक के मृत्यु की स्थिति में नामित व्यक्ति के नाम से मोटर वाहन पंजीकृत करने या हस्तांतरित करने में आसानी होगी। वाहन मालिक अब वाहन के पंजीकरण के समय नामित व्यक्ति का नाम डाल सकते हैं या बाद में ऑनलाइन आवेदन के जरिए भी ऐसा कर सकते हैं। आपको बता दें कि पुरानी प्रक्रिया बहुत जटिल है और हर राज्य में अलग-अलग तरह से लागू है।
गाड़ी मालिक की मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति या जो वाहन का उत्तराधिकारी बनता है। वह तीन माह तक वाहन का इस तरह से इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि नामित व्यक्ति ने वाहन मालिक के मौत के एक महीने के अंदर पंजीकरण अधिकारी को इसकी जानकारी दी हो। अधिसूचना में कहा गया है कि तलाक या संपत्ति के बंटवारे जैसी स्थिति में वाहन नामित शख्स से जुड़ा बदलाव करने के लिए एक एसओपी के साथ नामांकन में बदलाव कर सकता है।
नई अधिसूचना में कहा गया है कि नामित व्यक्ति या वाहन का मालिकाना हक हासिल करने वाला व्यक्ति वाहन मालिक की मृत्यु के तीन महीने के भीतर वाहन के मालिकाना हक के हस्तांतरण के लिए पंजीकरण प्राधिकरण के पास फॉर्म 31 में आवेदन देना होगा। साथ ही तलाक या संपत्ति के बंटवारे जैसी स्थितियों में वाहन मालिक नामित व्यक्ति से जुड़ा बदलाव करने के लिए एक सहमत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के साथ नामांकन में बदलाव कर सकता है।
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