Posted On : 22 September, 2021
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में दिल्ली की आप आदमी सरकार ने प्रदूषण की समस्या मद्देनजर पीयूसी (पॉल्यूशन अंडर सर्टिफिकेट) अनिवार्य कर दिया है। बिना पीयूसी सर्टिफिकेट (PUC certificate) के यदि दिल्ली की सडक़ों पर वाहन चलाए तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। यही नहीं यदि आपने जुर्माना राशि जमा नहीं कराई तो छह माह की जेल भी हो सकती है, इसके अलावा संबंधित वाहन जैसे मिनी ट्रक, ट्रक, पिकअप, टाटा 407, थ्री व्हीलर, ऑटो आदि का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। सरकार ने दिल्ली में पॉल्यूशन अंडर सर्टिफिकेट (Pollution Under Control certificate) को अनिवार्य कर दिया है।
यहां बता दें कि दिल्ली में लगातार बढतें प्रदूषण को कम करने की दिशा में केंद्र और यहां की राज्य सरकार कई कदम उठा चुकी है। इनमें सीएनजी वाहन और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना भी शामिल है। जानते हैं दिल्ली में बिना पीयूसी के वाहन चलाने के लिए जुर्माना राशि और अन्य सख्त कार्रवाई से ट्रक व दूसरे वाहनों के ड्राइवर कैसे बचें।
दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के बाद अब दिल्ली में बिना पीयूसी के वाहन चलाना गैर कानूनी माना जाएगा। इससे बचने के लिए ट्रक, थ्री व्हीलर, पिकअप, बस, ऑटो आदि वाहनों के मालिकों को चाहिए कि वे समय रहते अंडर पोल्यूशन सर्टिफिकेट (Pollution Certificate) बनवा लें। बिना पीयूसी प्रमाण पत्र के वाहनों का चालान हो सकता है। इसके अलावा 10,000 रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। वहीं जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर छह माह की जेल की सजा भुगतनी होगी। यहां बता दें कि डीटीसी की ओर से लोगों को वाहन प्रदूषण जांच के लिए अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। करीब 900 से अधिक ऐसे जांच केंद्र बनाए गए हैं जहां जाकर वाहन प्रदूषण की जांच करवा कर सर्टिफिकेट लिए जा सकते हैं। इनमें अधिकांश जांच केंद्र पेट्रोल पंपों और कार्यशालाओं में खोले गए हैं।
रविवार को परिवहन विभाग की ओर से जारी एक सूचना में कहा गया है कि दिल्ली सरकार सर्दियों के आने से पहले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक उपाय कर रही है। इस संबंध में सभी वाहन मालिको से अनुरोध किया जा रहा है कि वे अपने व्हीकल्स को वैध प्रमाण पत्र के साथ चलाएं। यहां यह भी बता दें कि कार्बन मोनो आक्साइड और कार्बनडाई आक्साइड जैसे विभिन्न प्रदूषकों उनके उत्सर्जन मानकों का समय-समय पर परीक्षण किया जाता है। इसके बाद ही उन्हे पीयूसी प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। पीयूसी सर्टिफिकेट केंद्रीय मोटर वाहन एक्ट 1989 के तहत जारी किया जाता है। पीयूसी की जांच के लिए पेट्रोल पंप पर ऑटोमेटेड पीयूसी सेंटर स्थापित किए गए हैं। यहां जांच के तुरंत बाद सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं। वहीं सीमा से ज्यादा उत्सर्जन पाए जाने पर रिजेक्शन स्लिप जारी की जाती है।
यहां बता दें कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने आरटीओ द्वारा दी जाने वाली सभी सेवाओं को फेसलैस कर दिया है। इसके अंतर्गत अब दिल्ली वासियों को केवल ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट और पीयूसी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए परिवहन विभाग के कार्यालय जाना होगा। इसके अलावा बाकी सभी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है।
दिल्ली सरकार की अनूठी पहल के तहत ट्रांसपोर्ट विभाग की कुल 33 सेवाएं ऑनलाइन हो चुकी हैं। इनमें डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, पते में परिवर्तन, नया कंडक्टर लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एनओसी, औद्योगिक ड्राइविंग परमिट, परमिट नवीनीकरण, डुप्लीकेट परमिट, सरेंडर परमिट, परमिट ट्रांसफर, और पैसेंजर सर्विस व्हीकल बैज समेत अन्य सेवाएं शामिल हैं।
यहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जल्द ही केंद्र सरकार वाहन पीयूसी का एक केंद्रीय डाटाबेस तैयार करेगी। इसके लिए केंद्रीय सडक़ एवं परिवहन विभाग ने जून 2021 में एक अधिसूचना भी जारी कर दी है। सरकार का उद्देश्य है कि देशभर में समान प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र लागू किया जाना चाहिए। इसका लाभ यह होगा कि वाहनों के डेटाबेस को नेशनल रजिस्टर में सुरक्षित रखा जा सकेगा। यह आपको मालूम ही होगा कि दिल्ली सहित कई प्रदेशों में कोरोना महामारी के दौरान आरटीओ की ज्यादातर सेवाएं ऑनलाइन की जा चुकी हैं। लर्निंग लाइसेंस बनवाने से लेकर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, परमिट और रोडटैक्स से जुड़ी सेवाएं ऑनलाइन शुरू की गई हैं।
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