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MPRDC के 17 हाईवे पर कमर्शियल वाहनों को देना होगा टोल टैक्स

News Date 21 Feb 2022

MPRDC के 17 हाईवे पर कमर्शियल वाहनों को देना होगा टोल टैक्स

एमपीआरडीसी के 17 हाईवे पर सिर्फ कमर्शियल वाहनों से टोल टैक्स वसूला जाएगा

अगर आप हाईवे पर वाहन चलाते हैं तो यह खबर आपके काम की है। देश के 17 हाईवे पर सिर्फ कमर्शियल वाहनों से टोल टैक्स वसूला जाएगा। अन्य चौपहिया वाहनों को टोल टैक्स में छूट मिलेगी। मध्यप्रदेश सरकार ने टोल टैक्स संबंधी नीति में परिवर्तन किया है। पॉलिसी में बदलाव के बाद अब प्रदेश की नई सडक़ों पर निजी वाहनों से टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। सिर्फ कमर्शियल वाहनों से टोल टैक्स वसूला जाएगा। आइये जानते हैं मध्यप्रदेश सरकार की टोल टैक्स संबंधी नीति के बारे में।

नई सडक़ों पर टोल टैक्स वसूलने के लिए ये होंगी दरें 

मध्य प्रदेश सडक़ विकास निगम (एमपीआरडीसी) के तहत पूर्व में बनी 17 सडक़ों पर कमर्शियल वाहनों से टोल टैक्स वसूला जाएगा। कैबिनेट ने एक ठेका एजेंसी के माध्यम से पांच साल के लिए टोल टैक्स की वसूली को मंजूरी दी है। इन 17 रूटों पर प्रति किलोमीटर प्रति फ्रीक्वेंसी पर टोल रेट तय किए गए हैं। हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर 1.4704 रुपये,  ट्रकों पर 3.6501 रुपये और मल्टी एक्सल ट्रकों पर 7.2830 रुपये टोल रेट तय करने की मंजूरी दी गई है। अन्य वाहनों को टोल टैक्स से छूट दी जाएगी। प्रत्येक टोल प्लाजा पर थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रत्येक वर्ष उपरोक्त दरों में वृद्धि की जाएगी और इसे निकटतम पांच रुपये तक पूर्णांकित किया जाएगा। यह वृद्धि प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) की दर से 1 सितंबर से प्रभावी होगी। इसके लिए 31 मार्च 2007 के थोक मूल्य सूचकांक को आधार बनाया जाएगा।

टोल शुरू होने से पूर्व सभी सडक़ों पर आवश्यक कार्य होंगे पूर्ण

कमर्शियल वाहनों को टोल टैक्स के बदले सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएगी। इन 17 मार्गों पर वास्तविक टोल शुरू होने से पूर्व निगम द्वारा प्रमाणित किया जायेगा कि मार्ग पर आवश्यक सुधार कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं तथा आगामी तीन वर्षों के लिये सुधार/उन्नयन हेतु कार्य योजना तैयार करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

इन्हें मिलेगी टोल टैक्स में छूट 

इन 17 मार्गों पर कुछ वाहनों को छूट भी मिलेगी।  इन मार्गों पर भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार के सभी वाहन जो सरकारी ड्यूटी पर हैं, पूर्व एवं वर्तमान संसद एवं विधान सभा सदस्यों के गैर-व्यावसायिक वाहन, ऐसे सभी वाहन जो भारतीय सेना की ड्यूटी पर हैं, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, भारतीय डाक और तार, विभाग के वाहन, कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रैक्टर ट्रॉलियां,ऑटो रिक्शा, दोपहिया और बैलगाड़ी, स्वतंत्रता सेनानी और प्रतिष्ठित पत्रकार और इसके अलावा यात्री वाहन जैसे बस, कार, जीप, आदि  को टोल से छूट मिलेगी। छूट की यह श्रेणी अब बढक़र 25 हो गई है।

नई नीति से पहले 200 सडक़ों का किया सर्वे

मध्यप्रदेश में टोल टैक्स पॉलिसी के नए प्रावधान लागू करने से पहले 200  सडक़ों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सर्वे किया था।  सर्वे में पता चला कि सरकार को 80 प्रतिशत टोल टैक्स तो केवल व्यवसायिक वाहनों से ही मिलता है। छोटे और निजी वाहनों से सिर्फ 20 फीसदी टैक्स ही मिल पाता है। सर्वे के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने टोल टैक्स नीति में संशोधन कर निजी वाहन चालकों को राहत देने का निर्णय लिया। पीडब्लूडी ने प्रस्ताव तैयार कर सरकार के सामने रखा जिसे मंजूर कर अब प्रदेश सरकार ने निजी वाहनों को कर मुक्त कर दिया है। मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार के इस कदम को आगामी विधानसभा चुनाव से जोडक़र देखा जा रहा है।

मध्यप्रदेश की नई टोल टैक्स पॉलिसी की खास बातें

  • टोल टैक्स बैरियर पर केवल कमर्शियल वाहनों से ही टोल टैक्स लिया जाएगा। 
  • जो वाहन व्यवसायिक उपयोग में काम नहीं आते उन सभी को टोल टैक्स से छूट मिलेगी।
  • निजी वाहन मालिक बिना टोल टैक्स चुकाए यात्रा कर सकेंगे। 
  • प्रदेश में नई सडक़ों पर निजी वाहनों से टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा।
  • वाहन चालकों को यह सुविधा राज्य सडक़ विकास निगम द्वारा ऑपरेट एंड ट्रांसफर के तहत बनाई जाने वाली नई सडक़ों पर मिलेगी।

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