Posted On : 09 August, 2021
अगर आप बेरोजगार हैं और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुडऩा चाहते हैं तो सरकार भी आपकी सहायता के लिए तैयार है। सरकार आपको ट्रक, पिकअप, थ्री व्हीलर, टिपर आदि कमर्शियल वाहन खरीदने पर लोन उपलब्ध कराती है। लोन पर 50 प्रतिशत सब्सिडी भी मिलती है। ट्रक जंक्शन की इस पोस्ट में हम आपको मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2021 के बारे में बताएंगे।
ट्रक व्यवसाय में रुचि रखने वाले ग्रामीणों के लिए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना शुरू की है। इस योजना में नियमों के अनुसार पात्र लोगों को 3 से 10 पहिए तक वाहन खरीदने पर सरकार की ओर से 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है। आपको बता दें कि 3 पहिया से लेकर 10 पहिया वाहनों में थ्री-व्हीलर, पिकअप, ट्रक, टिपर, मिनी ट्रक, ट्रांजिट मिक्सर आदि शामिल है। भारत में 4 पहिया ट्रक, 6 पहिया ट्रक, 10 पहिया ट्रक, 12 पहिया ट्रक, 14 पहिया ट्रक, 16 पहिया, 18 पहिया, 22 पहिया ट्रक लोकप्रिय है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना बिहार में सवारी गाडी से लेकर लोडिंग वाहन जैसे थ्री व्हीलर, पिकअप, ट्रक आदि खरीदने का विकल्प है लेकिन आपको यहां बता दें कि यदि आपको अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ बनानी है तो आप ट्रक, पिकअप ही खरीदें। जो लोग ट्रक कारोबार में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं उनके लिए यह योजना किसी वरदान से कम साबित नहीं होगी। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत जो पात्र लोग होंगे उन्हें ट्रक, पिकअप, थ्री व्हीलर आदि गाडी खरीदने पर गाड़ी की कुल कीमत का पचास प्रतिशत पैसा सरकार अनुदान के तौर पर देगी। यह योजना कमाई का जरिया बनेगी और लोग इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना खास तौर पर प्रदेश के उन लोगों को राहत मिलेगी जो अपनी आय के स्त्रोत नहीं बढा पा रहे थे। अब उनके सामने बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने आकर्षक विकल्प दिया है। मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत पात्र लोग सवारी गाडी से लेकर मिनी ट्रक या दस पहिये वाला ट्रक भी खरीदेंगे और अपनी कमाई का बेहतर साधन बना लेेंगे। अब एक ही गाड़ी से होने वाली कमाई से कई-कई ट्रक लोन पर खरीद सकते हैं।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2021 के अंतर्गत सरकार की ओर से दी जाने वाली पचास प्रतिशत की सब्सिडी राशि का लाभ कैसे मिलेगा? इसके लिए आपको यहां ट्रक जंक्शन पर बताते हैं कि यह योजना सरकार ने आम लोगों के लिए लागू नहीं की है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और अत्यंत पिछड़े लोगों के लिए है। इसमें आवेदक की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। योजना राज्य के मानव कल्याण एवं परिवहन विभाग के अधीन संचालित की जा रही है। इसमें बिहार के 8 हजार 405 ग्राम पंचायतों के निवासी 42 हजार 25 लोगों को लाभ प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।
अगर आप मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2021 के अंतर्गत पात्रता रखते हैं और इसमें ट्रक, पिकअप, थ्री व्हीलर या ऑटो आदि कोई भी दस पहियों तक का वाहन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले जरूरी कागजात संभालने होंगे। वाहन खरीदी के लिए आवेदक का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता संबंधी दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट साइज का फोटो ये जरूरी हैं।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2021 में आप ऑन लाइन आवेदन करना चाहते हैं तो यह सुविधा भी सरकार ने प्रदान की है। इसके तहत इच्छुक लाभार्थी सबसे पहले बिहार सरकार परिवहन निगम की ऑफिससियल वेबसाइट पर जाएं। यहा आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। होम पेज पर आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपको मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिंक पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने नया पेज खुलेगा। इसमें आपको फोर एप्लाई ऑनलाइन सेवंथ फेस क्लिक हेयर के लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद जो पेज खुलेगा उसमें आपको संपूर्ण जानकारियां भरनी होंगी। जब सभी प्रविष्टियां पूरी हो जाएं समझ जाइए कि आपका पंजीकरण मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में हो गया है।
आपका पंजीयन हो गया है लेकिन अभी लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एप्लीकेशन फार्म क्लिक करें। इसमें पूछी गई जानकारियां भरें। सभी दस्तावेजों को अटैच करें। सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी होगी।
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