Posted On : 24 September, 2021
इलेक्ट्रिक वाहनों के चलन के साथ ही इनके संचालन में महिलाओं की भागीदारी भी सरकारें तय कर रही हैं। दिल्ली सरकार की बात करें तो यहां सरकार ने दिल्ली की सडक़ों पर चलने वाले कुल ई ऑटो के मुकाबले करीब एक तिहाई परमिट महिलाओं के नाम करने का निर्णय लिया है। इसके लिए बाकायदा दिल्ली आरटीओ ने तैयारी भी कर ली है।
यहां बता दें कि जल्द ही दिल्ली की सडक़ों पर 4,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक ऑटो चलाए जाएंगे। अगले कुछ ही दिनों में सरकार दिल्ली में महिलाओं को परमिट देने का काम शुरू कर देगी। सरकार के इस निर्णय के पीछे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और पर्यावरण को बढ़ावा देना है। निश्चित तौर पर दिल्ली सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य है, आइए जानते हैं महिलाओं को ई ऑटो परमिट दिए जाने की यह स्कीम क्या है?
यहां बता दें कि इस साल दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से 4,261 नए ई ऑटो वाहनों को परमिट दिए जाएंगे। इसमें एक तिहाई परमिट सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के अनुसार सरकार दिल्ली को स्वच्छ और प्रदूषण रहित सिटी बनाना चाहती है। वहीं इलेक्ट्रिक ऑटो व्यवसाय में महिलाओं को परमिट देने से महिलाओं रोजगार मिलेगा और वे स्वालंबी बनेंगी। यहां बता दें कि ई ऑटो के ये परमिट उन महिलाओं को ही दिए जाएंगे जो आरटीओ विभाग के नियमों को पूरा करती हैं। ई ऑटो परमिट लेने के लिए आवेदक महिला के पास लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।
दिल्ली में अब नई ईवी नीति के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है, इससे पहले दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में सीएनजी से संचालित ऑटो चलाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने सीएनजी ऑटो को इलेक्ट्रिक ऑटो में बदलने की योजना भी तैयार कर ली है। इस पर आने वाले कुछ सालों में काम शुरू हो जाएगा।
दिल्ली सरकार की ईवी नीति के अंतर्गत ईवी ऑटो की खरीद पर 3,000 रुपये तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है। बता दें कि दिल्ली मेंं सब्सिडी के बाद एक ई ऑटो की कीमत 2.70 लाख रूपये होगी जो कि एक सीएनजी ऑटो की कीमत के बराबर है। इसके अलावा बैटरी स्वैपिंग तकनीक वाली ई ऑटो सब्सिडी के बाद लगभग 1.80 लाख रुपये में उपलब्ध होगी। दिल्ली सरकार ने अगस्त 2020 में इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की थी। इस नीति के तहत सरकार ने 2024 तक 24 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों को सडक़ों पर उतारने का लक्ष्य रखा है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में अनुदान दिया जा रहा है।
दिल्ली परिवहन विभाग जल्द ही ड्राइविंग लाइसेंसधारकों को लाइसेंस में नाम और जन्मतिथि सही करने का विकल्प उपलब्ध कर सकता है। लाइसेंस धारक जरूरी दस्तावेजों के जरिए लाइसेंस में अपना नाम और जन्मतिथि सही करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस संबंध में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एक सूचना को ट्वीट करते हुए कहा कि आम जन की मांग को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंसधारकों को लाइसेंस में नाम और जन्मतिथि सही करने का विकल्प देने का निर्णय किया है। इससे लोगों को दस्तावेजों में आवश्यक संशोधन करने का फायदा मिलेगा।
दिल्ली मेंं प्रदूषण की समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार ने वैध पीयूसी सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया है। अब दिल्ली में बगैर वैध पीयूसी सर्टिफिकेट के वाहन चलाते पकड़े जाने पर 10, 000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं अगर वाहन का पीयूसी नहीं है तो 3 महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। इसके साथ ही 6 माह की जेल की सजा भी काटनी होगी।
उत्तराखंड राज्य की बात करें तो यहां की सरकार के फैसले के बाद परिवहन सचिव शैलेश बंगाली ने वाहन परमिट नवीनीकरण शुल्क नहीं लेने के आदेश प्रसारित किए। इससे उत्तराखंड प्रांत के करीब 2 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। परिवहन सचिव बंगाली के अनुसार अब स्टेज कैरीज बस, कांक्टेक्ट कैरीज बस, कांक्टेक्ट कैरीज टैक्सी कैब, कांटेक्ट मैक्सी, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, विक्रम और परमिट से छूट प्राप्त ई रिक्शा आदि के मालिकों को सरकार के फैसले से लाभ मिलेगा।
उत्तराखंड राज्य में यहां की सरकार की ओर से दी जा रही टैक्स परमिट शुल्क की छूट से करीब 10 हजार वाहन चालकों को राहत मिलेगी। वहीं लोकडाउन की पाबंदियों के प्रभावित होते हुए सार्वजनिक परिवहन के कारोबार को सरकार का सहारा मिल गया है।
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