Posted On : 03 July, 2024
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। सरकार भी चार्जिंग इन्फ्रा नेटवर्क के विकास के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। हाल ही में सरकार ने अपने बिजली नियमों को संशोधित किया है और नए प्रारूप के आधार पर ईवी चार्जिंग स्टेशनों को विशेष छूट देने का प्रावधान किया है। संशोधित बिजली नियमों के अनुरूप सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए बिजली कनेक्शन के लिए मंजूरी का समय कम कर दिया है। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का जितना समय पहले बिजली कनेक्शन देने में लगता था अब उसे कम से कम कर दिया गया है।
चलिए इस खबर को विस्तार से जानते हैं।
सरकार के इस नए प्रारूप के तहत अब मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों के लिए बिजली का कनेक्शन देने का समय सात दिन से घटाकर तीन दिन कर दिया गया है। साथ ही नगरपालिका क्षेत्रों में 15 दिन से घटाकर बिजली कनेक्शन देने का समय 7 दिन करने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा बिजली मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने पर सोमवार को जारी संशोधित दिशा-निर्देशों के मसौदे में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में चार्ज पॉइंट ऑपरेटरों को 30 दिनों के बजाय 15 दिनों में कनेक्शन मिलना चाहिए। इस गाइडलाइन की पेशकश पर विचार 30 दिनों के अंदर प्रस्तुत किए जाने हैं।
वित्त वर्ष 2030 तक सिटी सीमाओं में 1 किमी x 1 किमी के ग्रिड में कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध होंगे। जबकि पहले ये 3 किमी X 3 किमी था। इसके अलावा सरकार का राजमार्गों और सड़कों के दोनों ओर हर 20 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए अलग मीटरिंग व्यवस्था की जानी है ताकि ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए लागू टैरिफ के अनुसार खपत को रिकॉर्ड और बिल किया जा सके।
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