Posted On : 18 May, 2021
कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते देश के विकास की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है। कोरोना कफ्र्यू और लॉकडाउन के कारण आम आदमी अब घरों में कैद होकर रहा है। आम आदमी अपनी जरुरतों के लिए ऑनलाइन संसाधनों पर निर्भर हो गया है। देश के ऑटोमोबाइल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को राहत देते हुए भारतीय सडक़ और परिवहन मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। जिसके अंतर्गत अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानि आरसी को रिन्यू कराने के लिए आरटीओ आफिस जाने की जरुरत नहीं है। अब आप घर बैठे ही ये काम ऑनलाइन कर सकते हैं। ट्रक जंक्शन की इस पोस्ट में आपको पूरी प्रक्रिया बताई गई है।
कोरोना लॉकडाउन के कारण अधिकांश राज्यों में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आमजन के प्रवेश पर प्रतिबंध है। सिर्फ ऑनलाइन ही काम हो रहा है। ऐसे में सरकार ने आमजन को कुछ राहत प्रदान की है। सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए आवेदन या ड्राइविंग लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के रिन्यूअल के लिए नए गाइडलाइन जारी की है। अब आपको इन कार्यों के लिए आरटीओ दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। ये सभी काम आप घर से ऑनलाइन कर सकते हैं। फिलहाल यह फेसलेस सर्विस दिल्ली समेत कुछ ही राज्यों में उपलब्ध है।
भारत सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार अब लर्नर लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। लाइसेंस अप्लाई से लेकर प्रिंटिंग तक सारा काम ऑनलाइन किया जायेगा। इसके अलावा लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर और उसके रिन्यूअल के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड किए जा सकेंगे।
गाइडलाइन के अनुसार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानि आरसी से जुड़े काम भी ऑनलाइन किए जा सकेंगे। आरसी का नवीनीकरण अब 60 दिन एडवांस में किया जा सकेगा। इसके साथ ही टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन की समय सीमा को अब 1 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दिया गया है।
कोरोना लॉकडाउन के चलते अब लर्नर लाइसेंस अप्लाई करने वाले लोगों को ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए आरटीओ जाने की जरूरत नहीं है। ये काम अब घर बैठ कर ऑनलाइन ट्यूटोरियल के जरिए किया जा सकता है।
देशभर में कोविड-19 संकट को देखते हुए सडक़ और परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाणपत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है। मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी कर कहा कि पूरे देश में कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो चुके इन दस्तावेजों को अगले 30 जून 2021 तक वैध माना जाएगा।
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