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एनसीआर में पुराने ट्रकों पर रोक : हरियाणा के 14 जिलों में चलाया जाएगा जागरूकता अभियान

Posted On : 07 October, 2021

जानें, क्या है हरियाणा सरकार की पॉलिसी 

एनसीआर क्षेत्र में लगातार बढ़ते प्रदूषण के चलते अब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की सख्ती पूर्वक पालना करने पर दिल्ली और हरियाणा सरकारें पूरा ध्यान दे रही हैं। वहीं केंद्र सरकार की नई स्क्रैपिंग पॉलिसी 2021 को भी लागू किया जा रहा है। 

यहां आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने प्रदूषण से मुक्ति दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर एनसीआर के 14 जिलों में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल से संचालित ट्रकों सहित अन्य वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी है। इसके चलते अब इन जिलों में पुराने ट्रकों से व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह से बेन कर दी गई हैं। आइए जानते हैं हरियाणा के कौन-कौनसे जिलों में पुराने ट्रकों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। 

इन जिलों में नहीं चल सकेंगे पुराने ट्रक 

यहां आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की ओर से पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना में नए आदेश जारी किए गए। इन आदेशों में कहा गया कि 10 साल से अधिक पुराने डीजल ट्रक और 15 साल पुराने पेट्रोल ट्रकों से किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन नहीं किया जाएगा। एनसीआर में प्रदूषण पर काबू पाने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। 

हरियाणा के जिन 14 जिलों को इस तरह के ट्रकों के बेन करने के लिए चिन्हित किया गया है इनमें गुरूग्राम, पलवल, दादरी,जींद, करनाल, झज्झर, फरीदाबाद, नूंह, सोनीपत, महेंद्रगढ, रेवाड़ी सहित अन्य जिले हैं। यहां बता दें कि इन जिलों के सभी जिला अधिकारियों को फरमान जारी कर दिए गए हैं। वहीं परिवहन विभाग को भी अलर्ट कर दिया गया है। संबंधित परिहवन विभागों को सरकार की ओर से निर्देशित किया गया है कि वे पुराने वाहनों से संबंधित किसी प्रकार की एनओसी जारी नहीं करें। संबंधित जिलों के रूटों पर 10 साल पुराने डीजल ट्रक और 15 साल पुराने पेट्रोल ट्रकों का आवागमन निषेध रहेगा। यदि नियमों का उल्लंघन किया गया तो संबंधित वाहन को जब्त कर स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत कबाड़ में बदल दिया जाएगा। 

पुलिस और परिवहन विभाग कर रहे अलर्ट 

हरियाणा सरकार की ओर से जारी नये आदेशों के तहत प्रतिबंधित जिलों में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल ट्रकों के संचालन पर सख्तीपूर्वक रोक  लगाने के लिए टैक्सियों में बैनर और लाउडस्पीकर के जरिए बार-बार चेतावनी दी जा रही है ताकि एनसीआर के संबंधित 14 जिलों के रूटों पर ये वाहन संचालित नहीं हो सकें। 

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पुराने वाहनों को बेचने और एनओसी पर भी रोक 

हरियाणा सरकार के आदेश पर परिवहन मंत्रालय ने आदेश जारी किए गए हंै कि एनसीआर क्षेत्र के संबंधित 14 जिलों में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाले ट्रकों को ट्रांसपोर्ट प्रतिबंधित रहेगा। बता दें कि यदि किसी भी ट्रक मालिक ने निर्धारित अवधिपार ट्रक बेचने की कोशिश की तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। वहीं इन ट्रकों के परमिट भी नहीं बढ़ाए जा सकेंगे। एनओसी पर भी रोक लगाई गई है। यहीं नहीं करनाल जिले से मुंबई जाने वाले ट्रकों पर भी रोक लगा दी गई है। ये ट्रक मुंबई से करनाल किसी तरह का ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकेंगे। 

ट्रक ऑपरेटर यूनियन के जरिए कर रहे जागरूक 

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर के आदेशानुसार हरियाणा परिवहन मंत्रालय, पुलिस विभाग और प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से संयुक्त रूप से एक अभियान छेड़ा गया है। इसके तहत ट्रक ऑपरेटर्स यूनियनों के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे संबंधित यूनियनों से जुड़े ट्रक ऑपरेटर्स को सरकार की नई नीति के बारे में जागरूक करें। इधर अनेक ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन सरकार के इस फैसले को जल्दबाजी में उठाया गया कदम बता रहे हैं जबकि अधिकांश ट्रक ऑपरेटर्स  और पर्यावरण प्रेमी खुश है कि अब खटारा वाहनों से निजात मिल सकेगी। जब ये वाहन सडक़ों पर ही नहीं चल सकेंगे तो निश्चित तौर पर पर्यावरण शुद्ध रहेगा। 

ट्रकों के अलावा पुरानी कारें भी होंगी जब्त 

हरियाणा के एनसीआर के 14 जिलों में 10 साल पुराने डीजल और 15  साल पुराने पेट्रोल ट्रकों के संचालन पर प्रतिबंध के साथ ही नई स्क्रैपिंग पॉलिसी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले अन्य इस अवधिपार के पुराने वाहन मालिकों पर भी लागू होंगे।  हरियाणा सरकार के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पुरानी कारें और अन्य प्रदूषणकारी वाहनों को भी स्क्रैप कराना जरूरी होगा। यदि इसमें कोताही बरती गई तो पुलिस की ओर से ऐसे वाहनों की धरपकड़ का अभियान चलाया जाएगा। 


गडकरी ने भी किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत 

सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाल ही जारी उस आदेश का केंद्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्वागत किया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर में 10 साल के डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को स्क्रैप कराने के सख्त दिल्ली और हरियाणा सरकारों को निर्देश दिए हैं।

गडकरी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अपनी नई स्क्रैपिंग पॉलिसी में 15 और 20 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने का प्रस्ताव रखा था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अक्षरश: पालन किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि नई स्क्रैपिंग पॉलिसी 2021 के अंतर्गत यदि कोई वाहन मालिक अपने अवधिपार वाहन को सरकार के नियमों के तहत स्क्रैप कराएगा तो उसे नियमानुसार प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसके आधार पर नया वाहन खरीदने पर उसे रोड टैक्स, वाहन पंजीकरण शुल्क आदि के अलावा वाहन निर्माता कंपनी से भी सरकार की ओर से देय सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा। 

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